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आपराधिक कानून
IPC की धारा 354
« »03-Jan-2024
मोहम्मद इजाज शेख इस्माइल बनाम महाराष्ट्र राज्य "कष्टप्रद कृत्य IPC की धारा 354 के प्रावधानों के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।" न्यायमूर्ति अनिल एल पानसरे |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, मोहम्मद इजाज शेख इस्माइल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि कष्टप्रद कृत्य भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 354 के प्रावधानों के तहत अपराध नहीं होगा।
मोहम्मद इजाज शेख इस्माइल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि आवेदक ने कई बार उसका पीछा किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
- घटना दिनांक को जब वह बाज़ार जा रही थी तो आवेदक, जो साइकिल से उसका पीछा कर रहा था, ने उसे धक्का दे दिया।
- हालाँकि उन्हें गुस्सा आ गया, फिर भी वह आगे बढ़ गईं।
- आवेदक ने उसका पीछा किया और इसलिये उसने उसे पीटा।
- इस साक्ष्य को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सत्र न्यायालय दोनों ने आवेदक को IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिये दोषी ठहराने के लिये पर्याप्त पाया।
- इसके बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था।
- उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए अवर न्यायालयों के आदेशों को रद्द कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति अनिल एल. पानसरे ने कहा कि उक्त कृत्य किसी महिला की शिष्टता की भावना को आहत करने में सक्षम नहीं कहा जा सकता। यह कृत्य कष्टप्रद हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से किसी महिला की शिष्टता की भावना को आघात नहीं पहुँचाएगा।
- न्यायालय ने आगे कहा कि फिर भी आवेदक के इस आचरण को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा किये गए अंतिम कृत्य पर विचार करना होगा, साइकिल चलाते समय उसे धक्का देना कौन-सा कृत्य है तथा यह IPC की धारा 354 के प्रावधानों के तहत अपराध नहीं होगा।
IPC की धारा 354 क्या है?
परिचय:
- यह धारा स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा जो कम से कम एक वर्ष होगी और जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिये भी उत्तरदायी होगा।
आवश्यक तत्त्व:
- राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने IPC की धारा 354 के तहत अपराध के आवश्यक तत्त्वों का वर्णन किया है:
- जिस व्यक्ति पर हमला किया गया वह एक स्त्री होनी चाहिये।
- अभियुक्त ने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया होगा।
- ऐसा कृत्य उसकी लज्जा भंग करने के आशय से किया गया होगा।