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सिविल कानून

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 388(2)

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 01-Dec-2023

श्रीमती मोनिका यादव बनाम आकाश सिंह एवं अन्य।

"उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने की याचिका को खारिज़ करने वाले सिविल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील ज़िला न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी।"

न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव

स्रोत: इलाहाबाद न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीमती मोनिका यादव बनाम आकाश सिंह और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की याचिका को खारिज़ करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act- ISA) की धारा 388(2) के तहत ज़िला न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी।

श्रीमती मोनिका यादव बनाम आकाश सिंह एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अपीलकर्ता ने सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) द्वारा पारित फैसले एवं आदेश के खिलाफ ISA की धारा 384 (1) के तहत वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का आवेदन खारिज़ कर दिया गया है।
  • ISA की धारा 388(2) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर अपील की विचारणीयता के संबंध में एक प्रश्न खड़ा हो गया है।
  • अपील को खारिज़ करते हुए न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास ऐसी अपीलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने की याचिका को खारिज़ करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील ISA की धारा 388(2) के तहत ज़िला न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी, न कि अधिनियम की धारा 384 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष।
  • आगे यह माना गया कि ISA की धारा 388 शक्ति के निवेश के माध्यम से ज़िला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायालय पर एक विशेष क्षेत्राधिकार निर्मित करती है। एक बार जब ऐसी शक्ति उपधारा (1) के तहत ज़िला न्यायाधीश से अधीनस्थ न्यायालय को सौंपी जाती है, तो उस स्थिति में उपधारा (2) के तहत धारणा खंड के आधार पर, ऐसा न्यायालय इस तरह के निवेश के कारण ज़िला न्यायाधीश के कार्य का निर्वहन करेगा और ज़िला न्यायाधीश को भाग X द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों के प्रयोग में समवर्ती क्षेत्राधिकार है।
  • आगे यह परंतुक यह प्रावधान करके एक अपवाद बनाता है कि धारा 384 के दायरे में आने वाले निचले न्यायालय के किसी भी आदेश की अपील ऐसी परिस्थिति में ज़िला न्यायाधीश के पास होगी, न कि उच्च न्यायालय के पास।

ISA की धारा 388 क्या है?

यह धारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ज़िला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ निचले न्यायालय के निवेश से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-

(1) राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के तहत ज़िला न्यायाधीश के कार्यों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करने वाली सभी पिछली अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए, केरल सरकार राज्य में अधीनस्थ न्यायाधीशों के सभी न्यायालयों को शामिल करती है।

(2) इस प्रकार निवेशित कोई भी निचला न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, ज़िला  न्यायाधीश को इस भाग द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला न्यायाधीश के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार रखेगा और ज़िला न्यायाधीश से संबंधित इस भाग के प्रावधान ऐसे हीन न्यायालय पर लागू होंगे जैसे कि वह ज़िला न्यायाधीश हो।

बशर्ते कि धारा 384 की उपधारा (1) में उल्लिखित निचले न्यायालय के किसी भी ऐसे आदेश की अपील ज़िला न्यायाधीश को की जाएगी, न कि उच्च न्यायालय के पास, और यदि ज़िला न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे तो अपील कर सकता है , अपील पर अपने आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी घोषणा और निर्देश देगा जैसा कि उप-धारा उच्च न्यायालय को ज़िला न्यायाधीश के आदेश की अपील पर अपने आदेश द्वारा करने के लिये अधिकृत करती है।

(3) अंतिम पूर्वगामी उपधारा के तहत एक निचले न्यायालय के आदेश की अपील पर ज़िला न्यायाधीश का आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण और उस संहिता की धारा 141 द्वारा लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के निर्णय की समीक्षा अंतिम होगी।

(4) ज़िला न्यायाधीश इस भाग के तहत किसी निचले न्यायालय से किसी भी कार्यवाही को वापस ले सकता है और या तो स्वयं उनका निपटान कर सकता है या उन्हें ज़िला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर स्थापित किसी अन्य ऐसे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है जिसके पास कार्यवाही के निपटान का अधिकार है।

(5) उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना किसी स्थानीय क्षेत्र में विशेष रूप से किसी निचले न्यायालय या ऐसे न्यायालयों के किसी वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है।

(6) कोई भी सिविल न्यायालय, जो किसी अधिनियम के किसी भी प्रयोजन के लिये, ज़िला न्यायाधीश के अधीन है, या उसके नियंत्रण के अधीन है, इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी ज़िले न्यायाधीश की श्रेणी से निचला न्यायालय माना जाएगा।