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आपराधिक कानून
IPC की धारा 417
« »26-Feb-2024
राजू कृष्ण शेडबलकर बनाम कर्नाटक राज्य "SC ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने IPC की धारा 417 के तहत कार्यवाही को रद्द करने से रोक दिया है”। |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में जस्टिस सुधांशु धूलिया और पीबी वराले की पीठ ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 417 के आवेदन पर एक मामले की सुनवाई की।
- उपरोक्त टिप्पणी राजू कृष्ण शेडबलकर बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में की गई थी।
राजू कृष्ण शेडबल्कर बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला सुश्री सुष्मिता द्वारा कर्नाटक के मालामारुति पुलिस स्टेशन में अपीलकर्त्ता सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के इर्द-गिर्द घूमता है।
- IPC की कई धाराओं के तहत आरोप
- सुश्री सुष्मिता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्त्ता जो उनके परिवार द्वारा चुना गया एक संभावित दूल्हा था, ने सगाई की बातचीत और विवाह हॉल के लिये 75,000 रुपए के अग्रिम भुगतान के बावजूद एक अन्य महिला से शादी करके उन्हें धोखा दिया।
- अपीलकर्त्ता, उसकी माँ, बहनों और भाइयों सहित आरोपियों ने कार्यवाही को रद्द करने के लिये एक याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि आरोपों में योग्यता की कमी है तथा यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि आरोपी ने IPC के तहत अपराध नहीं किया जैसा कि सुश्री सुष्मिता ने आरोप लगाया था।
- हालाँकि HC ने अपीलकर्त्ता के खिलाफ IPC की धारा 417 के तहत धोखाधड़ी की कार्यवाही को रद्द नहीं किया।
- इसलिये, अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वर्तमान अपीलकर्त्ता के खिलाफ IPC की धारा 417 के तहत भी अपराध कैसे बनाया गया। विवाह प्रस्ताव शुरू करने और फिर प्रस्ताव वांछित अंत तक नहीं पहुँचने के कई कारण हो सकते हैं।
- इसलिये, अभियोजन पक्ष के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं था और इसलिये धारा 417 के तहत कोई अपराध भी नहीं बनता है।
- उच्चतम न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने IPC की धारा 417 के तहत कार्यवाही को रद्द करने से रोक दिया है।
भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी क्या है?
- धोखाधड़ी की परिभाषा:
- IPC की धारा 415 धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिये प्रेरित करता है या सहमति देने के लिये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा या जानबूझकर ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को कुछ भी करने या करने के लिये प्रेरित करता है। यदि उसे धोखा न दिया गया हो तो वह ऐसा नहीं करेगा और जिस कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस धारा के तहत धोखा है।
- धोखाधड़ी की अनिवार्यता:
- धोखा:
- अभियुक्त ने झूठा प्रतिनिधित्व करके या किसी अन्य बेईमान कार्य द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा दिया होगा।
- धोखाधड़ी का इरादा:
- धोखाधड़ी दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के प्रतिधारण के लिये संपत्ति की सहमति देने हेतु प्रेरित करने के लिये की गई होगी या ऐसा कुछ करने या करने से चूकने के लिये किया गया होगा जो वह नहीं करेगा या अगर उसे धोखा न दिया गया हो तो उसे छोड़ने के लिये किया गया होगा।
- धोखे से प्रेरित कार्य या लोप:
- धोखाधड़ी उस व्यक्ति के कारण हुई होगी जिसे या तो संपत्ति वितरित करने, संपत्ति के प्रतिधारण के लिये सहमति देने, या कुछ करने या न करने का निर्देश दिया गया था।
- बेईमान प्रलोभन:
- प्रलोभन बेईमान होना चाहिये। आरोपी ने व्यक्ति को किसी धोखे से प्रेरित किया होगा, ताकि वह उस तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सके जिस तरह से वह अन्यथा कार्य नहीं करता।
- आपराधिक मनःस्थिति की उपस्थिति:
- धोखाधड़ी का कृत्य करते समय आरोपी के मन में दोषी मन या मनःस्थिति रही होगी।
- धोखा:
- धोखाधड़ी की सज़ा:
- IPC की धारा 417 धोखाधड़ी के लिये सज़ा से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धोखाधड़ी करेगा उसे एक साल तक की कैद या ज़ुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
IPC के तहत धोखाधड़ी के ऐतिहासिक मामले क्या हैं?
- हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य (2000):
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिये यह दिखाना ज़रूरी है कि वादा करते समय उसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006):
- मद्रास उच्च न्यायालय (HC) ने कहा कि केवल अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा न दिखाया जाए और इस आरोप के अभाव में कि वादा करते समय अभियुक्त का कोई धोखाधड़ी या बेईमानी इरादा था, कोई "धोखाधड़ी" नहीं है।
- HC ने IPC की धारा 415 के स्पष्टीकरण (F) का हवाला दिया।
- A जानबूझकर Z को इस विश्वास में धोखा देता है कि A का मतलब किसी भी पैसे को चुकाना है जो Z उसे उधार दे सकता है और इस तरह बेईमानी से Z को उसे पैसे उधार देने के लिये प्रेरित करता है A इसे चुकाने का इरादा नहीं रखता है, यानी A धोखा देता है।