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CrPC की धारा 482

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 31-Oct-2023

भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

"CrPC की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका उन आधारों पर सुनवाई योग्य नहीं होगी जो पहली याचिका दायर करने के समय चुनौती के लिये उपलब्ध थी।"

जस्टिस सी. टी. रविकुमार और संजय कुमार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के तहत पहली याचिका दाखिल करते समय उपलब्ध आधारों पर दूसरी याचिका चुनौती के लिये सुनवाई योग्य नहीं होगी।

भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले की पृष्ठभूमि

  • संयुक्त निदेशक, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा थाना कोतवाली, रामपुर के थाना प्रभारी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें स्वच्छता योजना के तहत एकीकृत कम-लागत वाले शौचालयों के निर्माण में संबंधित व्यक्ति द्वारा अनियमितता और सार्वजनिक धन के गबन का आरोप लगाया गया था।
  • प्रासंगिक समय पर परियोजना निदेशक/अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, रामपुर होने के कारण याचिकाकर्त्ता को भी फंसाया गया था।
  • याचिकाकर्त्ता ने CrPC की धारा 482 के तहत अपनी पहली याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की।
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आवेदन का निपटारा कर दिया और याचिकाकर्त्ता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने और मंजूरी आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई ।
  • इसके बाद, याचिकाकर्त्ता ने CrPC की धारा 482 के तहत एक और आवेदन दायर कर आरोप पत्र और संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
  • इसके बाद, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई और न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

  • न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हालाँकि CrPC की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका पर कोई पूर्ण रोक नहीं है, लेकिन ऐसी याचिका तब सुनवाई योग्य नहीं होगी जब पहली बार में ही राहत के लिये स्पष्ट आधार उपलब्ध हों।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि हालाँकि यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई व्यापक नियम नहीं हो सकता कि CrPC की धारा 482 के तहत किसी भी स्थिति में दूसरी याचिका दायर नहीं की जाएगी और यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है जो CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके एक के बाद एक याचिका दायर करने के लिये व्यथित था, हालाँकि ऐसी सभी याचिकाएं पहली बार में भी उपलब्ध थीं।

CrPC की धारा 482

परिचय:

  • यह धारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिये या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिये या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो
  • यह धारा उच्च न्यायालयों को कोई अंतर्निहित शक्ति प्रदान नहीं करती है, और यह केवल इस तथ्य को मान्यता देती है कि उच्च न्यायालयों के पास अंतर्निहित शक्तियाँ हैं।

उद्देश्य:

  • धारा 482 बताती है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब किया जा सकता है
  • इसमें तीन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिनके लिये अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है:
    • इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिये आदेशों को आवश्यक बनाने हेतु
    • किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये
    • न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिये

निर्णयज विधि:

  • सूरज देवी बनाम प्यारे लाल और अन्य (1981) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग ऐसा करने के लिये नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निषिद्ध है।
  • एस.एम.एस. में फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य (2007) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब CrPC की धारा 482 के तहत पहली याचिका कानून में उपलब्ध उपायों, यदि कोई हो, का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई थी, तो उच्च न्यायालय को उसके अंतर्निहित अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। दोबारा याचिका दायर करने पर CrPC की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार और पूर्व न्यायिक सिद्धांत लागू नहीं होगा।
  • विनोद कुमार, आईएएस बनाम भारत संघ और अन्य (2021) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 482 के तहत पिछली याचिका को खारिज करने से तथ्य उचित होने की स्थिति में उसके तहत अगली याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगेगी