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आपराधिक कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69

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 22-Nov-2023

मोतुरु नलिनी कंठ बनाम गैनेडी कालीप्रसाद मामला:

"IEA की धारा 69 के तहत केवल एक यादृच्छिक साक्षी, जिसने अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है, की जाँच करना पर्याप्त नहीं है।"

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और संजय कुमार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act- IEA) की धारा 69 के प्रयोजनों के लिये केवल एक यादृच्छिक साक्षी, जो यह दावा करता है कि उसने अनुप्रमाणक साक्षी को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है, की जाँच करना पर्याप्त नहीं है ।

  • उपरोक्त टिप्पणी मोतुरु नलिनी कंठ बनाम गेनेडी कालीप्रसाद के मामले में की गई थी।

मोतुरु नलिनी कंठ बनाम गेनेडी कालीप्रसाद मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • इस मामले में नलिनी कंठ (अपीलकर्त्ता) ने दावा किया कि उसे 70 वर्षीय महिला वेंकुबायम्मा ने गोद लिया था, जब वह 1 वर्ष से कम उम्र का था।
  • अपीलकर्त्ता ने दावा किया कि उसने उसे 20 अप्रैल, 1982 के एक पंजीकृत दत्तक विलेख द्वारा गोद लिया गया था।
    • अपीलकर्त्ता का दावा है कि 3 मई, 1982 की एक पंजीकृत वसीयत के तहत, वेंकुबायम्मा ने अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी थी।
  • अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी दावा किया गया था कि वेंकुबयम्मा ने अपने पोते कालीप्रसाद के पक्ष में 26 मई, 1981 को निष्पादित अपनी पिछली वसीयत रद्द कर दी थी।
  • अपीलकर्त्ता ने वेंकुबायम्मा की संपत्तियों के संबंध में घोषणात्मक और परिणामी राहत प्राप्त करने के लिये मुकदमा दायर किया।
    • यह मुकदमा कालीप्रसाद द्वारा दर्ज कराया गया था।
  • विद्वत प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश, श्रीकाकुलम ने अपीलकर्त्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
    • हालाँकि अपील में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के खिलाफ फैसला सुनाया और कालीप्रसाद द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
  • इसके बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक और अपील दायर की गई।
    • अपील को खारिज़ करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश HC के फैसले की पुष्टि की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि IEA की धारा 69 के तहत वसीयत की वास्तविकता को सिद्ध करने के उद्देश्य से केवल एक यादृच्छिक गवाह, जो यह दावा करता है कि उसने अनुप्रमाणक साक्षी को वसीयत में हस्ताक्षर करते हुए देखा था, की जाँच करना पर्याप्त नहीं है।
  • वसीयत को अनुप्रमाणित करने वाले कम से कम एक गवाह से पूछताछ पर ज़ोर देने का मूल उद्देश्य और विकल्प पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, अगर इस तरह की आवश्यकता को केवल एक यादृच्छिक गवाह से यह बयान लेने तक सीमित छोड़ दिया जाता है कि उसने अनुप्रमाणक साक्षी को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था।

IEA की धारा 69 क्या है?

  • परिचय:
    • यह अनुभाग किसी दस्तावेज़ की अनुप्रमाणिकता साबित करने से संबंधित है जहाँ कोई अनुप्रमाणक साक्षी नहीं मिलता है।
    • इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा कोई अनुप्रमाणक साक्षी नहीं मिल पाता है, या दस्तावेज़ यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होने का दावा करता है, तो यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि एक अनुप्रमाणक साक्षी का सत्यापन कम से कम उसकी लिखावट में हो और दस्तावेज़ निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में हैं।
  • निर्णयज विधि:
    • एल.आर.एस. और अन्य बनाम एस.एम. रंजन बाला दासी एवं अन्य (2023) द्वारा आशुतोष सामंत (मृत) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ साक्षी की मृत्यु हो गई या वह नहीं मिल सके, वहाँ वसीयत का प्रतिपादक असहाय नहीं है, क्योंकि इसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 लागू होगी।