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सिविल कानून
सिविल मामलों में त्वरित सुनवाई
« »24-Oct-2023
यशपाल जैन बनाम सुशीला देवा तथा अन्य उच्चतम न्यायालय ने देश में लंबित मामलों के बारे में महत्त्वपूर्ण आशंका व्यक्त करते हुए लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किये हैं। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों हैं?
उच्चतम न्यायालय (SC) ने देश में लंबित मामलों के बारे में महत्त्वपूर्ण आशंकाएँ व्यक्त की हैं और बाद में यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी और अन्य के मामले में इन मामलों के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किये हैं।
यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- वर्तमान मुकदमा मंगल सिंह (प्रथम प्रतिवादी) द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख की घोषणा करने के लिये राहत प्रदान करने के लिये वर्ष 1982 में संस्थित किया गया था।
- एकमात्र वादी (उर्मिला देवी) की 2007 में मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मनोज कुमार जैन ने वर्ष 1999 में बनाई गई वसीयत पर विश्वास करके स्वयं के वसीयतदार होने का दावा करते हुए उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिये एक आवेदन दायर किया।
- उन्होंने एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें कहा गया था कि श्री यशपाल जैन (अपीलकर्त्ता) उक्त पंजीकृत वसीयत के गवाह थे।
- उक्त आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।
- उक्त आदेश से व्यथित होकर, पहले प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी ने जिला न्यायाधीश के समक्ष एक सिविल पुनरीक्षण दायर किया, जिसकी अनुमति विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के आदेश को रद्द करके दी गई।
- यशपाल जैन ने, उर्मिला देवी के दत्तक पुत्र होने के नाते, तत्पश्चात मनोज कुमार जैन के स्थान पर कानूनी उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिये एक आवेदन दायर किया।
- विचारण न्यायालय ने यशपाल जैन को दिवंगत उर्मिला देवी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने वाले आवेदन को स्वीकार कर लिया।
- मंगल सिंह के विधिक प्रतिनिधियों ने जिला न्यायाधीश के समक्ष सिविल पुनरीक्षण दायर किया, जिन्होंने विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।
- उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय (HC) में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अनुमति दे दी गई थी, जिससे मूल आदेश को बहाल किया गया था जिसमें मनोज जैन को स्वर्गीय उर्मिला देवी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया था।
- इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि यह मामला बताई गई दिनांक की वसीयत से संबंधित है और मुकदमे के इतने वर्षों के बाद भी इस मामले के पक्षकार अभी भी अंधेरे में हैं और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एकमात्र वादी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसे रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिये ।
- न्यायालय ने आगे कहा कि यह स्थिति एक कालातीत उदाहरण के रूप में कार्य करती है और इस बात का प्रतिबिंब है कि कानूनी मामलों में शामिल व्यक्ति कानूनी कार्यवाही में अत्यधिक देरी के कारण न्यायिक प्रणाली में विश्वास कैसे खो सकते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज़ कर दिया और सिविल मामलों के त्वरित निपटान के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये:
- जिला और तालुका स्तरों पर सभी न्यायालय सीपीसी के आदेश V नियम (2) के तहत निर्धारित समयबद्ध तरीके से समन का उचित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे और इसकी निगरानी प्रधान जिला न्यायाधीशों द्वारा की जायेगी और आँकड़ों का मिलान करने के बाद वे इसे उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष विचार और निगरानी के लिये प्रस्तुत करने के लिये अग्रेषित करेंगे।
- जिला और तालुका स्तर पर सभी न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि लिखित विवरण निर्धारित सीमा के भीतर अर्थात् आदेश VIII नियम 1 के तहत निर्धारित और अधिमानतः 30 दिनों के भीतर दायर किया जाये और लिखित रूप में कारण बताएँ कि सीपीसी के आदेश VIII के उप-नियम (1) के परंतुक के तहत समय सीमा को 30 दिनों से आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है।
- जिलों और तालुकों में सभी न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि दलीलें पूरी होने के बाद, पक्षों को आदेश X में बताए गए दिन पर पेश होने और स्वीकृतियों और अस्वीकृतियों को रिकॉर्ड करने के लिये बुलाया जाना चाहिये और न्यायालय वाद के पक्षों को धारा 89 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किये अनुसार न्यायालय के बाहर निपटान के किसी भी तरीके का चयन करने का निर्देश देगा और पक्षों के विकल्प पर तय करेगा। ऐसे मंच या प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तारीख और यदि पक्षकार निपटान के किसी एक तरीके का चयन करते हैं तो उन्हें निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होने के निर्देश जारी किये जाएँगे और पक्षकार ऐसे निर्दिष्ट स्थान और समय पर बिना किसी और सूचना के ऐसे प्राधिकारी/मंच के समक्ष उपस्थित होंगे और संदर्भ आदेश में यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि विचारण निर्धारित दो महीने की अवधि से परे निर्धारित किया गया है। पहले यह स्पष्ट किया गया था कि एडीआर के फलदायी नहीं होने की स्थिति में, विचारण अगले दिन शुरू होगा और दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ेगा।
- धारा 89 (1) के तहत निर्धारित विवाद के समाधान के लिये एडीआर का विकल्प चुनने में पक्षों के विफल होने की स्थिति में, न्यायालय को एक सप्ताह के भीतर इसके निर्धारण के लिये मुद्दों को तैयार करना चाहिये , अधिमानतः, खुले न्यायालय में।
- मुकदमे की तारीख तय करना पक्षकारों की ओर से पेश हुए वकीलों के परामर्श से किया जायेगा ताकि वे अपने कैलेंडर को समायोजित कर सकें। एक बार जब विचारण की तारीख तय हो जाती है, तो विचारण को दिन-प्रतिदिन के आधार पर यथासंभव तदनुसार आगे बढ़ना चाहिये ।
- जिला और तालुका न्यायालयों के विद्वान विचारण न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो डायरी बनाएँगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विचारण के लिये किसी भी दिन केवल उतने ही मामले रखे जाएँ जिनको निपटाया जा सके और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी की जा सके ताकि मामलों में अत्यधिकता से बचा जा सके और इसके अनुक्रम के परिणामस्वरूप स्थगन की मांग की जायेगी और इस प्रकार हितधारकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
- पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को आदेश XI और आदेश XII के उपबंधों के बारे में जानकारी दी जा सकती है ताकि विवाद की संभावनाओं को कम किया जा सके और यह बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे आवधिक पुनश्चर्या कार्यक्रम अधिमानतः वर्चुअल मोड द्वारा आयोजित करें।
- विचारण न्यायालय आदेश XVII के नियम 1 के उपबंधों का निष्ठापूर्वक, सावधानीपूर्वक और बिना किसी देरी के अनुपालन करेंगे और एक बार विचारण शुरू हो जाने के बाद यह नियम (2) के परंतुक के तहत विचार किये गए अनुसार दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ेगा।
- न्यायालय लागत के भुगतान के उपबंधों को सार्थक प्रभाव देंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमेबाजी में विलंब के लिये कोई स्थगन नहीं मांगा जाये और इस तरह के स्थगन की स्थिति में विरोधी पक्ष को उचित रूप से मुआवजा दिया जाये।
- मुकदमे के समापन पर मौखिक दलीलों को तुरंत और लगातार सुना जायेगा और सीपीसी के आदेश XX के तहत निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय सुनाया जायेगा।
- प्रत्येक न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक लंबित मामलों से संबंधित आँकड़े प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा महीने में एक बार प्रधान जिला न्यायाधीश को अग्रेषित किये जाएँगे, जो (प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश) इनका मिलान करेंगे और इसे संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा गठित समीक्षा समिति को अग्रेषित करेंगे ताकि वह आगे के कदम उठा सके।
- संबंधित राज्यों के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार गठित समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे सुधारात्मक उपाय करने का निदेश देगी जो उपयुक्त समझे जाएँ और पुराने मामलों (अधिमानतः जो 05 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं) की निरंतर निगरानी भी करेगी।
विधिक प्रतिनिधित्व क्या होता है?
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 2(11) विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है। "विधिक प्रतिनिधि” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की सम्पदा से दखलंदाजी करता है और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में बाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में बाद लाया जाता है वहां वह व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जिसे वह सम्पदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है।
- आंध्रा बैंक लिमिटेड बनाम आर. श्रीनिवासन और अन्य मामले में (1962) सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधिक प्रतिनिधि कानून में "मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति" है।
त्वरित सुनवाई क्या है?
- "त्वरित सुनवाई का अधिकार" की अवधारणा न्यायपालिका की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिये शीघ्र मामले के समाधान पर केंद्रित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मामलों का समय पर निपटारा कर समाज में न्याय की भावना पैदा करना है।
- त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21: यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, और भारतीय न्यायालयों ने इसकी व्याख्या त्वरित सुनवाई के अधिकार को शामिल करने के लिये की है।
- अनुच्छेद 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।
- शीघ्र सुनवाई की प्रक्रिया में सहायता के लिये सीपीसी के आदेश 17 नियम 1 में उल्लेख है कि अदालत को 3 से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।
- आदेश 17 नियम 1 - न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा— (1) यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएँगे पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और बाद की सुनवाई को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा :
- परन्तु ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जायेगा।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 309 में यह भी आवश्यक है कि आपराधिक मुकदमे यथासंभव शीघ्रता से चलाए जाएँ, और यह कदम अदालत को देरी को रोकने और मुकदमे में तेजी लाने के लिये आदेश देने की शक्ति देता है।
- त्वरित सुनवाई एक निष्पक्ष सुनवाई भी होनी चाहिये ।