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सांविधानिक विधि

राज्य की अनुसूचित जाति सूची में परिवर्द्धन करने की शक्ति

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 16-Jul-2024

डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

“उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति सूची में परिवर्द्धन करने के प्रयास को निरस्त कर दिया, कहा कि राज्यों के पास अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अधिकार नहीं है”।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं प्रशांत कुमार मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में बिहार सरकार के वर्ष 2015 के प्रस्ताव को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत प्राधिकार की कमी का हवाला देते हुए, अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची से "तांती/तंतवा" समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में विलय करने को अवैध करार दिया है।

  • न्यायालय ने राज्य की कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए उसकी आलोचना की तथा निर्देश दिया कि प्रस्ताव के अंतर्गत की गई नियुक्तियों को अनुसूचित जाति कोटे में वापस कर दिया जाए।
  • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी बदलाव के लिये संसदीय विधि की आवश्यकता होती है, न कि कार्यकारी आदेश की।

डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्ष 1950 में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में बिहार में 'पान' को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
  • वर्ष 1956 में इसे 'पान या स्ववासी' नाम दिया गया।
  • वर्ष 2002 में इसे और अधिक लोकप्रिय बनाकर 'पान, सवासी, पनार' कर दिया गया।
  • बिहार सरकार ने वर्ष 1992 में 'तांती/तंतवा' को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया।
  • वर्ष 2011 में बिहार ने केंद्र सरकार से 'तांती/तंतवा' को अनुसूचित जाति की सूची में 'पान, सवासी, पनार' के पर्याय के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की थी।
  • केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में इस अनुशंसा को स्वीकृति नहीं दी तथा बिहार से आगे का औचित्य पूछा।
  • 1 जुलाई 2015 को, केंद्रीय अनुमोदन के बिना, बिहार ने एक अधिसूचना जारी की:
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची से 'तांती-तंतवा' को हटाया जाए।
    • अनुसूचित जाति की सूची में 'तांती/तंतवा' को 'पान/सवासी' के साथ मिलाया जाए।
  • इस अधिसूचना को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने अप्रैल 2017 में इसकी वैधता को यथावत् रखा।
  • वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध था, जिसमें तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार के पास संसदीय अनुमोदन के बिना अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • बिहार सरकार के वर्ष 2015 के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया गया, जिसमें "तांती/तंतवा" को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया था।
    • न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूचियों को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है।
    • केवल संसद के पास अधिनियमित विधि के माध्यम से अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन, जोड़ने, हटाने या परिवर्द्धित करने की शक्ति है।
  • न्यायालय ने राज्य की कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण एवं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना।
  • न्यायालय ने राज्य की आलोचना की कि वह अनुसूचित जाति के वैध सदस्यों को उनके लाभ से वंचित करके उन्हें अयोग्य समुदाय तक पहुँचा रहा है।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा केवल अत्यंत पिछड़े वर्गों पर लागू होती हैं, अनुसूचित जातियों पर नहीं।
    • नियुक्तियों को अवैध पाए जाने के बावजूद, न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभार्थियों को दण्डित करने से बचने के लिये उन्हें अमान्य नहीं किया।
    • न्यायालय ने निर्देश दिया कि वर्ष 2015 से "तांती/तंतवा" समुदाय के सदस्यों द्वारा भरे गए अनुसूचित जाति कोटा पदों को अनुसूचित जाति श्रेणी में वापस कर दिया जाए।
    • न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रभावित "तांती/तंतवा" समुदाय के सदस्यों को उनकी मूल अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में समायोजित किया जाए।

  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 क्या है?

  • परिचय:
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के विनिर्देशन से संबंधित है।
    • यह राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिये कुछ जातियों, नस्लों या जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
    • यह केवल संसद को अधिनियमित विधि के माध्यम से राष्ट्रपति की अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित (शामिल या बहिष्कृत) करने का अधिकार देता है।
    • यह बाद की अधिसूचनाओं द्वारा राष्ट्रपति की अधिसूचना में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिवर्तन केवल संसदीय विधि के माध्यम से ही किये जा सकते हैं।
    • इस प्रकार यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों की सूची की पहचान करने एवं उसमें संशोधन करने के लिये एक संवैधानिक तंत्र स्थापित करता है तथा इस शक्ति को राष्ट्रीय सरकार के पास केंद्रीकृत करता है, ताकि इसमें एकरूपता बनी रहे और स्वैच्छिक परिवर्द्धन को रोका जा सके।
  • विधिक प्रावधान:
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित है।
    • इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ उसके राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जातियाँ माना जाएगा।
    • उप अनुच्छेद (2) के अनुसार संसदीय विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या समूह को सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से निकाल सकेगी, किंतु जैसा पूर्वोक्त है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
  • प्रक्रिया:
    • राज्य सरकार आमतौर पर किसी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने या बाहर करने का प्रस्ताव शुरू करती है।
    • इसके बाद यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाता है।
    • मूल्यांकन के बाद, यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो प्रस्ताव को स्वीकृति के लिये भारत के महापंजीयक को भेजा जाता है।
    • एक बार स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उनकी अनुशंसा के; लिये भेजा जाता है।
    • अंत में, सूची में संशोधन के लिये संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

निर्णयज विधियाँ:

  • महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद (2001): उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित जातियों को ही अनुसूचित जाति माना जा सकता है। राज्य सरकारें इस सूची का विस्तार नहीं कर सकतीं।
  • ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004): न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण असंवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 341 सभी अनुसूचित जातियों को एक ही समरूप समूह मानता है।
  • बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड (2018): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा पाने का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में उस विशेष राज्य के लिये निर्दिष्ट जाति से संबंधित होना चाहिये।
  • पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य, (2024): पीठ ने तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
    • पीठ ने यह भी कहा कि इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1992) मामले में पृष्ठ 725 पर उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि क्रीमी लेयर की चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।
    • न्यायालय ने कहा कि उक्त विधि के माध्यम से राज्य ने आरक्षण एवं नियुक्तियों के प्रयोजनों के लिये राष्ट्रपति अधिसूचना में निर्दिष्ट समरूप समूह को पुनः समूहीकृत करने का प्रयास किया है।