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सिविल कानून
गर्भ का समापन
« »29-Dec-2023
अश्वथी सुरेंद्रन बनाम भारत संघ "गर्भ के चिकित्सीय समापन की मांग केवल उन मामलों में की जा सकती है, जहाँ भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएँ हों, जिसका निदान सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया हो।" न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में अश्वथी सुरेंद्रन बनाम भारत संघ के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि गर्भ के चिकित्सीय समापन की मांग केवल उन मामलों में की जा सकती है, जहाँ भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएँ हों, जिसका निदान सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया हो।
अश्वथी सुरेंद्रन बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, याचिकाकर्त्ता पत्नी व पति हैं, और उन्हें आशंका है कि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण कुछ गंभीर असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है।
- गर्भ के समापन करने के लिये याचिकाकर्त्ताओं द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई।
- उन्होंने दावा किया कि भ्रूण में द्विपक्षीय रूप से बढ़े हुए इकोजेनिक गुर्दे हैं, दोनों में सूक्ष्म सिस्ट की उपस्थिति है और यह गंभीर असामान्यताओं के साथ पैदा होगा।
- इस प्रकार न्यायालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, एर्नाकुलम द्वारा गठित ज़िला मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि गर्भावस्था को जारी रखा जा सकता है क्योंकि कोई घातक भ्रूण विषमता नहीं थी और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन बच्चे के जन्म के बाद ही किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय ने बिना किसी अगले आदेश के रिट याचिका बंद कर दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि वैधानिक रूप से, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (MTP अधिनियम) की धारा 3(2)(b) के आदेश के तहत, केवल ऐसे मामलों में जहाँ भ्रूण में सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई पर्याप्त असामान्यताएँ हैं, गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की जा सकती है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि, निस्संदेह की राय निर्णायक है कि भ्रूण अच्छी अवस्था में है। हालाँकि गुर्दे की असामान्यता के साथ पैदा हो सकता है। हालाँकि, हल्के से गंभीर तक के पैमाने के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। इसलिये आपत्तिजनक रूप से यह ऐसा मामला नहीं है, जहाँ यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। खासकर जब भ्रूण 30 सप्ताह का गर्भ प्राप्त कर चुका हो।
इसमें कौन-से प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
MTP अधिनियम, 1971:
परिचय:
- MTP अधिनियम 1 अप्रैल, 1972 को लागू हुआ।
- MTP अधिनियम, 1971 और वर्ष 2003 के इसके नियम अविवाहित महिलाओं को, जो 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच की गर्भवती हैं, पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों की सहायता से गर्भपात कराने से रोकते हैं।
- इस अधिनियम को वर्ष 2020 में अधिक व्यापक रूप से अद्यतित किया गया और संशोधित कानून निम्नलिखित संशोधनों के साथ सितंबर 2021 में प्रभावी हो गया।
- MTP अधिनियम, 1971 के तहत अधिकतम गर्भकालीन आयु जिस पर एक महिला चिकित्सीय गर्भपात करा सकती है, को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।
- गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक MTP तक पहुँचने के लिये एक योग्य चिकित्सा पेशेवर की राय महत्त्वपूर्ण हो सकती है और 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता होगी।
- दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेने के बाद, नीचे दी गई शर्तों के तहत गर्भावस्था को 24 सप्ताह की गर्भकालीन आयु तक समाप्त किया जा सकता है:
- यदि महिला या तो यौन उत्पीड़न या बलात्कार की उत्तरजीवी है;
- यदि वह अवयस्क है;
- यदि चल रही गर्भावस्था के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है (विधवा या तलाक के कारण);
- यदि वह बड़ी शारीरिक अक्षमताओं से पीड़ित है या वह मानसिक रूप से बीमार है;
- बच्चे के जीवन के साथ असंगत भ्रूण विकृति या गंभीर रूप से विकलांग बच्चे के जन्म की संभावना के आधार पर गर्भ का समापन;
- यदि महिला किसी मानवीय परिवेश या आपदा में स्थित है या सरकार द्वारा घोषित आपातकाल में फँसी हुई है।
- उन मामलों में भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पर गर्भपात किया जाता है जहाँ गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो गई हो।
- MTP अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में स्थापित चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड को इस प्रकार के गर्भपात की अनुमति देनी होगी।
MTP अधिनियम की धारा 3(2)(b):
इस धारा में कहा गया है कि जहाँ गर्भ बारह सप्ताह से अधिक का हो किंतु बीस सप्ताह से अधिक का न हो, वहाँ यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों ने सद्भावपूर्वक यह राय कायम की हो कि-
(i) गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की जोखिम होगी; या
(ii) इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो, तो वह गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिक्तिसा-व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
निर्णयज विधि:
- एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2022) में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया कि सहमति से बनाए गए संबंध से उत्पन्न 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भावस्था के गर्भपात की मांग करने में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिये। इसमें कहा गया है कि सभी महिलाएँ सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं।