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सिविल कानून

समय-वर्जित वाद

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 28-May-2024

एस. शिवराज रेड्डी (मृत) बनाम रघुराज रेड्डी एवं अन्य

"जो वाद, निर्धारित परिसीमा अवधि से अधिक हो गया है, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिये, भले ही परिसीमा का उल्लेख नहीं किया गया हो”।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई एवं संदीप मेहता

स्रोत:  उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?    

हाल के एक निर्णय में, एस. शिवराज रेड्डी (मृत) बनाम रघुराज रेड्डी एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने वाद दायर करने के लिये निर्धारित परिसीमा अवधि का पालन करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया है, भले ही परिसीमा का उल्लेख प्रारंभ में नहीं किया गया हो।

  • यह मामला परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के महत्त्व को रेखांकित करता है तथा भागीदारी विघटन एवं खातों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित मामलों में समय पर विधिक कार्यवाही की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

एस. शिवराज रेड्डी (मृत) बनाम रघुराज रेड्डी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? भागीदारी फर्म "मेसर्स शिवराज रेड्डी एंड ब्रदर्स" का गठन 15 अगस्त 1978 को किया गया था, जो सरकार एवं नगर पालिकाओं के साथ निर्माण क्षेत्र के संविदा में संलिप्त थी।

  • एस. रघुराज रेड्डी ने फर्म एवं खातों को भंग करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।
  • ट्रायल कोर्ट ने एस. रघुराज रेड्डी के पक्ष में निर्णय दिया तथा वर्ष 1979 से 1998 तक के खातों को भंग करने का आदेश दिया।
  • मेसर्स शिवराज रेड्डी एंड ब्रदर्स एवं अन्य, 1984 में एक भागीदार की मृत्यु के कारण परिसीमा का दलील देते हुए उच्च न्यायालय में अपील की गई, एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर अपील की अनुमति दी कि आवेदन परिसीमा के कारण वर्जित था, क्योंकि मौजूदा भागीदारी फर्म में एक भागीदार श्री एम. बलराज रेड्डी की मृत्यु वर्ष 1984 में हो गई थी, इसलिये भागीदार की मृत्यु पर फर्म तुरंत भंग हो गई। चूँकि मूल वाद वर्ष 1996 में दायर किया गया था, इसलिये इसे परिसीमा के उल्लंघन के कारण रोक दिया गया था।
  • एस. रघुराज रेड्डी ने उच्चतम न्यायालय, खण्ड पीठ में अपील की तथा तर्क दिया कि परिसीमा याचिका प्रारंभ में नहीं उठाई गई थी।
  • न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को बहाल कर दिया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने वी. एम. सालगावकर एवं ब्रदर्स बनाम मोर्मुगाव बंदरगाह के न्यासी बोर्ड एवं अन्य (2005) के मामले पर विश्वास किया तथा इस मामले को प्रस्तुत करने के लिये:
    • इस बात पर ज़ोर दिया गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, न्यायालय को निर्दिष्ट परिसीमा अवधि के बाद दायर किसी भी वाद को खारिज कर देना चाहिये, भले ही परिसीमा का मुद्दा बचाव के रूप में नहीं उठाया गया हो।
    • लेन-देन चुकाने के लिये वाद दायर करने की परिसीमा अवधि भागीदारी विघटन की तिथि से तीन वर्ष है।
    • वर्तमान मामले में, फर्म श्री एम. बलराज रेड्डी (मृत भागीदार) की मृत्यु के कारण वर्ष 1984 में भंग हो गई तथा इस प्रकार, वाद उस घटना से केवल तीन वर्ष की अवधि के अंदर ही शुरू किया जा सकता था।
    • निर्विवाद रूप से, वाद वर्ष 1996 में दायर किया गया था तथा स्पष्ट रूप से समय-वर्जित वाद था।
    • भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 42(c) में कहा गया है कि भागीदार की मृत्यु पर भागीदारी फर्म स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
    • परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत समय-वर्जित वाद पर विचार करने के लिये एक विशिष्ट रोक के लागू होने के कारण परिसीमा अवधि से परे दायर कोई भी वाद विचारण योग्य नहीं होगा।

समय वर्जित परिसीमा अधिनियम क्या है?

  • परिसीमा के विधि की जड़ें "इंटरेस्ट रिपब्लिक यूट सिट फिनिस लिटियम" विधिक सूत्र में मिलती हैं, जिसका अर्थ है कि समग्र रूप से राज्य के हित में मुकदमेबाज़ी और विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट की एक सीमा होनी चाहिये, जिसका अर्थ है कि विधि केवल उनकी सहायता करेगा, जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, न कि उनकी जो अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं।
  • परिसीमा अधिनियम, 1963 वाद, अपील या आवेदन दाखिल करने के लिये परिसीमा की विभिन्न अवधि निर्धारित करता है।
  • परिसीमा अधिनियम में, "समय-वर्जित" दावा एक विधिक कार्यवाही को संदर्भित करता है, जिसे न्यायालय में नहीं आवेदन किया जा सकता है क्योंकि यह परिसीमाओं के प्रासंगिक विधि द्वारा निर्धारित समय-सीमा को पार कर चुका है।
  • एक बार विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद, दावा कालातीत हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वादी उस मामले के लिये न्यायिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार खो देता है।
  • परिसीमा अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानित सामान्य नियम के अनुसार यदि कोई वाद, अपील या आवेदन निर्धारित समय की समाप्ति के बाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो न्यायालय ऐसे वाद, अपील या आवेदन को कालबाधित मानकर खारिज कर देगी।

धारा 3 के अंतर्गत परिसीमा की बाधा क्या है?

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि कोई भी वाद, अपील या आवेदन परिसीमा अधिनियम में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि के अंदर किया जाना चाहिये।

  • यदि कोई वाद, अपील या आवेदन परिसीमा की निर्धारित अवधि से परे किया जाता है, तो यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे वाद पर आगे न बढ़े, भले ही परिसीमा की याचिका बचाव के रूप में स्थापित की गई हो या नहीं।
  • धारा 3 के प्रावधान अनिवार्य हैं तथा न्यायालय परिसीमा के प्रश्न पर स्वत: संज्ञान ले सकता है।
  • यह प्रश्न कि क्या कोई वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है, का निर्णय उन तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिये जो वादपत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर उपस्थित या प्रस्तुत थे। यह एक महत्त्वपूर्ण धारा है जिस पर संपूर्ण परिसीमा अधिनियम अपनी प्रभावकारिता के लिये निर्भर करता है।
  • धारा 3 का प्रभाव न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित करना नहीं है। इसलिये, निर्धारित अवधि के बाद दायर किये गए वाद को अनुमति देने वाला न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार के अभाव में दूषित नहीं है। कालबाधित वाद में पारित डिक्री अमान्य नहीं है।

समय-वर्जित वाद से संबंधित प्रमुख निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

  • क्राफ्ट सेंटर बनाम कोंचेरी कॉयर फैक्ट्रीज़ (1990):
    • केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि वादी का कर्त्तव्य न्यायालय को यह विश्वास दिलाना है कि उसका वाद परिसीमा के अंदर है।
    • यदि यह परिसीमा की अवधि से परे है तथा वादी परिसीमा से बचने के लिये संस्वीकृतियों पर निर्भर करता है, तो मना किये जाने पर उसे दलील देनी होगी या उन्हें सिद्ध करना होगा।
    • न्यायालय ने आगे कहा कि, धारा 3 का प्रावधान पूर्ण एवं अनिवार्य है तथा यदि कोई वाद समय वर्जित है, तो अपीलीय चरण में भी वाद खारिज करना न्यायालय का कर्त्तव्य है, भले ही परिसीमा का विषय का तर्क न दिया गया हो।
  • पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा (1992):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परिसीमा के नियम पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने के लिये नहीं हैं। धारा 3 केवल उपचार पर रोक लगाती है, लेकिन उस अधिकार को नष्ट नहीं करती है जिससे उपचार संबंधित है।