भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्षी
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्षी

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 26-Dec-2023

शौकीन बनाम हरियाणा राज्य

"जहाँ अभियोजन पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, वहाँ शिकायतकर्त्ता के बयान पर, जिरह के दौरान उसके विरोध करने के बावजूद, उस पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है।"

न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और गुरबीर सिंह

स्रोत: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और गुरबीर सिंह ने कहा है कि जहाँ अभियोजन पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, वहाँ शिकायतकर्त्ता के बयान पर, जिरह के दौरान उसके विरोध करने के बावजूद, उस पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है।

  • पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय शौकीन बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिया।

शौकीन बनाम हरियाणा राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • शिकायतकर्त्ता के बयान की पुष्टि के लिये अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की निशानदेही पर अपराध के हथियार की बरामदगी के तथ्य और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट पर भरोसा किया।
  • अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त (शौकीन) ने वर्ष 2016 में एक पार्टी में पीड़ित लड़की के पिता के साथ विवाद के बाद उसके सिर पर गोलियाँ चलाई थीं।
  • अपने मुख्य परीक्षण में मृतक लड़की के पिता ने कहा था कि अभियुक्त शौकीन ने उसकी बेटी पर गोलियाँ चलाई थीं और उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया था। हालाँकि 7 महीने की जिरह के बाद शिकायतकर्ता अपने बयान से मुकर गया।
  • कथित तौर पर बरामद देशी पिस्तौल की बैलिस्टिक जाँच से संबंधित FSL रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, लेकिन अभियुक्त के वकील ने कहा कि FSL की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलकर्त्ता को विशेषज्ञ से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।
  • न्यायालय ने कहा, अभियोजन पक्ष के साक्षी-4 (शिकायतकर्त्ता) की गवाही पर गौर करने पर, यह अजेय है कि मुख्य परीक्षा में उसने अभियोजन की कहानी का पूरी तरह से समर्थन किया था, लेकिन जिरह में, उसने पूर्वपरिवर्तन का रास्ता अपनाया था।
  • घटना के तुरंत बाद जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए एक प्रकटीकरण बयान दिया और अपने चाचा के घर के पास एक चारा रखने के कमरे में देशी पिस्तौल छुपाने के संबंध में बताया।
  • अभियुक्त ने अपने प्रकटीकरण के बयान को आगे बढ़ाते हुए पुलिस पार्टी को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने पिस्तौल छिपाकर रखी थी और उसे एक लाइव कार्ट्रिज और एक खाली कारतूस के साथ बरामद कराया।
  • शिकायतकर्त्ता के मुख्य परीक्षण पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि उसने पहली बार में लगातार कहा था कि अभियुक्त ने उसकी बेटी के माथे पर देशी पिस्तौल से गोली चलाई थी। पीठ ने कहा कि उक्त वर्णन की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्यों से भी होती है।
  • नतीजतन, याचिका खारिज़ कर दी गई।

न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?

  • इन परिस्थितियों में जहाँ अभियोजन पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, शिकायतकर्त्ता के बयान पर, जिरह के दौरान उसके विरोध करने के बावजूद, सुरक्षित रूप से विश्वास किया जा सकता है।
  • यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जहाँ मुख्य परीक्षा दर्ज होने के बाद जिरह दर्ज करने में 7 महीने की अत्यधिक देरी के दौरान अभियुक्त शिकायतकर्त्ता पर जीत हासिल करने में सफल रहा था।

'साक्षी' क्या है?

  • परिचय:
    • साक्षी वह व्यक्ति होता है जिसने किसी घटना को घटित होते हुए व्यक्तिगत रूप से देखा हो। वह घटना कोई अपराध या दुर्घटना या कुछ भी हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118-134 इस बारे में बात करती है कि साक्षी के रूप में कौन गवाही दे सकता है, कोई कैसे गवाही दे सकता है, किन बयानों को गवाही माना जाएगा, इत्यादि।
    • IEA, 1882 की धारा 118 के अनुसार, एक सक्षम गवाह वह है जिसके पास न्यायालय द्वारा उससे पूछे गए सवालों को समझने की क्षमता और योग्यता है। यदि उसमें प्रश्नों की समझ और तर्कसंगत उत्तर देने की क्षमता है तो वह सक्षम गवाह है।
    • कोई भी व्यक्ति साक्षी हो सकता है। साक्षी कौन हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
    • कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, बच्चा या वृद्ध, साक्षी हो सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रश्नों को नहीं समझता है और तर्कसंगत रूप से उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो वह सक्षम गवाह नहीं है।