Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है










होम / करेंट अफेयर्स

सिविल कानून

सीपीसी की धारा 19 के तहत दोषपूर्ण कृत्य

    «    »
 25-Oct-2023

नसीमा बीवी बनाम अमीर शाहुल

"सीपीसी की धारा 19 के तहत किये गए दोषपूर्ण कृत्य और उसके प्रभाव दोनों शामिल हैं"।

न्यायाधीश बसंत बालाजी

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नसीमा बीवी बनाम अमीर शाहुल के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 19 के तहत किया गया दोषपूर्ण कृत्य और उसके प्रभाव दोनों शामिल हैं।

नसीमा बीवी बनाम अमीर शाहुल मामले की पृष्ठभूमि

  • वादी मृतक निसामोल की माँ है, जिनकी मृत्यु 2 जून, 2001 को नई दिल्ली में प्रतिवादी 1 और 2 के आवास पर हुई थी।
  • मृतक निसामोल परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था।
  • प्रतिवादी 2000 में दाई के रूप में कार्य करने के लिये निसामोल को दिल्ली ले गए।
  • वर्ष 2001 में, प्रतिवादी ने वादी को सूचित किया कि निसामोल की मृत्यु रक्त कैंसर के कारण हुई थी।
  • वादी ने अपनी बेटी की मृत्यु के मुआवज़े के लिये मुकदमा दायर किया।
  • उप-न्यायालय, नेदुमंगड में, प्रतिवादियों से ब्याज सहित 3,00,000 रुपये के मुआवज़े के लिये सीपीसी की धारा 19 के तहत एक मुकदमा दायर किया गया।
  • उप-न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है और इसलिये वादपत्र वापस कर दिया गया।
  • इस आदेश से व्यथित होकर, केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है।
  • उच्च न्यायालय ने कहा कि उप-न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • न्यायाधीश बसंत बालाजी ने कहा कि सीपीसी की धारा 19 के तहत किये गए दोषपूर्ण कृत्य की व्यापक व्याख्या के अनुसार, केरल में किसी उप-न्यायालय के पास दिल्ली में की गई दोषपूर्णता के मुआवज़े के लिये मुकदमा चलाने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, केरल क्षेत्राधिकार में दोषपूर्ण प्रभाव को स्थापित करना उचित है, जहाँ वादी रहता था।
  • न्यायालय ने यह भी माना कि दोषपूर्ण कृत्य के लिये मुआवज़े के मुकदमे में, केवल चोट या बिना किसी और चीज के दोषपूर्ण कृत्य के मुआवज़े के दावे को कायम रखने के लिये पर्याप्त नहीं होगा। किये गए दोषपूर्ण कृत्य की व्याख्या संकीर्ण अर्थ में नहीं की जा सकती बल्कि व्यापक आयाम में समझी जानी चाहिये।
  • न्यायालय ने सीपीसी की धारा 19 में आने वाले दोषपूर्ण शब्द के अर्थ की व्याख्या करने के उद्देश्य से अय्यप्पन पिल्लई बनाम केरल राज्य और अन्य (2009) मामले पर भी भरोसा किया।
  • इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि जो दोषपूर्ण कृत्य है उसमें कार्य का प्रभाव और परिणामी क्षति शामिल है। यदि कार्य से कोई परिणाम या क्षति नहीं होती है, तो ऐसा कार्य कार्रवाई योग्य नहीं हो सकता है। अत: सीपीसी की धारा 19 में मौज़ूद वाक्यांश दोषपूर्ण कृत्य के प्रभाव युक्त समझा जाना चाहिये।

सीपीसी की धारा 19  

  • सीपीसी की धारा 19 व्यक्ति या जंगम संपत्ति के साथ हुए दोषपूर्णता के मुआवज़े के मुकदमों से संबंधित है। यह कहती है कि –
    • जहाँ कोई मुकदमा किसी व्यक्ति या जंगम संपत्ति के साथ हुए दोषपूर्ण मुआवज़े के लिये होता है, यदि दोषपूर्णता एक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर की गई हो और प्रतिवादी उस सीमा के भीतर निवास करता हो, या व्यवसाय करता हो, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिये काम करता हो। किसी अहरान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के मामले में, वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी में भी मुकदमा संस्थित किया जा सकता है।

दृष्टांत

(क) दिल्ली में रहने वाला A, कलकत्ता में B को हरा देता है। B कलकत्ता या दिल्ली में A  पर मुकदमा कर सकता है।

(ख) A, दिल्ली में रहता है, कलकत्ता में B के मानहानिकारक बयान प्रकाशित करता है। B  या तो कलकत्ता में या दिल्ली में A पर मुकदमा कर सकता है।

  • धारा 19 केवल व्यक्ति या जंगम संपत्ति पर कार्रवाई योग्य दोषपूर्ण कृत्य पर लागू होती है।
  • इस धारा का सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता जहाँ मुकदमा सरकार के विरुद्ध हो।