Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है










होम / करेंट अफेयर्स

सिविल कानून

राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं

    «    »
 20-Nov-2024

हरियाणा राज्य बनाम अमीन लाल (अब दिवंगत) पत्र के माध्यम से

"राज्य को प्रतिकूल कब्ज़े के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करेगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करेगा।"

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि राज्य निजी नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं कर सकता।

  • उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम अमित लाल (अब दिवंगत) के मामले में यह निर्णय (पत्र के माध्यम से ) दिया।

हरियाणा राज्य बनाम अमित लाल (अब दिवंगत) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह विवाद हरियाणा में एक भूमि के टुकड़े से संबंधित है।
  • मूल वादीगण ने उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी की न्यायालय के समक्ष विवादित संपत्ति पर कब्ज़े के लिये मुकदमा दायर किया।
  • वादीगण का दावा था कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर वे भूमि के हकदार थे और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया है।
  • प्रतिवादियों (हरियाणा राज्य) ने अपने लिखित बयान में दावा किया कि वे भूमि पर प्रतिकूल कब्ज़े के माध्यम से वे भूमि के मालिक बन गए हैं।
  • ट्रायल कोर्ट ने वादीगण के पक्ष में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया।
  • हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को बहाल करते हुए दूसरी अपील को अनुमति दी।
  • निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • इस मामले में न्यायालय ने सबसे पहले जो बिंदु उठाए, उनमें से एक यह था कि वादी के स्वामित्व की दलील को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।
  • न्यायालय ने माना कि अपीलकर्त्ताओं ने अपने लिखित बयान में वादी के स्वामित्व को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया था, इसके बजाय उन्होंने प्रतिकूल कब्ज़े की दलील पर विश्वास किया था।
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VIII नियम 5 के अनुसार, जिन आरोपों को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें स्वीकार किया गया माना जाता है।
  • इस प्रकार, प्रतिकूल कब्ज़े का दावा करके अपीलकर्त्ताओं ने वादी के स्वामित्व को निहित रूप से स्वीकार किया है।
  • इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि राज्य अपने नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं कर सकता।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य को प्रतिकूल कब्ज़े के माध्यम से निजी संपत्ति को हड़पने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करेगा और सरकार में जनता के विश्वास को खत्म करेगा।
  • प्रतिकूल कब्ज़े के लिये वैधानिक अवधि हेतु निरंतर, खुला, शांतिपूर्ण और वास्तविक स्वामित्व के प्रति शत्रुतापूर्ण कब्जा आवश्यक है।
    • न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ताओं के कब्ज़े में शत्रुता के तत्त्व का अभाव है तथा वर्तमान मामले में कब्ज़े की अवधि भी अपेक्षित नहीं है।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि वादी ने विवादित संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है तथा राज्य अपने ही नागरिकों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं कर सकता।

प्रतिकूल कब्ज़ा क्या है?

  • अर्थ:
    • प्रतिकूल कब्ज़ा एक सिद्धांत है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा करने वाला व्यक्ति उस पर वैध अधिकार प्राप्त कर सकता है।
  • परिसीमा अधिनियम, 1963 (LA) की धारा 27
    • धारा 27 परिसीमा कालावधि के कानून के सामान्य सिद्धांत का अपवाद है। यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट कालावधि के भीतर कब्ज़े की वसूली के लिये मुकदमा दायर करने में विफल रहता है, तो संपत्ति पर कब्ज़ा या स्वामित्व प्राप्त करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है।
  • परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 की अनुसूची I:
    • अचल संपत्ति या उसमें स्वामित्व के आधार पर किसी हित के कब्जे के लिये मुकदमों के लिये 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू करता है।
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
    • प्रतिकूल कब्ज़े की अवधारणा का जन्म इंग्लैंड में हुआ था।
    • इस सिद्धांत को संपत्ति के अधिकारों पर कानूनी विवादों को रोकने के लिये विकसित किया गया था जो अधिक समय लेने वाले और अधिक खर्चीले थे।
    • इसे मालिकों को अपनी संपत्ति की निगरानी करने या शीर्षक खोने के परिणाम भुगतने के लिये मजबूर करके भूमि की बर्बादी को रोकने हेतु भी बनाया गया था।

प्रतिकूल कब्ज़ा साबित करने के लिये महत्त्वपूर्ण तत्त्व:

  • वास्तविक
    • स्वामी की तरह संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा या उसका उपयोग।
  • खुला
    • दृश्यमान और स्पष्ट कब्ज़ा, अदृश्य या गुप्त नहीं।
  • कुख्यात
    • यह स्थान आस-पड़ोस में इतना प्रसिद्ध होता है कि अन्य लोग अतिक्रमणकारी को ही इसका वास्तविक स्वामी मान लिया जाता हैं।
  • शत्रुतापूर्ण
    • वास्तविक स्वामी की अनुमति के बिना कब्ज़ा, उनके अधिकारों का उल्लंघन।
  • विशिष्ट
    • वास्तविक स्वामी और अन्य को छोड़कर अतिक्रमणकारी द्वारा एकमात्र नियंत्रण।
  • निरंतर
    • पूर्ण वैधानिक अवधि के लिये निर्बाध कब्ज़ा (जैसे, निजी भूमि के लिये 12 वर्ष, सरकारी भूमि के लिये 30 वर्ष)।

सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति क्या है?

  • सार्वजनिक संपत्ति
    • स्वामित्व: सामूहिक रूप से जनता के स्वामित्व में, आमतौर पर सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित।
    • उद्देश्य: समग्र रूप से समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये मौजूद है (जैसे, पार्क, सड़कें, स्कूल, पुस्तकालय)।
    • पहुँच: आम जनता के लिये, अक्सर मुफ्त या मामूली शुल्क पर सुलभ।
    • उपयोग: सामुदायिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किया गया है, तथा व्यक्ति इस पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
    • उदाहरण: सार्वजनिक परिवहन, सरकारी भवन, सामुदायिक पार्क और सार्वजनिक उपयोगिताएँ।
  • निजी संपत्ति
    • स्वामित्व: व्यक्तियों, व्यवसायों या निजी संस्थाओं के स्वामित्व में।
    • उद्देश्य: स्वामी (स्वामियों) के हितों की पूर्ति करता है, जिनके पास इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने, उपयोग करने या निपटान करने का अधिकार प्राप्त है।
    • पहुँच: स्वामी या अनुमति प्राप्त लोगों तक सीमित।
    • उपयोग: व्यक्तिगत, वाणिज्यिक या संगठनात्मक उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है, अक्सर विशेष अधिकारों के साथ।
    • उदाहरण: घर, निजी वाहन, निजी व्यवसाय और बौद्धिक संपदा।

नागरिकों की निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार क्या हैं?

नागरिकों की निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार निम्नलिखित हैं:

  • निजी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार (एमिनेंट डोमेन)
    • राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, शहरी विकास या औद्योगिक परियोजनाओं के लिये निजी संपत्ति अधिग्रहित करने का अधिकार है।
    • कानूनी ढाँचा:
      • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा अधिनियमित
      • संपत्ति के मालिक को उचित बाजार मूल्य पर मुआवज़ा दिया जाना चाहिये।
      • विस्थापित लोगों के लिये पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनिवार्य है।
  • संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध
    • राज्य निजी संपत्ति के उपयोग को विनियमित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सार्वजनिक कल्याण के अनुरूप है।
    • उदाहरण:
      • वाणिज्यिक, आवासीय या कृषि उद्देश्यों के लिये भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले ज़ोनिंग लॉ।
      • निजी भूमि पर हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाने वाले पर्यावरण संबंधी कानून।
  • निजी संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार
    • राज्य निजी संपत्ति पर कर लगा सकता है, जैसे संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स (2015 में समाप्त) तथा संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क।
  • सामाजिक न्याय के लिये विनियमन
    • संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के लिये राज्य निजी संपत्ति पर नियम लागू कर सकता है।
    • उदाहरण: किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा को सीमित करने के लिये कुछ राज्यों में लैंड सीलिंग लॉ।
  • सार्वजनिक कल्याण के लिये बेदखली या अधिग्रहण
    • आपातकालीन स्थिति में (जैसे, प्राकृतिक आपदाएँ, सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ), राज्य अस्थायी रूप से निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है या उस तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकता है।
  • अवैध रूप से उपयोग या दुरुपयोग का निषेध
    • अगर निजी संपत्ति का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों, जैसे तस्करी या अपराधियों को शरण देने के लिये किया जाता है, तो राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। गंभीर मामलों में, संपत्ति जब्त की जा सकती है।
  • प्रतिकूल कब्ज़े का कोई अधिकार नहीं
    • विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) के मामले में न्यायालय ने माना कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को प्रतिकूल कब्ज़े की दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो किसी अतिचारी यानी किसी अपकृत्य या यहाँ तक ​​कि किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को 12 साल से अधिक समय तक ऐसी संपत्ति पर कानूनी अधिकार हासिल करने की अनुमति देता है।
    • यह माना गया कि राज्य को अपने ही नागरिकों की संपत्ति हड़पने के लिये प्रतिकूल कब्ज़े के सिद्धांत का आह्वान करके भूमि पर अपना अधिकार पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।