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सिविल कानून
शपथपत्र में संशोधन
«24-Dec-2024
मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स हरि ओम एंड कंपनी “निम्नस्तरीय संबंधित न्यायालय का यह दायित्व था कि वह सत्य का कथन अर्थात् शपथपत्र नियम-15A अनुसूची के निर्धारित प्रारूप में सामान्य शपथपत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर दाखिल करने का अवसर प्रदान करता, जो वाद-पत्र के साथ संलग्न किया गया था; किन्तु शपथपत्र में इसके लिये कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था।” न्यायमूर्ति सुभाष चंद |
स्रोत: झारखंड उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, झारखंड उच्च न्यायालय ने मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स हरि ओम एंड कंपनी के मामले में माना है कि सत्य के कथन को शामिल करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक वादों के तहत शपथपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं होती है।
मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स हरि ओम एंड कंपनी मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- मेसर्स हरिओम एंड कंपनी (वादी) और मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (प्रतिवादी) के बीच एक वाणिज्यिक वाद दायर किया गया है।
- मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित के माध्यम से परिचालन करता है:
- विकाश कुमार गध्यान (प्रबंध निदेशक), उम्र 50 वर्ष, चिरकुंडा, ज़िला धनबाद में रहते हैं।
- नरेंद्र गोपाल सिंघल (निदेशक), उम्र 56 वर्ष, हनुमान चराई, बराकर, ज़िला बर्दमान में रहते हैं।
- विरोधी पक्ष, मेसर्स हरिओम एंड कंपनी, अपने प्रोपराइटर श्री अजय कुमार (स्वर्गीय रामजी साव के पुत्र) के माध्यम से परिचालन करती है और इसकी फैक्ट्री B-2, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर, जमशेदपुर में है।
- वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (CC) के आदेश-VI, नियम-15A के तहत सत्य के बयान को शामिल करने की मांग की गई।
- प्रतिवादियों ने आपत्ति/उत्तर दाखिल करके इस आवेदन का विरोध किया।
- यह मामला CC अधिनियम के नियम-15A के अनुपालन से संबंधित है, जिसके तहत वाणिज्यिक विवादों में याचिकाओं का निर्धारित तरीके और अनुसूची के अनुसार प्रपत्र में शपथपत्र के माध्यम से सत्यापन करना आवश्यक है।
- वाणिज्यिक वाद में मूल शिकायत में CC अधिनियम के नियम-15A के तहत आवश्यक दलीलों का सत्यापन शामिल नहीं था।
- यह कानूनी विवाद की आवश्यक पृष्ठभूमि है, जिसके कारण राँची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान सिविल विविध याचिका प्रस्तुत की गई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि:
- नोटिस की सेवा के संबंध में:
- न्यायालय ने कहा कि एकमात्र विपक्षी पक्ष को भेजा गया नोटिस उसके भाई को प्राप्त हुआ था।
- इसे नोटिस की पर्याप्त सेवा माना गया।
- न्यायालय ने पाया कि सेवा के बावजूद विपक्षी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
- दलीलों में संशोधन के संबंध में:
- न्यायालय ने कहा कि यद्यपि याचिकाओं (जिसमें वादपत्र और लिखित बयान शामिल हैं) में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें सीमाएँ होती हैं।
- न्यायालय ने कहा कि किसी भी कार्यवाही में आवेदनों को कानून के स्थापित प्रस्तावों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
- अवर न्यायालय के दृष्टिकोण पर:
- उच्च न्यायालय ने कहा कि अवर न्यायालय को CC अधिनियम के नियम-15A के तहत निर्धारित प्रपत्र में सत्य का बयान (शपथपत्र) दाखिल करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था।
- यह शिकायत के साथ संलग्न सामान्य शपथपत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जा सकता था।
- न्यायालय ने पाया कि शपथपत्र में संशोधन की अनुमति देना सही दृष्टिकोण नहीं था।
- सत्य के कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी:
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शपथपत्र दलील के दायरे में नहीं आता।
- यदि शपथपत्र CC अधिनियम के नियम-15A के अनुसार ठीक से दायर नहीं किया गया था, तो एकमात्र उपलब्ध विकल्प अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में सत्य का एक नया बयान दायर करना था।
- अवर न्यायालय के आदेश पर:
- उच्च न्यायालय ने पाया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश "विकृत निष्कर्ष" पर आधारित था।
- न्यायालय ने कहा कि अवर न्यायालय द्वारा स्वीकृत संशोधन में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- इन टिप्पणियों के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मामले में सुधार की आवश्यकता है तथा CC अधिनियम के अनुपालन के लिये उचित निर्देश दिये जाने चाहिये।
शपथपत्र क्या होते हैं?
परिचय:
- इसे तथ्यों की घोषणा माना जाता है, जो शपथ दिलाने के लिये प्राधिकार वाले व्यक्ति के समक्ष लिखित रूप में शपथ लेकर की जाती है।
- प्रत्येक शपथपत्र प्रथम व्यक्ति में तैयार किया जाना चाहिये और उसमें केवल तथ्य होने चाहिये, न कि अनुमान।
- CPC का आदेश XIX शपथपत्रों से संबंधित प्रावधान से संबंधित है।
आवश्यक तत्त्व:
- शपथपत्र के आवश्यक तत्त्व हैं:
- यह किसी व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा होनी चाहिये।
- यह तथ्यों से संबंधित होना चाहिये।
- यह लिखित में होना चाहिये।
- यह प्रथम व्यक्ति में होना चाहिये।
- मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ ली जानी चाहिये या पुष्टि की जानी चाहिये।
विषय-वस्तु:
- शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिये जिन्हें अभिसाक्षी अपने व्यक्तिगत ज्ञान से साबित करने में सक्षम हो।
- CPC के आदेश XIX के नियम 3(1) में कहा गया है कि शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपने ज्ञान से साबित करने में सक्षम है, सिवाय अन्तरिम आवेदनों के, जिन पर उसके विश्वास के कथनों को स्वीकार किया जा सकता है; बशर्ते कि उनके आधार बताए गए हों।
- CPC के आदेश XIX के नियम 3(2) में कहा गया है कि प्रत्येक शपथपत्र की लागत, जिसमें अनावश्यक रूप से सुनी-सुनाई बातें या तर्कपूर्ण बातें, या दस्तावेजों की प्रतियाँ या उद्धरण शामिल हों, का भुगतान (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे) उसे दाखिल करने वाले पक्ष द्वारा किया जाएगा।
सत्यापन:
- शपथपत्र का सत्यापन किया जाना चाहिये।
- सत्यापन का महत्त्व, अभिसाक्षी द्वारा किये गए कथनों और आरोपों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का परीक्षण करना है।
सिद्ध करने की शक्ति :
- CPC के आदेश XIX का नियम 1, किसी भी बिंदु को शपथपत्र द्वारा साबित करने का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकता है कि किसी विशेष तथ्य या तथ्यों को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाए, या किसी गवाह का शपथपत्र सुनवाई के दौरान ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाए, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।
- परन्तु जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई भी पक्षकार सद्भावपूर्वक प्रतिपरीक्षा के लिये साक्षी को प्रस्तुत करना चाहता है, और ऐसा साक्षी प्रस्तुत किया जा सकता है, वहाँ ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथपत्र द्वारा दिये जाने को प्राधिकृत करने वाला आदेश नहीं दिया जाएगा।
शपथपत्र पर साक्ष्य:
- न्यायालय आदेश दे सकता है कि किसी तथ्य को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाए।
- यदि शपथपत्र उचित रूप से सत्यापित नहीं हैं और नियमों के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- CPC के आदेश XIX का नियम 2, प्रतिपरीक्षा के लिये अभिसाक्षी की उपस्थिति का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
(1) किसी भी आवेदन पर शपथपत्र द्वारा साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्तु न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिये उपस्थिति का आदेश दे सकेगा।
(2) ऐसी उपस्थिति न्यायालय में होगी, जब तक कि अभिसाक्षी को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो, या न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे।
झूठा शपथपत्र:
- झूठे शपथपत्र की शपथ लेना झूठी गवाही देने का अपराध है जो दंडनीय होता है।
- यह एक गंभीर और संगीन मामला होता है और इसमें उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है।
CC अधिनियम का आदेश VI, नियम 15-A क्या है?
- आदेश VI के नियम 15A में वाणिज्यिक विवादों में दलीलों के सत्यापन के संबंध में नियम इस प्रकार बताए गए हैं:
- वाणिज्यिक विवादों में प्रत्येक दलील को शपथपत्र द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।
- यह आवश्यकता नियम 15 को रद्द करती है।
- अनुसूची परिशिष्ट में निर्धारित तरीके और प्रारूप का पालन करना चाहिये।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता:
- कार्यवाही में शामिल पक्षकार।
- कार्यवाही में शामिल पक्षों में से एक।
- कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति जो:
- मामले के तथ्यों से परिचित हो।
- न्यायालय की संतुष्टि के लिये ऐसे परिचित होने को साबित कर सके।
- पक्ष/पक्षों से उचित प्राधिकरण प्राप्त हो।
- संशोधन सत्यापन:
- सभी संशोधनों को मूल के समान ही रूप/तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिये।
- अपवाद: न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश दिया जाना चाहिये।
- साक्ष्यिक परिणाम:
- पक्षकार असत्यापित दलील पर सबूत के तौर पर भरोसा नहीं कर सकता।
- असत्यापित दलील में बताए गए मामलों को सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय की शक्तियाँ
- न्यायालय किसी भी दलील को खारिज कर सकता है।
- खारिज करने का आधार: सत्य के कथन द्वारा सत्यापित नहीं।
- सत्य का कथन अनुसूची परिशिष्ट में शपथपत्र को संदर्भित करता है।