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आपराधिक कानून
POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपील
« »14-Nov-2024
श्री नागराज बनाम माननीय अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं अन्य “अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्त्ता के स्थगन आवेदन पर विचार करने का अधिकार है।” न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव |
स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की पीठ ने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्त्ता के स्थगन आवेदन पर विचार करने का अधिकार है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्री नागराज बनाम माननीय अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं अन्य के मामले में यह निर्णय सुनाया।
श्री नागराज बनाम माननीय अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता को संविदा के आधार पर वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उनकी नौकरी के दौरान द्वितीय प्रतिवादी ने उनके विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जो उनके अनुसार झूठी शिकायत है।
- याचिकाकर्त्ता ने शिकायत के संबंध में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है।
- आंतरिक शिकायत समिति ने अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से अपनी सिफारिश की और नियोक्ता ने स्थानांतरण का आदेश पारित किया।
- याचिका में कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष स्थगन आवेदन दायर किया गया था और आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तथा प्राधिकरण ने अंतरिम आदेश देने पर विचार किये बिना अपील में केवल नोटिस जारी किया है, जिससे याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति और क्षति हुई है।
- इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता की मुख्य शिकायत यह है कि एक बार अपील दायर हो जाने के बाद जब तक प्राधिकरण द्वारा स्थगन आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक जिन मामलों में वास्तविक शिकायतें उठाई गई हैं, उनका समाधान अपील पर निर्णय होने तक नहीं हो पाएगा, जिसमें समय लग सकता है और इस बीच कोई राहत नहीं मिल पाएगी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के तहत अपील को नियंत्रित करने वाले प्रावधान POSH की धारा 18 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 (POSH नियम) के नियम 11 के तहत प्रदान किये गए हैं।
- न्यायालय ने कहा कि इन प्रावधानों में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी को अंतरिम राहत देने का अधिकार है।
- हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि जब अपीलीय प्राधिकारी को विवादित कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो यह माना जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकारी को अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने पर विचार करने का भी अधिकार प्राप्त है।
- इसके अलावा, न्यायालय ने “यूबी अलिक्विड कॉन्सेडिटुर कॉन्सेडिटुर एट आइड सिने क्वो रेस इप्सा एसे नॉन पोटेस्ट (ubi aliquid conceditur conceditur et id sine quo res ipsa esse non potest)” के सिद्धांत पर ज़ोर दिया, जिसका अर्थ है कि न्यायालय के पास ऐसी सभी शक्तियाँ होनी चाहिये जो आदेश को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हैं।
- इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब कानून के तहत अंतरिम राहत देने पर कोई रोक नहीं है, तो अंतरिम राहत देने की ऐसी शक्ति पर विचार किया जा सकता है।
- इस प्रकार रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया और न्यायालय ने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्त्ता के स्थगन आवेदन पर विचार करने का अधिकार है।
POSH अधिनियम और POSH नियमों के अंतर्गत अपील का प्रावधान क्या है?
POSH अधिनियम, 2013
- POSH अधिनियम की धारा 18 में POSH अधिनियम के तहत दिये गए आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है।
- निम्नलिखित सिफारिशें हैं जिनके विरुद्ध POSH अधिनियम के अंतर्गत अपील दायर की जा सकती है:
धारा 13 (2) |
आंतरिक समिति (ICC) या स्थानीय समिति (LC) इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हुआ है। |
धारा 13 (3) (i) (ii) |
ICC या LC इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप साबित हो गया है। |
धारा 14 |
झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और झूठे साक्ष्य के लिये सज़ा। |
धारा 17 |
शिकायत और जाँच कार्यवाही की सामग्री को प्रकाशित करने या ज्ञात करने पर ज़ुर्माना। |
- POSH अधिनियम के अनुसार अपील निम्नलिखित के समक्ष दायर की जाएगी:
- उक्त व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।
- जहाँ इस प्रकार के सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ प्रभावित व्यक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील कर सकेगा।
- धारा 18 (2) में प्रावधान है कि धारा 18 (1) के अंतर्गत अपील सिफारिशों के 90 दिनों के भीतर दायर की जाएगी।
POSH नियम, 2013
- POSH नियम, 2013 के नियम 11 में प्रावधान है कि अपील औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 2 (a) के तहत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है।
अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति पर ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?
- आयकर अधिकारी, कन्नानोर बनाम एम.के. मोहम्मद कुन्ही (1968):
- न्यायालय आयकर अधिनियम, 1961 (IT अधिनियम) की धारा 254 और 255 के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों पर विचार कर रहा था।
- न्यायालय ने कहा कि प्रासंगिक समय में आयकर अपीलीय अधिकरण के पास कर की मांग के विरुद्ध स्थगन देने की कोई विशिष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इसे अपील पर निर्णय करने की शक्तियों में ही पढ़ा जा सकता है।
- श्रीमती सावित्री बनाम श्री गोविंद सिंह रावत (1986):
- न्यायालय ने CrPC की धारा 125 के तहत दायर आवेदन में अंतरिम आदेश पर विचार करने की अनुमति दे दी।
- न्यायालय ने कहा कि "जब कभी कानून द्वारा कुछ करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करना असंभव पाया जाता है, जब तक कि स्पष्ट शर्तों में अधिकृत न किया गया कुछ न किया जाए, तो वह अन्य कार्य आवश्यक आशय से किया जाएगा।"