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सिविल कानून

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

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 19-Sep-2024

लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति

“न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना को उच्चतम न्यायालय की पुनर्गठित लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया”।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

समिति में अब न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह, बांसुरी स्वराज एवं साक्षी बंगा जैसे सदस्य शामिल हैं, जबकि मेनका गुरुस्वामी एवं नीना गुप्ता SCBA का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगी।

भारत के उच्चतम न्यायालय के लिये लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति का गठन व संरचना क्या थी?

  • भारत के उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के लैंगिक संवेदनशीलता एवं यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) विनियम, 2013 की धारा 4 उच्चतम न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति से संबंधित है।
  • इसमें कम से कम 7 सदस्य एवं अधिकतम 13 सदस्य होंगे।
  • इसकी संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:
    • उच्चतम न्यायालय के एक या दो न्यायाधीश, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा
    • उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के एक या दो वरिष्ठ सदस्य
    • उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा चुने गए एक या दो सदस्य
    • एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन की एक महिला सदस्य
    • उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन की एक महिला सदस्य
    • महिलाओं के मुद्दों से निपटने वाले NGOs या अन्य निकायों से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कम से कम एक बाहरी सदस्य
  • GSICC के अधिकांश सदस्य महिलाएँ होंगी।
  • नियुक्त किये गए बाहरी सदस्य को निर्धारित शुल्क या भत्ते दिये जाएंगे।
  • दस्तावेज़ में उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत GSICC के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है, जैसे कि किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया जाना या आंतरिक उप-समिति का गठन करने में विफल होना।
  • GSICC सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, जिसमें एक और कार्यकाल के लिये फिर से नामांकन की संभावना होती है।

उच्चतम न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति, 2024

भारत के उच्चतम न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विनियम, 2013 की महत्त्वपूर्ण धाराएँ क्या हैं?

  • धारा 5 समिति के कार्यकाल से संबंधित है
    • इसमें समिति का कार्यकाल बताया गया है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का है, बशर्ते कि सदस्य को अधिकतम दो कार्यकाल के लिये चुना/नामांकित किया जाए तथा धारा 4(5) के अधीन हटाए गए सदस्य को पुनः नामांकन या पुनः चुनाव का पात्र नहीं माना जाएगा।
  • धारा 6 समिति की बैठक से संबंधित है
    • GSICC की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार होगी।
    • बैठकों के लिये अध्यक्ष सहित न्यूनतम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
    • यदि कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी जाएगी तथा फिर उपलब्ध सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
    • अध्यक्ष द्वारा 24 घंटे की सूचना पर आपातकालीन बैठकें बुलाई जा सकती हैं।
  • धारा 7 बैठक के कार्य से संबंधित है
    • GSICC उच्चतम न्यायालय के लैंगिक संवेदनशीलता विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
    • यह महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मुख्य न्यायाधीश को अनुशंसा करेगी।
    • GSICC लिंग संवेदीकरण के लिये कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।
    • यह किसी भी व्यक्ति द्वारा विनियमों की किसी भी उपेक्षा को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाएगी।
  • धारा 8 यौन उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित है
    • पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखित रूप में GSICC को कर सकती है।
    • यदि महिला लिखित शिकायत नहीं कर सकती है, तो GSICC का कोई भी सदस्य लिखित शिकायत करने के लिये उसे उचित सहायता प्रदान करेगा।
    • शिकायत पीड़ित महिला या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।
    • जहाँ पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहाँ उसके रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी या घटना की सूचना रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • धारा 9 - शिकायत की जाँच
    • शिकायत प्राप्त होने पर, GSICC तथ्य-खोज जाँच करने के लिये एक आंतरिक उप-समिति का गठन करेगी।
    • आंतरिक उप-समिति में GSICC के तीन सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ होंगी तथा कम से कम एक बाहरी सदस्य होगा।
    • आंतरिक उप-समिति के गठन के 90 दिनों के अंदर जाँच की जाएगी और पूर्ण की जाएगी।
  • धारा 10 - जाँच रिपोर्ट
    • जाँच पूरी होने पर, आंतरिक उप-समिति 10 दिनों के अंदर GSICC  को अपने निष्कर्षों की जाँच  रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।
    • यदि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाता है, तो आंतरिक उप-समिति GSICC को उचित कार्यवाही की अनुशंसा करेगी।
    • यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो यह अनुशंसा करेगी कि कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
  • धारा 11 - जाँच रिपोर्ट पर आदेश
    • GSICC आंतरिक उप-समिति की जाँच रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश पारित करेगी।
    • GSICC परिणामी आदेश पारित कर सकती है जो यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये उचित एवं आवश्यक हो सकते हैं।
    • आदेशों में चेतावनी, प्रकाशन के साथ चेतावनी, उच्चतम न्यायालय परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध या यौन उत्पीड़न के शिकार को न्याय दिलाने के लिये कोई अन्य आदेश शामिल हो सकते हैं।
  • धारा 14 - शक्तियाँ
    • GSICC के पास विनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिये परिपत्र/अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्ति है।
    • GSICC विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कोई भी आदेश पारित कर सकता है।
    • GSICC और आंतरिक उप-समिति को कुछ मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे साक्षियों को बुलाना, दस्तावेजों की खोज एवं उत्पादन की आवश्यकता आदि।
  • धारा 15 - कर्त्तव्य
    • GSICC भारत के उच्चतम न्यायालय परिसर में सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिये उपाय करेगा।
    • यह किसी भी प्रमुख स्थान पर यौन उत्पीड़न के दण्डात्मक परिणामों एवं आंतरिक समिति के गठन के आदेश को प्रदर्शित करेगा।
    • GSICC उच्चतम न्यायालय परिसर में कार्य करने वाले व्यक्तियों को संवेदनशील बनाने के लिये नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
    • यह शिकायतों से निपटने और जाँच करने के लिये आंतरिक उप-समिति को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।
    • GSICC आंतरिक उप-समिति के समक्ष प्रतिवादियों एवं साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

उच्चतम न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) के 2015 के दिशानिर्देश क्या हैं?

  • आंतरिक उप-समिति का गठन:
    • इसमें तीन सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ होती हैं, तथा एक बाहरी/बाह्य सदस्य भी होता है।
    • बाहरी सदस्य को प्रति बैठक 3000 रुपए का भुगतान किया जाता है।
  • शिकायत प्रक्रिया:
    • पीड़ित महिला को सहायक दस्तावेजों एवं साक्षियों के बयानों के साथ GSICC सदस्य-सचिव को लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी।
    • प्रतिवादी के पास लिखित जवाब देने के लिये 7 दिन का समय है।
  • जाँच प्रक्रिया:
    • आंतरिक उप-समिति दोनों पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें मौखिक सुनवाई भी शामिल है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है।
    • कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिये।
  • निर्धारित समय - सीमा:
    • जाँच आंतरिक उप-समिति के गठन के 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिये।
  • अनुशंसाएँ:
    • जाँच के बाद, आंतरिक उप-समिति GSICC  को निष्कर्षों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें उचित कार्यवाही या शिकायत को बंद करने की अनुशंसा की जाती है।
  • मिथ्या शिकायत:
    • यदि शिकायत मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो आंतरिक उप-समिति ऐसे मिथ्या शिकायतों को रोकने के लिये कार्यवाही की अनुशंसा कर सकती है।