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आपराधिक कानून
अगली याचिका पर रोक
« »06-Jan-2025
मुस्कान एंटरप्राइज़ेज़ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य “न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि धारा 482 CrPC के तहत पिछली याचिका खारिज होने से कानून में परिवर्तन होने पर अगली याचिका पर रोक नहीं लगती।” न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रेस जूडीकेटा का सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होता है, अगर कानून में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है तो धारा 482 CrPC के तहत अगली याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। इसने माना कि बिना दोबारा दायर करने की स्वतंत्रता के पिछली याचिका को वापस लेना बदली हुई कानूनी परिस्थितियों में नई याचिका दायर करने से नहीं रोकता है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध अपील में आया है, जिसमें चेक बाउंस मामले में अगली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
- न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मुस्कान एंटरप्राइज़ेज़ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के मामले में निर्णय सुनाया।
मुस्कान एंटरप्राइज़ेज़ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- मुस्कान एंटरप्राइज़ेज़ और उसके मालिक को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अमलोह, ज़िला फतेहगढ़ द्वारा चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया गया।
- इस सज़ा में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:
- मालिक को 2 वर्ष का कठोर कारावास।
- परिवादी को 74,00,000 रुपए (चेक की राशि का दोगुना) का मुआवज़ा दिया जाएगा।
- दोषी पक्षों ने सत्र न्यायालय, फतेहगढ़ साहिब में अपील की।
- सत्र न्यायालय:
- उनकी अपील स्वीकार की।
- अपील पर निर्णय होने तक सज़ा को निलंबित कर दिया।
- मालिक को ज़मानत दे दी।
- उन्हें 60 दिनों के भीतर मुआवज़े की राशि का 20% जमा करने का आदेश दिया।
- परिवादी को अपील सफल होने पर इसे वापस करने के वचन के साथ जमा की गई राशि वापस लेने की अनुमति दी।
- अपीलकर्त्ताओं ने 20% जमा की इस शर्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में धारा 482 CrPC याचिका के माध्यम से चुनौती दी।
- उस समय, उच्चतम न्यायालय का सुरिंदर सिंह देसवाल मामला (2019) एक मिसाल था, जिसने इस तरह की जमाराशि को अनिवार्य बना दिया था।
- इस बाध्यकारी मिसाल के कारण, अपीलकर्त्ताओं ने उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली।
- इसके बाद, उच्चतम न्यायालय के एक नए निर्णय (जंबू भंडारी केस, 2023) ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 की व्याख्या को संशोधित किया।
- कानून में इस परिवर्तन के आधार पर अपीलकर्त्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत एक नई याचिका दायर की।
- उच्च न्यायालय ने दूसरी याचिका केवल इसलिये खारिज कर दी क्योंकि पिछली याचिका को नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त किये बिना ही वापस ले लिया गया था।
- इसके बाद अपीलकर्त्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा इस बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में नई याचिका दायर करने से पहले अनुमति प्राप्त करने पर ज़ोर देकर सिविल प्रक्रिया सिद्धांतों को लागू करने में गलती की, क्योंकि CPC की धारा 11 के तहत रेस जूडीकेटा का सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।
- CrPC की धारा 482, न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक आदेश देने के लिये उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है, जिसे सिविल कानून की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है।
- कानून में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन धारा 482 CrPC के तहत अगली याचिका दायर करने के लिये वैध आधार बनाता है, भले ही पिछली याचिका को नए सिरे से दायर करने की स्पष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना वापस ले लिया गया हो।
- न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका और परिवर्तित कानून के आधार पर नई याचिका के बीच अंतर करते हुए कहा कि अपीलकर्त्ताओं की बाद की याचिका छद्म पुनर्विचार याचिका नहीं थी, बल्कि वर्तमान कानूनी स्थिति को लागू करने का प्रयास थी।
- NI अधिनियम की धारा 148 के संबंध में न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा एक ही धारा के तहत अलग-अलग संदर्भों में 'हो सकता है' और 'करेगा' शब्दों का जानबूझकर प्रयोग करना, जमाराशि के आदेश देने में अपीलीय न्यायालयों को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने के स्पष्ट विधायी आशय को दर्शाता है।
- न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अपीलीय न्यायालयों को सामान्यतः जमाराशि जमा करने का आदेश देना चाहिये, परन्तु वे असाधारण मामलों में जमाराशि की आवश्यकता को समाप्त करने का विवेकाधिकार रखते हैं, बशर्ते कि ऐसे विचलन के लिये कारण दर्ज किये जाएँ।
- जब दो समन्वय पीठें भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त करती हैं (जैसा कि सुरिंदर सिंह देसवाल और जंबू भंडारी के मामले में हुआ), तो पहले वाले निर्णय पर विचार करने के बाद दूसरा निर्णय तब तक प्रचलित कानून बन जाता है जब तक कि कोई बड़ी पीठ अन्यथा निर्णय न दे दे।
रेस जूडीकेटा क्या है?
- रेस जूडीकेटा, जिसका अर्थ "न्यायित मामला" है, मूल रूप से CPC की धारा 11 के तहत संहिताबद्ध है तथा तीन सिद्धांतों द्वारा शासित है:
- किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिये, मुकदमेबाज़ी अंतिम होनी चाहिये, तथा न्यायिक निर्णयों को सही माना जाना चाहिये।
- रेस जूडीकेटा लागू होने के लिये, पाँच आवश्यक तत्त्वों का एक साथ मौजूद होना आवश्यक है:
- विवादित मामला एक जैसा होना चाहिये।
- पक्षकार एक ही होने चाहिये।
- पक्षकार एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा लड़ रहे होने चाहिये।
- पिछले न्यायालय के पास सक्षम अधिकार क्षेत्र होना चाहिये।
- मामले की सुनवाई हो चुकी होनी चाहिये और अंतिम रूप से निर्णय हो चुका होना चाहिये।
- आपराधिक कार्यवाही में, विशेष रूप से NI अधिनियम की धारा 138 के तहत, रेस जूडीकेटा का अनुप्रयोग सीमित है - जबकि तकनीकी खारिजियाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, पूर्ण सुनवाई के बाद गुणागुण के आधार पर लिये गए निर्णय, दोहरे खतरे के विरुद्ध CrPC की धारा 300 के संरक्षण को लागू करते हैं।
- तलाक के मामलों में, रेस जूडीकेटा का अनुप्रयोग, मांगे गए अनुतोष के बजाय कार्रवाई के कारण पर केंद्रित होता है - एक वैवाहिक कार्यवाही (जैसे कि पुनर्स्थापन वाद) में प्राप्त निष्कर्ष, बाद की कार्यवाहियों (जैसे कि तलाक वाद) में विरोधाभासी दावों पर रोक लगा सकते हैं।
- यह सिद्धांत दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करता है - एक तो एक ही मामले से संबंधित कार्यवाहियों की बहुलता को रोकना, तथा दूसरे, सक्षम न्यायालयों द्वारा पहले से तय मुद्दों पर बार-बार मुकदमेबाज़ी का सामना करने से पक्षों को बचाना।
CrPC की धारा 482, BNSS की धारा 528 और CPC की धारा 151 के बीच क्या अंतर हैं?
पहलू |
CrPC की धारा 482 |
BNSS की धारा 528 |
CPC की धारा 151 |
प्रकृति |
आपराधिक विधि |
आपराधिक विधि |
सिविल विधि |
न्यायालय |
केवल उच्च न्यायालय |
केवल उच्च न्यायालय |
सभी सिविल न्यायालय |
मूल उद्देश्य |
आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का संरक्षण |
आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का संरक्षण (CrPC की धारा 482 का अद्यतन संस्करण) |
सिविल मामलों में न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों का संरक्षण |
दायरा |
तीन विशिष्ट उद्देश्य: ● CrPC के आदेशों को प्रभावी बनाना ● न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना ● न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना |
CrPC की धारा 482 के समान लेकिन नए BNSS ढाँचे के तहत |
दो उद्देश्य: ● न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना ● न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना |
अनुप्रयोग |
इसका उपयोग अन्तरवर्ती आदेशों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता; केवल अंतिम आदेशों के विरुद्ध किया जा सकता है |
BNSS के तहत अद्यतन प्रावधानों के साथ 482 CrPC के समान प्रतिबंध |
इसका उपयोग अन्तरवर्ती और अंतिम दोनों आदेशों के विरुद्ध किया जा सकता है |
सीमाएँ |
पुलिस जाँच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता या FIR को केवल इसलिये रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। |
आधुनिक ढाँचे के साथ 482 CrPC के समान सीमाएँ |
CPC के व्यक्त प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता; यदि विशिष्ट उपाय मौजूद हो तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता |
समय-सीमा |
कोई निर्धारित सीमा अवधि नहीं है, लेकिन उचित समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिये |
नए ढाँचे के तहत 482 CrPC के समान |
कोई विशिष्ट सीमा अवधि नहीं |
प्रक्रियात्मक प्रकृति |
CrPC के व्यक्त प्रावधानों के अनुपूरक |
BNSS के व्यक्त प्रावधानों के अनुपूरक |
CPC के व्यक्त प्रावधानों के अनुपूरक
|
नोट: धारा 528 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 482 CrPC का उत्तराधिकारी है, जो समकालीन आवश्यकताओं के लिये अद्यतन के साथ समान सिद्धांतों को बनाए रखता है।
न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला
- सुरिंदर सिंह देसवाल @ कर्नल एस.एस. देसवाल बनाम वीरेंद्र गांधी (2019)
- माना गया कि NI अधिनियम की धारा 148 के तहत जमा करने की शर्त अनिवार्य थी।
- जब अपीलकर्त्ताओं ने पहली बार उच्च न्यायालय में अपील की, तब यही मिसाल थी।
- जंबू भंडारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2023)
- यह माना गया कि धारा 148 को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिये।
- यह स्थापित किया गया कि अपीलीय न्यायालय न्यायोचित मामलों में 20% जमा आवश्यकता के लिये अपवाद बना सकते हैं।
- ऐसे अपवादों के लिये कारणों को विशेष रूप से दर्ज किया जाना चाहिये।
- इस निर्णय ने सुरिंदर सिंह देसवाल में सख्त अनिवार्य व्याख्या को संशोधित किया।
- एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला (2007)
- यह स्थापित किया गया कि उच्च न्यायालयों के पास धारा 482 के तहत क्रमिक याचिकाओं पर निर्णय लेने की अंतर्निहित शक्ति है।
- पुष्टि की गई कि रेस जूडीकेटा सिद्धांत इस शक्ति को सीमित नहीं करता है।
- देवेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009)
- इस बात को दोहराया गया कि आपराधिक कार्यवाही में रेस जूडीकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता।
- भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023)
- न्यायालय ने माना कि धारा 482 CrPC के तहत लगातार याचिकाएँ दाखिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- यह स्थापित किया गया कि तथ्यों या परिस्थितियों में परिवर्तन बाद की याचिकाओं को दाखिल करने को उचित ठहरा सकता है।
- न्यायालय को यह जाँच करनी चाहिये कि क्या ऐसे परिवर्तनों के कारण नई याचिका दायर करना आवश्यक था।