होम / करेंट अफेयर्स

आपराधिक कानून

ट्रैप मामले में रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित नहीं हुई

    «    »
 17-Mar-2025

मदन लाल बनाम राजस्थान राज्य 

"उक्त कथन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा दिये गए कथनों के विपरीत है कि कुछ नोट फर्श पर फेंके हुए पाए गए थे। किसी भी अधिकारी ने किसी भी अभियुक्त द्वारा नोट निकालकर फर्श पर फेंकने की बात नहीं कही।" 

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने निर्णय दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ("PC Act") की धारा 20 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध तब तक कोई उपधारणा नहीं की जा सकती जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य स्थापित नहीं कर दिया जाता। 

  • मदन लाल बनाम राजस्थान राज्य (2025) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया।  

मदन लाल बनाम राजस्थान राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • इस मामले में दो अभियुक्त सम्मिलित हैं - मदन लाल (दूसरा अभियुक्त), एक प्रवर्तन निरीक्षक, और नरेंद्र कुमार (पहला अभियुक्त), एक कार्यालय सहायक, दोनों आपूर्ति विभाग में कार्यरत हैं। 
  • उन पर कथित तौर पर रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोप लगाए गए थे। 
  • परिवादकर्त्ता ने खाद्यान्न और खाद्य तेल बेचने के लिये जिला आपूर्ति कार्यालय में राजस्थान व्यापार प्राधिकरण अनुज्ञप्ति (Rajasthan Trade Authority License) के लिये आवेदन किया था।  
  • परिवादकर्त्ता ने आरोप लगाया कि उसकी दुकान के निरीक्षण के दौरान मदन लाल ने उसका लाइसेंस जारी करने में तेजी लाने के लिये रिश्वत की मांग की। 

  • परिवादकर्त्ता अगले दिन श्रीगंगानगर में जिला आपूर्ति कार्यालय गया, जहाँ उसकी मुलाकात दोनों अभियुक्तों से हुई और कथित तौर पर नरेंद्र कुमार ने उन दोनों की ओर से रिश्वत की मांग की। 
  • परिवादकर्त्ता ने पहले ही 1000 रुपए की वैध लाइसेंस फीस का संदाय कर दिया था। 
  • रिश्वत की मांग से परेशान होकर परिवादकर्त्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) से संपर्क किया।  
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने परिवाद के आधार पर अगले ही दिन जाल बिछाया। 
  • परिवादकर्त्ता द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दिये गए मूल कथन के अनुसार, मांगी गई राशि 400 रुपए थी (नरेंद्र कुमार के लिये 300 रुपए और मदन लाल के लिये 200 रुपए, बाद में कुल 400 रुपए पर बातचीत हुई)। 
  • जाल में चिह्नित करेंसी नोट और करेंसी के संपर्क में आने पर हाथों और कपड़ों पर घोल के निशान का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया एक परीक्षण घोल सम्मिलित था। 
  • अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्तों द्वारा कथित मांग और उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की गई जालसाजी कार्यवाही दोनों पर आधारित था।  
  • दोनों अभियुक्तों को शुरू में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील की गई।   

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

  • उच्चतम न्यायालय ने पाया कि: 
    • उच्चतम न्यायालय ने रिश्वत के रूप में मांगी गई धनराशि के संबंध में साक्ष्य में "स्पष्ट विसंगतियाँ" पाईं 
    • न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिरह के दौरान, परिवादकर्त्ता ने स्वीकार किया कि उसे दूसरे अभियुक्त द्वारा मांगी गई सटीक राशि याद नहीं है, जो उसके पूर्व परिवाद का खंडन करती है। 
    • जाल के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र साक्षियों ने वास्तव में रिश्वत के भौतिक संव्यवहार को नहीं देखा था, वे परिवादकर्त्ता के संकेत के बाद ही घटनास्थल पर पहुँचे थे। 
    • न्यायालय ने परिसाक्ष्य में विसंगतियों को नोट किया: कुछ साक्षियों ने कहा कि मुद्रा नोट फर्श पर बिखरे हुए पाए गए थे, जबकि जाल अधिकारियों ने दावा किया कि पैसे अभियुक्त व्यक्तियों की पतलून की जेब से बरामद किये गए थे। 
    • उच्चतम न्यायालय ने पाया कि स्वतंत्र साक्षियों के परिसाक्ष्य अभियोजन पक्ष के घटनाओं के संस्करण का खंडन करते है। 
    • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इन विरोधाभासों ने इस बारे में "उचित संदेह" उत्पन्न किया कि क्या दोनों अभियुक्तों द्वारा वास्तव में रिश्वत की राशि स्वीकार की गई थी। 
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकृति दोनों को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।  
    • न्यायालय ने निर्णय दिया कि मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा नहीं की जा सकती।  
    • इन टिप्पणियों के आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त कर दिया, उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। 

 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 क्या है 

  • धारा 20: जहाँ लोक सेवक कोई असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करता है वहाँ उपधारणा 
    • धारा 7 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित किसी भी विचारण में, यदि यह साबित हो जाता है कि किसी लोक सेवक ने कोई असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत किया है या अभिप्राप्त किया है, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, तो विधिक उपधारणा उत्पन्न होती है।  
    • यह उपधारणा बताती है कि लोक सेवक को उस असम्यक् लाभ को प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला माना जाता है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।  
    • इस उपबंध का उद्देश्य अभियुक्तों पर अपनी बेगुनाही साबित करने का भार डालकर लोक अधिकारियों के बीच भ्रष्ट आचरण को रोकना है।