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आपराधिक कानून
FIR दर्ज करने के लिये निर्देश
« »21-Mar-2025
रंजीत सिंह बाथ एवं अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एवं अन्य “इस न्यायालय ने माना कि इससे पहले कि कोई शिकायतकर्त्ता CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत उपचार अपनाने का विकल्प चुने, उसे CrPC की धारा 154 की उप-धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत अपने उपचारों को समाप्त करना होगा तथा उसे शिकायत में उन अभिकथनों को दर्ज करना होगा एवं उसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।” न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयाँ |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयाँ की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्त्ता द्वारा धारा 156 (3) के अंतर्गत उपचार अपनाने से पहले, उसे धारा 154 (1) एवं (3) के अंतर्गत दिये गए उपचारों को समाप्त करना होगा।
- उच्चतम न्यायालय ने रंजीत सिंह बाथ एवं अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
रणजीत सिंह बाथ एवं अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- दूसरे प्रतिवादी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156 (3) के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई।
- शिकायत के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 जून 2017 को एक आदेश पारित कर संबंधित पुलिस स्टेशन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 420 एवं 120-B के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
- अपीलकर्त्ताओं ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक निरस्तीकरण याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी।
- उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण याचिका को खारिज कर दिया।
- अपीलकर्त्ताओं के अधिवक्ता ने प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2015) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 27 पर विश्वास किया।
- अपीलकर्त्ताओं के अधिवक्ता ने बाबू वेंकटेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2022) मामले का भी उदाहरण दिया, जो प्रियंका श्रीवास्तव निर्णय के बाद आया था।
- प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:
- दूसरे प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालाँकि CrPC की धारा 154(1) एवं 154(3) के अनुपालन का कोई विशेष उल्लेख नहीं था, लेकिन अनुपालन सार रूप में किया गया था।
- शिकायत के पैराग्राफ 14 में कहा गया था कि चंडीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक को एक लिखित शिकायत संबोधित की गई थी, तथा 29 जनवरी 2014 को विवेचना के लिये आर्थिक अपराध शाखा को चिह्नित किया गया था।
- दूसरे प्रतिवादी के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि ऐसा कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं था कि CrPC की धारा 154(3) लागू की गई थी।
- इस प्रकार, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 154 (1) के अंतर्गत आवश्यकता यह है कि संज्ञेय अपराध के विषय में सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जानी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, धारा 154 (3) केवल तभी लागू होती है जब पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी धारा 154 (1) के अंतर्गत FIR दर्ज करने से मना करता है या उपेक्षा करता है।
- न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्त्ता द्वारा धारा 156 (3) के अंतर्गत उपचार अपनाने से पहले, उसे CrPC की धारा 154 (1) एवं (3) के अंतर्गत दिये गए उपचारों को समाप्त करना चाहिये तथा उसे शिकायत में उन अभिकथनों को दर्ज करना चाहिये और समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिये।
- न्यायालय ने माना कि वर्तमान तथ्यों में न्यायालय ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) के मामले में बाध्यकारी उदाहरण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है।
- न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर उठाए गए कदमों को खारिज कर दिया और अलग रखा।
CrPC की धारा 156 (3) क्या है?
- CrPC की धारा 156 (3) में प्रावधान है कि धारा 190 के अंतर्गत सशक्त मजिस्ट्रेट ऊपर बताए अनुसार विवेचना का आदेश दे सकता है।
- यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175 (3) में निहित है।
दोनों की तुलना इस प्रकार है:
CrPC की धारा 156 (3) |
BNSS की धारा 175 (3) |
धारा 190 के अंतर्गत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट ऊपर वर्णित विवेचना का आदेश दे सकता है। |
धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन दिये गए शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, तथा ऐसी विवेचना करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, तथा पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में किये गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए, ऊपर वर्णित विवेचना का आदेश दे सकेगा। |
इस पहलू पर आधारित महत्त्वपूर्ण मामले क्या हैं?
- ओम प्रकाश अंबेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2025):
- न्यायालय ने पाया कि BNSS की धारा 175 (3) में निम्नलिखित सुरक्षा उपचार शामिल किये गए हैं जो CrPC की धारा 156 (3) में अनुपस्थित थे:
- सबसे पहले, किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा FIR दर्ज करने से मना करने पर पुलिस अधीक्षक को आवेदन करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया है, तथा धारा 175(3) के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को धारा 175(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आवेदन करते समय धारा 173(4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को किये गए आवेदन की एक प्रति शपथपत्र द्वारा समर्थित प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- दूसरे, मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करने का निर्देश देने से पहले ऐसी विवेचना करने का अधिकार दिया गया है, जैसा वह आवश्यक समझता है।
- तीसरा, मजिस्ट्रेट को धारा 175(3) के अंतर्गत कोई भी निर्देश जारी करने से पहले FIR दर्ज करने से मना करने के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के तर्कों पर विचार करना आवश्यक है।
- न्यायालय ने पाया कि BNSS की धारा 175 (3) में निम्नलिखित सुरक्षा उपचार शामिल किये गए हैं जो CrPC की धारा 156 (3) में अनुपस्थित थे:
- प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015):
- न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने से पहले आवेदक को धारा 154(1) एवं 154(3) के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- न्यायालय ने आगे कहा कि CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत किये गए आवेदनों को आवेदक द्वारा शपथ-पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये।
- न्यायालय द्वारा ऐसी आवश्यकता आरंभ करने का कारण यह दिया गया कि CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन नियमित रूप से किये जा रहे थे तथा कई मामलों में केवल FIR दर्ज करके आरोपी को परेशान करने के उद्देश्य से किये जा रहे थे।