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सिविल कानून

दान/समझौता विलेख एवं वसीयत के बीच अंतर

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 26-Mar-2025

एन.पी. ससींद्रन बनाम एन.पी. पोन्नम्मा एवं अन्य

"दान या समझौते के लिये प्रेजेंटी में हित का अंतरण होना चाहिये तथा वसीयतकर्त्ता की मृत्यु तक ऐसे अंतरण के स्थगन के मामले में, दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में माना जाना चाहिये।"

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि दान या समझौते के लिये ब्याज का अंतरण अवश्य होना चाहिये तथा वसीयतकर्त्ता की मृत्यु तक ऐसे अंतरण को स्थगित करने की स्थिति में दस्तावेज को वसीयत माना जाएगा।

  • उच्चतम न्यायालय ने एन.पी. ससीन्द्रन बनाम एन.पी. पोन्नम्मा एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

एन.पी. ससीन्द्रन बनाम एनपी पोन्नम्मा एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • पिता ने मूल रूप से एक विशिष्ट संपत्ति के संबंध में अपनी बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) के पक्ष में 26 जून 1985 (जिसका शीर्षक "धननिश्चयआधारम" था) का एक दस्तावेज निष्पादित किया था। 
  • इस दस्तावेज की शुरुआत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई थी: ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे वसीयत के रूप में देखा, जबकि बाद में उच्च न्यायालय ने इसे एक दान विलेख या समझौते के रूप में माना। 
  • 1985 के दस्तावेज को निष्पादित करने के बाद, पिता ने बाद में इसे रद्द कर दिया और वैध विचार के लिये अपने बेटे (अपीलकर्त्ता) के पक्ष में 19 अक्टूबर 1993 को एक विक्रय विलेख निष्पादित किया।
  • बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) ने 1985 के दस्तावेज़ को दान विलेख बताते हुए वाद संस्थित किया तथा संपत्ति में अपने अधिकार, शीर्षक एवं हित की घोषणा की मांग की। 

  • वाद के लंबित रहने के दौरान, 06 जनवरी 1995 को पिता की मृत्यु हो गई तथा उनके अन्य विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। 
  • ट्रायल कोर्ट ने बेटी के वाद को खारिज कर दिया तथा इस खारिजगी की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी की, दोनों ने 1985 के दस्तावेज़ को दान के बजाय वसीयत के रूप में माना। 
  • इसके बाद उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को पलट दिया, उनके निर्णयों को अलग रखा तथा 1985 के दस्तावेज़ को एक समझौता/दान विलेख के रूप में निर्वचन करके बेटी को घोषणात्मक राहत प्रदान की।
  • उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, पुत्र (अपीलकर्त्ता) ने उच्च न्यायालय के निर्वचन एवं निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • इस मामले में न्यायालय ने दान, समझौता विलेख और वसीयत से संबंधित विधान पर चर्चा की। 
  • न्यायालय ने पाया कि दान की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:
    • संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 123 में यह प्रावधान किया गया है कि दान कैसे दिया जाता है। 
    • TPA की धारा 126 में यह प्रावधान किया गया है कि दान को कब निलंबित या रद्द किया जा सकता है। 
    • यह धारा एकतरफा रद्दीकरण को रोकती है। धारा 127 दानकर्त्ता को विलेख में कोई भी शर्त अध्यारोपित करने में सक्षम बनाती है, जिसे दान के प्रभावी होने के लिये स्वीकार किया जाना चाहिये या दूसरे शब्दों में, दायित्व को स्वीकार किये बिना, दान को स्वीकार करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 
    • प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि अचल संपत्ति के दान को वैध होने के लिये, इसे पंजीकृत किया जाना चाहिये, दान को सार्वभौमिक रूप से रद्द करना अस्वीकार्य है, और कब्जे की डिलीवरी दान को वैध बनाने के लिये अनिवार्य शर्त नहीं है।
  • इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने समझौता विलेख के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया:
    • विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 2 (B) समझौता को एक गैर-वसीयतनामा साधन के रूप में परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत किसी भी चल या अचल संपत्ति को गंतव्य या क्रमिक हित के अंतरण के लिये करार या समझौता किया जाता है। 
    • समझौता का अर्थ होगा किसी की संपत्ति को सीधे दूसरे को सौंपना या दूसरे (दूसरों) पर अधिकारों के क्रमिक अंतरण के बाद किसी ऐसे व्यक्ति में निहित करना। 
    • इसके अतिरिक्त, ऐसी परिस्थितियों और कारणों को जिसके कारण इस तरह के समझौता विलेख को निष्पादित किया गया, इसके विचार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका कोई मौद्रिक मूल्य होना आवश्यक नहीं है। 
    • अधिकतर मामलों में, इसमें प्रेम, देखभाल, स्नेह, कर्त्तव्य, नैतिक दायित्व या संतुष्टि शामिल होती है, क्योंकि इस तरह के विलेख आमतौर पर परिवार के सदस्य के पक्ष में निष्पादित किये जाते हैं।
  • वसीयत के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:
    • वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (ISA) के अंतर्गत एक वसीयतनामा दस्तावेज है।
    • वसीयत को धारा 2(h) के अंतर्गत वसीयतकर्त्ता के आशय की विधिक घोषणा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे उसकी मृत्यु के बाद लागू किया जाना है।
    • ऐसी घोषणा उसकी संपत्ति के संबंध में होती है और निश्चित होनी चाहिये।
  • इस प्रकार न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधिक स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि दान या समझौता के लिये वर्तमान में हित का अंतरण होना चाहिये तथा वसीयतकर्त्ता की मृत्यु तक ऐसे अंतरण को स्थगित करने की स्थिति में दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में माना जाना चाहिये।
  • यह तथ्य कि दस्तावेज़ पंजीकृत है, इसकी सामग्री को त्यागने और दस्तावेज़ को दान के रूप में मानने का एकमात्र आधार नहीं है, केवल इसलिये कि विधि में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
  • दस्तावेज़ का नामकरण अप्रासंगिक है और वसीयतकर्त्ता के आशय एवं उद्देश्य को समझने के लिये दस्तावेज़ की सामग्री को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिये।
  • वर्तमान मामले के तथ्यों में न्यायालय ने माना कि बेटी की स्वीकृति वैध थी तथा इसने पिता द्वारा रद्दीकरण और बाद में बेटे को विक्रय को शून्य कर दिया।

दान एवं समझौता विलेख के बीच क्या अंतर है?

यहाँ दान विलेख और समझौता विलेख के बीच अंतर की तुलना करने वाली एक तालिका दी गई है:

विषय 

दान विलेख 

समझौता विलेख

प्रतिफल 

इसमें कोई प्रतिफल निहित नहीं है; पूर्णतया स्वैच्छिक है।

इसमें अक्सर परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में किया जाने वाला प्रतिफल निहित होता है।

  प्रकृति 

  स्वामित्व का स्वैच्छिक अंतरण.

किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्वामित्व का अंतरण, प्रायः परिवार के अंदर।

पंजीकरण हेतु आवश्यकताएँ

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य।

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य।

स्वीकृति

दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्पष्टतः या निहित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

समझौताकर्त्ता द्वारा इसे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

  निरसन

इसे एकतरफा तौर पर तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें रद्दीकरण खंड शामिल न हो (संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 126 के अनुसार)।

इसे एकतरफा तौर पर तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें रद्दीकरण खंड शामिल न हो।

कब्जे की आवश्यकता

यह अनिवार्य नहीं है; स्वीकृति ही पर्याप्त है।

यह अनिवार्य नहीं है; स्वीकृति ही पर्याप्त है।

अधिकारों का निहित होना

त्वरित होता है (वर्तमान समय में)।

त्वरित होता है (वर्तमान समय में)।

जीवन हित

वैधता को प्रभावित किये बिना आरक्षित किया जा सकता है।

वैधता को प्रभावित किये बिना आरक्षित किया जा सकता है।

दान का तत्त्व 

विशुद्ध रूप से एक दान.

इसमें दान का एक तत्त्व निहित है, लेकिन अतिरिक्त नियम एवं शर्तें भी हैं।

दान एवं वसीयत में क्या अंतर है?

यहाँ वसीयत एवं दान विलेख की तुलना करने वाली एक तालिका दी गई है:

विषय 

वसीयत 

दान विलेख 

परिभाषा 

मृत्यु के बाद संपत्ति वितरित करने के वसीयतकर्त्ता के आशय की विधिक घोषणा।

दाता के जीवनकाल के दौरान संपत्ति का स्वैच्छिक अंतरण।

अंतरण की समय सीमा 

यह वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है।

त्वरित प्रभाव डालता है (वर्तमान समय में)।

प्रतिसंहरणीयता

वसीयतकर्त्ता की मृत्यु से पहले इसे कितनी भी बार रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

सामान्यतः अपरिवर्तनीय जब तक कि कोई निरसन खंड निहित न हो।

प्रतिफल

इसमें कोई प्रतिफल निहित नहीं है।

इसमें कोई प्रतिफल निहित नहीं है।

कब्जे की आवश्यकता

लागू नहीं; स्वामित्व मृत्यु तक वसीयतकर्त्ता के पास रहता है।

यह अनिवार्य नहीं है; दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्वीकृति ही पर्याप्त है।

पंजीकरण 

यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन विधिक वैधता के लिये उचित है।

यदि मामला अचल संपत्ति से संबंधित है तो पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य है।

स्वीकार्यता 

वसीयतकर्त्ता के जीवनकाल के दौरान लाभार्थी द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

दान प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्पष्टतः या निहित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

अधिकारों का निहित होना

वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के बाद ही अधिकार लाभार्थी में निहित होते हैं।

निष्पादन एवं स्वीकृति के तुरंत बाद अधिकार दान प्राप्तकर्त्ता में निहित हो जाते हैं।

विधिक प्रभाव 

वसीयतकर्त्ता के जीवनकाल में इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता।

एक बार निष्पादित एवं स्वीकृत होने पर विधिक रूप से बाध्यकारी।

दान, वसीयत एवं समझौता विलेख के बीच क्या अंतर है?

यहाँ वसीयत, दान विलेख एवं समझौता विलेख की तुलना करने वाली एक तालिका दी गई है:

विषय 

वसीयत 

दान विलेख 

समझौता विलेख

परिभाषा 

मृत्यु के बाद संपत्ति अंतरित करने के आशय की विधिक घोषणा।

बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति का स्वैच्छिक अंतरण।

संपत्ति का अंतरण, आमतौर पर परिवार के अंदर, प्रतिफल के साथ।

अंतरण की समय सीमा 

यह वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है।

त्वरित प्रभाव डालता है (वर्तमान समय  में)।

त्वरित प्रभाव डालता है (वर्तमान समय में)।

प्रतिफल 

इसमें कोई प्रतिफल शामिल नहीं है।

इसमें कोई प्रतिफल निहित नहीं है।

इसमें कोई प्रतिफल निहित नहीं है।