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आपराधिक कानून
विधिक सहायता अधिवक्ताओं और अभियोजकों के लिये दिशा-निर्देश
« »04-Dec-2024
अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य “विधिक सहायता प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्तों का मौलिक अधिकार है।” न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों ?
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सरकारी अभियोजकों और विधिक सहायता अधिवक्ताओं के संबंध में निर्देश जारी किये।
- उच्चतम न्यायालय ने अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह निर्णय दिया।
अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 27 मई, 2009 की सुबह, एक ग्रामीण चरागाह क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी जिसमें एक 10 वर्षीय लड़की और एक ट्यूबवेल ऑपरेटर शामिल थे।
- लड़की अपने सात वर्षीय चचेरे भाई के साथ बकरियाँ चराने गई थी, तभी उसे प्यास लगी और वह ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे अपीलकर्त्ता से पीने का पानी मांगने ट्यूबवेल केबिन के पास पहुँची।
- अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उसने युवती के साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।
- कथित तौर पर उसके सात वर्षीय चचेरे भाई ने अपीलकर्त्ता को उसे ज़बरन केबिन में ले जाते हुए देखा था।
- युवा चचेरे भाई ने पीड़िता के पिता को यह बात बताई, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ से आरोपी भाग गया था।
- तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।
- ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 376, धारा 302 और धारा 201 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत दोषी ठहराया।
- उच्च न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा संभावित छूट या क्षमादान के प्रावधान के साथ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
- उच्चतम न्यायालय ने 20 मई, 2022 को अपीलकर्त्ता को ज़मानत प्रदान की, यह ध्यानपूर्वक देखते हुए कि वह पहले ही लगभग 13 वर्षों तक वास्तविक कारावास काट चुका है।
- कार्यवाही के दौरान न्यायालय ने मामले का उचित प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये अनुभवी विधिक सलाहकारों की नियुक्ति की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि सात वर्षीय चचेरे भाई के साक्ष्य को उत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं कहा जा सकता। इसलिये, न्यायालय ने कई परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी विचार किया।
- न्यायालय द्वारा निम्नलिखित साक्ष्यों पर विचार किया गया और उनका विश्लेषण किया गया:
- इस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 के तहत रिकवरी स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह संदिग्ध प्रतीत हो रहा था।
- न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ करते समय उसके सामने अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने में विफलता पाई। उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 313 के तहत आरोपी के सामने अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियों का अभाव उसे बरी होने का अधिकार प्रदान करता है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि सरकारी अभियोजक को यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी कि प्रत्येक मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलाया जाए।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त को उचित विधिक सहायता पाने के अधिकार से वंचित किया गया है।
- इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलकर्त्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए अपराधों से बरी कर दिया।
लोक अभियोजक की भूमिका और विधिक सहयुक्त अभिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा क्या निर्देश दिये गए हैं?
न्यायालय ने इस मामले में निम्नलिखित निर्देश दिये:
- यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्त्तव्य है कि अभियुक्त को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाए।
- यह सुनिश्चित करना लोक अभियोजक की ज़िम्मेदारी है कि मुकदमा निष्पक्ष और विधिक रूप से संचालित हो। इसलिये, यदि अभियुक्त का कोई अधिवक्ता नहीं है, तो प्रत्येक लोक अभियोजक का यह दायित्व है कि वह न्यायालय को सूचित करे कि अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियुक्त को बिना विधिक प्रतिनिधित्व के नहीं छोड़ा जाएगा
- आरोप तय करने या अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज करने से पहले, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त को विधिक सहायता उपलब्ध हो।
- सरकारी अभियोजक का दायित्व है कि वह न्यायालय से अनुरोध करे कि जब तक अभियुक्त को विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, तब तक कार्यवाही रोक दी जाए।
- यहाँ तक कि जब अभियुक्त के पास कोई विधिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तब भी सरकारी अभियोजक का हस्तक्षेप करना अनिवार्य कर्त्तव्य है।
- CrPC की धारा 313 के तहत उचित जाँच करने का कर्त्तव्य:
- लोक अभियोजक को CrPC की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट की सहायता करने का दायित्व है।
- यदि न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किसी भी भौतिक परिस्थिति पर विचार करने में विफल रहता है, तो लोक अभियोजक को अभियुक्त की जाँच के दौरान सक्रिय रूप से इसे न्यायालय के ध्यान में लाना चाहिये।
- सरकारी अभियोजक को परीक्षण के दौरान अभियुक्त से पूछे जाने वाले उचित प्रश्नों को तैयार करने में न्यायालय की सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिये।
- यह लोक अभियोजक का कर्त्तव्य है कि वह किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या दोषों को रोकें जो संभावित रूप से आरोपी की विधिक स्थिति या परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- एक अभियुक्त को सभी चरणों में, यहाँ तक कि ज़मानत याचिका दायर करने के लिये भी, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है।
- न्यायालय का कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को उचित प्रतिनिधित्व मिले।
- न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह अभियुक्त को सभी भौतिक स्तरों पर निःशुल्क विधिक सहायता पाने के उसके अधिकार के बारे में जागरूक करे।
- ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक विधिक सहायता अधिवक्ता नियुक्त किया जाए।
- विधिक सहायता की गुणवत्ता
- गंभीर मामलों के लिये पात्रता: न्यूनतम 10 वर्ष का आपराधिक कानून अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले मामलों में एमिकस क्यूरी या विधिक सहायता अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये।
- अक्षमता की आवश्यकता: अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति कानूनी सहायता अधिवक्ताओं के हकदार हैं, जिनके पास आपराधिक कानून में मज़बूत विधिक ज्ञान और परीक्षण का अनुभव है।
- विधिक सहायता अधिवक्ताओं के लिये प्रशिक्षण: विधिक सेवा प्राधिकरणों को नव नियुक्त विधिक सहायता अधिवक्ताओं के लिये उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिये।
- मार्गदर्शन और व्यावहारिक अनुभव: प्रशिक्षण में न केवल व्याख्यान शामिल होने चाहिये, बल्कि नए विधिक सहायता अधिवक्ताओं को कई दांडिक विचारण में वरिष्ठ वकीलों के साथ कार्य करने के अवसर भी शामिल होने चाहिये।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कर्त्तव्य
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता अधिवक्ता के कार्य की निगरानी के लिये सभी स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करेंगे।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधिक सहायता अधिवक्ता उन्हें सौंपे गए मामलों के निपटारे के समय नियमित रूप से और समय पर न्यायालय में उपस्थित हों।
- पूरी प्रक्रिया के दौरान एक ही विधिक सहायता अधिवक्ता को जारी रखा जाना चाहिये, जब तक कि ऐसा न करने के लिये कोई बाध्यकारी कारण न हों।
- गंभीर प्रकृति के अपराधों के मामले में
- जटिल विधिक और तथ्यात्मक मुद्दों वाले बहुत गंभीर अपराधों के मामलों में, न्यायालय किसी नियमित विधिक सहायता अधिवक्ता के स्थान पर किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी वकील को नियुक्त कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को सर्वोत्तम संभव विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।
- COI के अनुच्छेद 21 का अति लंघन
- दांडिक विचारण में अभियुक्त को अपना बचाव करने का अधिकार भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत है।
- लेकिन यदि किसी अभियुक्त को प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो वकील रखने में असमर्थ है, तो यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
- प्रदान की गई विधिक सहायता प्रभावी होनी चाहिये
- विधिक सहायता महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिये वास्तव में सार्थक और अधिष्ठायी होनी चाहिये।
- विधिक सहायता के लिये नियुक्त वकीलों के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
- आपराधिक विधि का व्यापक ज्ञान।
- साक्ष्य विधि की गहरी समझ।
- प्रक्रियात्मक विधि में गहन विशेषज्ञता।
- अन्य प्रासंगिक विधियों से परिचित होना।
- विधिक सहायता की संवैधानिक गारंटी तभी सार्थक है जब प्रदान की गई विधि प्रतिनिधित्व उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाली हो।
- एक अप्रभावी या अक्षम विधिक सहायता वकील मूलतः अभियुक्त के विधिक अधिकारों को कमज़ोर कर सकता है तथा उनकी निष्पक्ष सुनवाई से समझौता कर सकता है।
- केवल वकील नियुक्त करना पर्याप्त नहीं है, नियुक्त अधिवक्ता में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिये:
- मामले की जटिलता को समझना।
- मुकदमे का कुशलतापूर्वक संचालन करना।
- अभियुक्त के हितों का प्रभावी ढंग से बचाव करना।
- गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता केवल प्रतिनिधित्व से कहीं अधिक है और इसके लिये वास्तविक, कुशल और सक्षम विधिक वकालत की आवश्यकता होती है।
विधिक सहायता से संबंधित विधिक प्रावधान क्या हैं?
संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 39A:
- निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के भाग IV अर्थात् राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत उपलब्ध है।
- इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
- इस प्रावधान में कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से उपयुक्त विधि या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- इस प्रकार, उपरोक्त संवैधानिक लक्ष्य है।
- अनुच्छेद 21:
- यह एक मौलिक अधिकार है, जिसमें से निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार निकलता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में व्याख्या की है।
- COI के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)/ CrPC:
- CrPC की धारा 303 या BNSS की धारा 340:
- यह प्रावधान उस व्यक्ति के अधिकारों का प्रावधान करता है जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है।
- इसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर दंड न्यायालय में किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, उसका बचाव उसकी पसंद के वकील द्वारा किया जा सकता है।
- CrPC की धारा 304 या BNSS की धारा 341:
- CrPC की धारा 304 और BNSS की धारा 341 में अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
- इस प्रावधान के खंड (1) में प्रावधान है कि:
- जहाँ, न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे या अपील में।
- अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है।
- जहाँ न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं।
- न्यायालय राज्य के व्यय पर उसके बचाव के लिये अधिवक्ता नियुक्त करेगा।