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आपराधिक कानून
युवा पीढ़ी पर NDPS अधिनियम का प्रभाव
« »20-Nov-2024
कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य “बॉम्बे उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि NDPS अधिनियम को ईमानदारी से लागू करने में विफलता युवा पीढ़ी और समाज को नष्ट कर सकती है।” न्यायमूर्ति गोविंद सनप |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिये स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की बात कही। 39 किलोग्राम गांजा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गोविंद सनप ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित नशीली दवाओं का उपयोग समाज को नुकसान पहुँचा सकता है और युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट कर सकता है।
- न्यायालय ने सभी हितधारकों से सामाजिक कल्याण की रक्षा के लिये सावधानीपूर्वक प्रवर्तन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला 23 सितंबर, 2020 को अपराध शाखा, अकोला के पुलिस निरीक्षक सागर हटवार (PW -7) द्वारा प्राप्त एक गुप्त सूचना से उत्पन्न हुआ, जिसमें बताया गया कि दो व्यक्ति - राजू सोलंकी और कैलास पवार - अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बिक्री के लिये गांजा रखे हुए हैं।
- SP अकोला से उचित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद, PSI हटवार ने पंच गवाहों, एक फोटोग्राफर, वजन उपकरण के साथ एक विक्रेता सहित एक छापामार दल का गठन किया और एक स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के रूप में SDPO का अनुरोध किया।
- यह छापेमारी शाम करीब साढ़े चार बजे मरीमाता मंदिर के पास की गई, जहाँ दोनों अभियुक्त नीम के पेड़ के नीचे तिरपाल की झोपड़ी में बैठे पाए गए।
- तलाशी के दौरान पुलिस को एक बोरी में रखे 18 प्लास्टिक के पैकेट मिले, जिनमें कुल 39 किलोग्राम संदिग्ध गांजा था, जिसमें से 100-100 ग्राम के तीन नमूने लिये गए और उन्हें ठीक से सील कर दिया गया।
- दोनों अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बोरवा गाँव में शत्रुघ्न चव्हाण (अभियुक्त नंबर 3) के घर पर दूसरी छापेमारी की, जहाँ उन्होंने एक खाट के नीचे छिपाए गए पाँच बड़े बोरों में 107.90 किलोग्राम अतिरिक्त गांजा बरामद किया।
- बरामदगी, तलाशी, ज़ब्ती और पंचनामा की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, तथा ज़ब्त की गई सभी सामग्रियों को मालखाने में रखने से पहले मजिस्ट्रेट की निगरानी में उचित रूप से सूचीबद्ध किया गया।
- रासायनिक विश्लेषण से यह पुष्टि हुई कि ज़ब्त पदार्थ गांजा था, जिसके परिणामस्वरूप दो मुख्य अभियुक्तों (कैलास पवार और राजू सोलंकी), शत्रुघ्न चव्हाण और आंध्र प्रदेश से परिवहन के लिये उपयोग किये गए वाहन के मालिक के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया।
- ट्रेल कोर्ट ने कैलास पवार और राजू सोलंके को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और 1,20,000 रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि अभियुक्त संख्या 3 और 4 को बरी कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि NDPS अधिनियम के प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनेक टिप्पणियों के बावजूद, ये चिंताएँ संबंधित प्राधिकारियों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँची हैं।
- न्यायालय ने वर्तमान मामले को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग में विफलता का उदाहरण माना तथा कहा कि मुकदमे की कार्यवाही का ऐसा संचालन संभावित रूप से अन्याय को जन्म दे सकता है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का उचित प्रयोग, विशेष रूप से NDPS अधिनियम जैसे विशेष कानून के तहत मामलों में, मुकदमे की गुणवत्ता और अंतिम निर्णय को बढ़ा सकता है।
- साक्ष्य संबंधी पहलुओं के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि CD की विषय-वस्तु को साबित करने के लिये वीडियो रिकॉर्डिंग की विषय-वस्तु का वर्णन/अनुवाद करने के लिये छापा मारने वाले पक्ष से सभी गवाहों को वापस बुलाना आवश्यक होगा, जिससे अतिरिक्त साक्ष्य रिकॉर्ड करने का विकल्प अनुपयुक्त हो जाएगा।
- न्यायालय ने इसे "अविश्वसनीय" पाया कि प्रभारी अभियोजक ने अभियुक्त नंबर 3 को बरी किये जाने के विरुद्ध कानून और न्यायपालिका विभाग को अपील की सिफारिश नहीं की, विशेष रूप से उसके घर से 107.90 किलोग्राम गांजा बरामद होने के बाद।
- न्यायालय ने निर्धारित किया कि अपीलकर्त्ताओं और अभियोजन पक्ष दोनों के हित में पुन: सुनवाई सर्वोत्तम विकल्प होगा, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की उचित जाँच और धारा 313 के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पर विचार करते हुए।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्णय को महाराष्ट्र के सभी प्रधान ज़िला न्यायाधीशों को प्रसारित किया जाए तथा रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (निरीक्षण-I) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिये न्यायालयी निरीक्षण के दौरान कार्यवाही में इसी प्रकार की कमियों की पहचान की जाए।
- न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर पुनः सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया, साथ ही अभियुक्तों/अपीलकर्त्ताओं को ट्रेल कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष ज़मानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
युवा पीढ़ी पर NDPS का क्या प्रभाव है?
- युवा पीढ़ी पर प्रभाव:
- यदि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह युवा पीढ़ी को नष्ट कर सकता है, जो देश का भविष्य है।
- निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि भारत में मुख्य रूप से युवा आबादी है, जिनकी औसत आयु 30-35 वर्ष है, जिससे नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुद्दा विशेष रूप से चिंताजनक हो जाता है।
- सामाजिक चिंताएँ:
- नशीली दवाओं की लत को समाज के लिये एक खतरा बताया गया है, जो युवा वर्ग को प्रभावित करके इसकी नींव को नष्ट करने में सक्षम है।
- हितधारकों की ज़िम्मेदारी:
- न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन और अन्य हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे इस तरह के सामाजिक नुकसान को रोकने के लिये स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम को ईमानदारी से लागू करें।
NDPS अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत किशोरों और वयस्कों के लिये परिवीक्षा प्रदान करने के प्रावधान क्या हैं?
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति, जिसे NDPS अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया हो, धारा 26 या 27 के तहत अपराधों को छोड़कर, CrPC की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है।
- NDPS अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (किशोर) को CrPC की धारा 360 और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत परिवीक्षा का लाभ मिल सकता है।
- NDPS अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किशोर (18 वर्ष से कम) हो सकते हैं:
- अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा पर रिहा किया गया।
- परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रखा गया।
- कारावास के बजाय सुधार का मौका दिया गया।
- The special protection/benefits for juveniles reflect the reformative approach of the justice system towards young offenders, even in serious NDPS cases.
- किशोरों के लिये विशेष संरक्षण/लाभ, गंभीर NDPS मामलों में भी, युवा अपराधियों के प्रति न्याय प्रणाली के सुधारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
- धारा 26 (भांग की खेती) और 27 (ड्रग्स का सेवन) के अंतर्गत अपराध के लिये, दोषी व्यक्ति की आयु की परवाह किये बिना परिवीक्षा लाभ उपलब्ध हैं।
निर्णयज विधि
शिवराज गोरख सतपुते बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023):
- यह मामला 22 वर्षीय अभियुक्त द्वारा CrPC की धारा 439 के तहत ज़मानत आवेदन से संबंधित है, जिसके पास से 50 किलोग्राम गांजा (व्यावसायिक मात्रा) बरामद किया गया था, जिसके बाद दो अन्य अभियुक्तों को क्रमशः 22 किलोग्राम और 10 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था।
- नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने बिना किसी वारंट/प्राधिकरण के सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी और ज़ब्ती की और NDPS अधिनियम की धारा 42 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रही।
- न्यायालय ने कहा कि चूँकि NCB को अभियुक्त के बारे में अपराह्न तीन बजे विशेष जानकारी थी, लेकिन उसने बिना किसी औचित्य के सूर्यास्त के बाद तलाशी ली, जिससे प्रतिबंधित सामान की बरामदगी संदिग्ध हो गई।
- न्यायालय ने नमूना संग्रहण में प्रक्रियागत खामियों पर गौर किया क्योंकि NCB ने NDPS अधिनियम की धारा 52-A का पालन किये बिना नमूने लिये, जिससे प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
- अभियुक्त की कम आयु, आपराधिक इतिहास की कमी, संदिग्ध बरामदगी की परिस्थितियों और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, उच्च न्यायालय ने उसे राज्य छोड़ने पर प्रतिबंध सहित शर्तों के साथ ज़मानत प्रदान की।