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आपराधिक कानून
हत्या करने का आशय
« »10-Dec-2024
कुन्हीमुहम्मद@ कुन्हीथु बनाम केरल राज्य "भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलकर्त्ता-अभियुक्त सं. 1 का आशय ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का नहीं था, चाकू से महत्त्वपूर्ण अंगों पर चोट पहुँचाने का कृत्य इस ज्ञान को दर्शाता है कि ऐसी चोट पहुँचाने से सामान्य तौर पर मौत होने की संभावना है।" न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, कुन्हीमुहम्मद@ कुन्हीथु बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि यदि शारीरिक चोट घातक हथियारों से पहुँचाई गई हों, जिनसे मृत्यु होने की संभावना हो, तो हत्या करने के आशय का अभाव अप्रासंगिक है।
कुन्हीमुहम्मद@ कुन्हीथु बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह घटना पथाईकरा गाँव के कुन्नप्पल्ली में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के समर्थकों के बीच राजनीतिक विवाद से उत्पन्न हुई।
- प्रारंभिक विवाद एक पुस्तकालय के पास चुनाव चिन्ह बनाने से संबंधित था, जिसके परिणामस्वरूप UDF समर्थकों के विरुद्ध अज़मानती अपराधों के साथ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
- अगले दिन, 11 अप्रैल, 2006 को, लगभग 8:45 बजे, मुख्य घटना मुक्किलापलावु जंक्शन पर घटित हुई।
- अपीलकर्त्ता और अन्य अभियुक्त, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थक थे, कथित तौर पर मृतक (सुब्रमण्यन) और साक्षी (वासुदेवन रामचंद्र) का इंतज़ार कर रहे थे।
- पहले अभियुक्त ने मृतक पर इमली की छड़ी से हमला करने का प्रयास किया।
- मृतक ने किसी तरह अपना बचाव किया, छड़ी छीन ली और पहले अभियुक्त पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
- इसके बाद पहले अभियुक्त ने कथित तौर पर चाकू निकाला और मृतक के बाएँ सीने, सिर के पीछे और बाएँ कंधे पर वार किया।
- जब साक्षी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो पहले अभियुक्त ने उसके बाएँ नितंब पर चाकू से वार कर दिया।
- दूसरे अभियुक्त ने कथित तौर पर एक अन्य इमली की छड़ी से साक्षी के पैर की हड्डी तोड़ दी।
- तीसरे अभियुक्त ने कथित तौर पर साक्षी की दाहिनी छाती पर लकड़ी की छड़ी से प्रहार किया।
- तीन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 324 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
- जाँच के दौरान प्रथम अभियुक्त के खुलासे के आधार पर चाकू बरामद कर लिया गया।
- ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
- अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया और आरोप लगाया कि CPI(M) नेताओं के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे झूठा फँसाया गया है।
- ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि अपीलकर्त्ता ने जानबूझकर पीड़ित की मौत का कारण बना और गवाह को गंभीर रूप से घायल किया।
- इसके बाद मामले की अपील केरल उच्च न्यायालय में की गई, जहाँ न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मौजूद थे, जिनमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक निष्कर्ष शामिल थे, इसलिये दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
- इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
- हत्या के आशय और वर्गीकरण पर:
- यहाँ तक कि हत्या के पूर्व नियोजित आशय के बिना भी, शारीरिक चोट पहुँचाना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, धारा 300(3) IPC के तहत हत्या के रूप में योग्य है।
- अभियुक्त को यह जानकारी होना पर्याप्त है कि महत्त्वपूर्ण अंगों पर चोट लगने से मृत्यु हो सकती है।
- "स्वतःस्फूर्त झड़प" का बचाव उस स्थिति में उत्तरदायित्व को कम नहीं करता जब घातक हथियारों का प्रयोग शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाने के लिये किया जाता है।
- विरसा सिंह सिद्धांतों का अनुप्रयोग: न्यायालय ने विरसा सिंह बनाम पेप्सू राज्य (1958) से चार आवश्यक मानदंडों को लागू किया:
- शारीरिक चोट की मौजूदगी।
- चोट की प्रकृति साबित होनी चाहिये।
- उस विशिष्ट चोट को पहुँचाने का आशय।
- सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त चोट।
- न्यायालय ने पाया कि ये सभी तत्त्व इस मामले में मौजूद थे।
- अपराध की प्रकृति पर:
- यह हमला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुआ।
- हालाँकि शुरुआती टकराव स्वतःस्फूर्त रहा होगा, लेकिन घातक हथियारों के उपयोग और महत्त्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाने के कारण यह हत्या में बदल गया।
- यह कृत्य सामूहिक आशय से सामूहिक सेटिंग में किया गया था।
- इस अपराध के व्यापक सामाजिक निहितार्थ थे, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती थी।
- सज़ा और उदारता के संबंध में:
- IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास न्यूनतम सज़ा है।
- समता, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ जैसे कारक न्यूनतम सज़ा से कम सज़ा को उचित नहीं ठहरा सकते।
- अपीलकर्त्ता की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ (आयु 67 वर्ष, चिकित्सा स्थितियाँ) न्याय की आवश्यकता से अधिक नहीं हो सकतीं।
- सज़ा कम करने से अपराध की गंभीरता कम होने का जोखिम होगा।
- साक्ष्य के संबंध में:
- चिकित्सा साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और हथियार बरामदगी ने निर्णायक सबूत प्रदान किये।
- ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के निष्कर्ष अच्छी तरह से स्थापित थे।
- चोटों की प्रकृति और स्थान, हथियार का चुनाव और हमले की परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से दायित्व स्थापित किया।
- हत्या के आशय और वर्गीकरण पर:
- उच्चतम न्यायालय ने अंततः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखा, तथा सज़ा कम करने की अपील में कोई योग्यता नहीं पाई।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कानूनी प्रावधान क्या हैं?
- धारा 101: हत्या
- धारा 101 हत्या से संबंधित है।
- प्रत्यक्ष आशय।
- मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
- ज्ञान-आधारित आशय
- शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया कार्य।
- अपराधी को पता है कि चोट लगने से मृत्यु हो सकती है।
- प्राकृतिक परिणाम
- शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया कार्य।
- सामान्य तौर पर मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त चोट।
- आसन्न रूप से खतरनाक कृत्य
- व्यक्ति को पता है कि यह कार्य बहुत खतरनाक है।
- मृत्यु/घातक चोट लगने की उच्च संभावना।
- जोखिम के लिये कोई बहाना नहीं।
- हत्या के अपवाद (जब आपराधिक मानव वध हत्या न हो)
- गंभीर और अचानक उत्तेजना
- अपराधी आत्म-नियंत्रण से वंचित।
- उकसाने वाले के कारण या गलती से हुई मृत्यु।
- सीमाएँ:
- उकसावे की मांग नहीं की गई/स्वेच्छा से उकसाया गया।
- यदि उकसावे दिया गया तो लागू नहीं होगा:
- कानून के पालन में।
- लोक सेवक द्वारा वैध कर्तव्य में।
- निजी प्रतिरक्षा के वैध प्रयोग में।
- निजी प्रतिरक्षा
- निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हुई मृत्यु।
- लोक सेवक का कृत्य
- किसी लोक सेवक द्वारा की गई मृत्यु।
- सद्भावपूर्वक कार्य करना।
- अचानक किया झगड़ा
- बिना किसी पूर्व विचार के।
- जोश की गर्मी में।
- अचानक झगड़े पर।
- सहमति
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- पीड़ित की सहमति से मृत्यु हुई है।
- पीड़ित द्वारा स्वेच्छा से उठाया गया जोखिम।
- गंभीर और अचानक उत्तेजना
- धारा 103: हत्या के लिये सज़ा:
- जो कोई हत्या करेगा, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और उसे जुर्माना भी देना होगा।
- जब पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और उन्हें जुर्माना भी देना होगा।