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सिविल कानून

खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2017

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 04-Oct-2024

खालसा विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

“खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2017 को रद्द करने के लिये किसी एक इकाई को लक्षित करने वाले विधान को उचित सिद्ध करने के लिये कोई विशेष परिस्थितियाँ नहीं थीं।”

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई एवं के.वी. विश्वनाथन

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2017 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इसमें बिना किसी उचित वर्गीकरण के पंजाब के 16 निजी विश्वविद्यालयों में खालसा विश्वविद्यालय को अनुचित रूप से शामिल करके संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।

  • न्यायमूर्ति बीआर गवई एवं केवी विश्वनाथन ने खालसा विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया।
  • न्यायालय ने विधि के द्वारा समान व्यवहार की आवश्यकता पर गौर किया तथा विश्वविद्यालय के चरित्र पर राज्य की चिंताओं को भेदभाव कारित करने का अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया।

खालसा विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी 1892 से अस्तित्व में है।
  • 2010 में, पंजाब ने पंजाब निजी विश्वविद्यालय नीति प्रस्तुत की।
  • 2010 में, खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी ने एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
  • 5 मार्च 2011 को पंजाब सरकार ने विश्वविद्यालय के लिये आशय पत्र जारी किया।
  • खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम 7 नवंबर 2016 को पारित किया गया तथा 17 नवंबर 2016 को प्रस्तुत किया किया गया।
  • खालसा विश्वविद्यालय ने 26 कार्यक्रमों में प्रवेश प्रस्तावित करते हुए प्रक्रिया प्रारंभ किया।
  • 2016-17 शैक्षणिक सत्र के लिये 215 छात्रों को प्रवेश दिया गया।
  • 18 जनवरी 2017 को विश्वविद्यालय ने सरकार को नीतिगत आवश्यकताओं के अनुरूप विधि निर्माण के विषय में सूचित किया।
  • अप्रैल एवं मई 2017 में, राज्य सरकार ने राज्य सरकार से विधान निर्माण की स्वीकृति मिलने तक विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रारंभ करने से प्रतिबंधित कर दिया।
  • 30 मई 2017 को सरकार ने खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 को निरस्त करने वाला अध्यादेश जारी किया।
  • खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम 2017 को बाद में पारित किया गया तथा 17 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया।

विधिक चुनौतियाँ:

  • विश्वविद्यालय एवं सोसायटी ने एक रिट याचिका दायर कर चुनौती दी:
    • प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले सूचना अंतरण।
    • अध्यादेश ने मूल अधिनियम को निरस्त कर दिया।
    • अधिनियम ही निरसित।
  • पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2017 को उनकी याचिका खारिज कर दी:
    • इसके बाद मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई।
    • खालसा कॉलेज के चरित्र पर विश्वविद्यालय के प्रभाव के विषय में राज्य की चिंता।
    • UGC विनियमों एवं विश्वविद्यालय के संचालन के बीच संबंध।
    • पंजाब में निजी विश्वविद्यालय विनियमन का व्यापक संदर्भ।
  • विधिक मुद्दे:
    • मामला इस तथ्य पर केंद्रित था कि क्या खालसा विश्वविद्यालय को 16 निजी विश्वविद्यालयों में से अलग करना विधिक रूप से वैध था।
    • संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निरसन अधिनियम की संवैधानिकता पर प्रश्न किया गया था।
    • चुनौती इस तथ्य पर केंद्रित थी कि क्या खालसा विश्वविद्यालय को विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिये कोई उचित वर्गीकरण था।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायालय ने माना कि एक इकाई को लक्षित करने वाला विधान अनुमेय है, लेकिन उसे उचित वर्गीकरण एवं प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के साथ स्पष्ट संबंध के दोहरे परीक्षण को पूरा करना होगा।
  • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लक्षित विधान की आवश्यकता वाले विशेष परिस्थितियों को विधायी सामग्रियों, संसदीय विमर्श एवं पूर्व जाँच के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिये; बिना प्रमाण के केवल दावा करना अपर्याप्त है।
  • जाँच के बाद, न्यायालय को राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों में खालसा विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव करने को उचित ठहराने के लिये कोई बाध्यकारी आकस्मिक स्थिति या उचित वर्गीकरण नहीं मिला, जिससे निरसन अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
  • न्यायालय ने निर्धारित किया कि खालसा कॉलेज के चरित्र एवं प्राचीन गौरव को संभावित क्षति के विषय में राज्य का तर्क निराधार था, विशेष रूप से भौतिक साक्ष्य एवंम अपीलकर्त्ता के गैर-संबद्धता के आश्वासन को देखते हुए।
  • निरसन अधिनियम में स्पष्ट मनमानी पाई गई क्योंकि इसमें बिना युक्तियुक्त आधार पर अत्यधिक एवं असंगत प्रतिबंध लगाए गए थे।
  • परिणामस्वरूप, न्यायालय ने विवादित निरसन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया, जिससे 2016 अधिनियम को पुनर्संकलन कर दिया गया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या है?

परिचय:

  • भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों के लिये “विधि के समक्ष समता” एवं “विधियों का समान संरक्षण” के मौलिक अधिकार की पुष्टि करता है।
  • पहली अभिव्यक्ति “विधि के समक्ष समता” ब्रिटिश मूल से है तथा दूसरी अभिव्यक्ति “विधियों का समान संरक्षण” अमेरिकी संविधान से ली गई है।
  • समानता एक प्रमुख सिद्धांत है जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसके प्राथमिक उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है।
  • यह सभी मनुष्यों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करने की प्रणाली है।
  • यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित आधारों पर गैर-भेदभाव की प्रणाली भी उपबंधित करता है।

उचित वर्गीकरण के लिये परीक्षण:

  • अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, हालाँकि, यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं एवं लेन-देन के उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है।
  • पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में दो शर्तें निर्धारित की गई थीं:
    • वहाँ स्पष्ट भिन्नता की उपस्थिति होनी चाहिये, जहाँ विधि का अनुप्रयोग प्रत्येक मनुष्य पर सार्वभौमिक नहीं होना चाहिये।
    • लागू किये गए अंतर को राज्य के मुख्य उद्देश्य के साथ संरेखित होना चाहिये ।

खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम 2017

  • उच्चतम न्यायालय ने खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम 2017 को अमान्य करार देते हुए बिना किसी उचित वर्गीकरण या औचित्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों में खालसा विश्वविद्यालय को अलग करने को असंवैधानिक पाया।
  • खालसा कॉलेज की विरासत को संरक्षित करने के अधिनियम के कथित उद्देश्य को निराधार माना गया, क्योंकि साक्ष्यों से विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के बीच कोई वास्तुशिल्प समानता या संस्थागत संबद्धता नहीं दिखाई गई।
  • न्यायालय ने पाया कि यह अधिनियम स्पष्ट रूप से मनमाना है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आकस्मिक परिस्थिति या विधायी विचार-विमर्श के असंगत प्रतिबंध लगाए गए, जिसके परिणामस्वरूप खालसा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मूल 2016 अधिनियम को पुनर्स्थापित किया गया।

भारत में अधिनियमों को कैसे निरसित किया जाता है?

परिभाषा एवं अवधारणा:

  • विधि निरसीकरण एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मौजूदा विधान को निरस्त किया जाता है, जब संसद यह निर्धारित करती है कि विधि अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं है।
  • निरसन हो सकता है:
    • पूर्ण (संपूर्ण विधान निरस्त)
    • आंशिक (विशिष्ट प्रावधान निरस्त)
    • सीमित (केवल अन्य विधियों के उल्लंघन की सीमा तक निरस्त)
  • कुछ विधियों में "सनसेट क्लॉज" शामिल हो सकते हैं - पूर्वनिर्धारित तिथियाँ जिसके बाद वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

संवैधानिक आधार:

  • निरसन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 245 से प्राप्त होता है, जो:
    • संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है।
    • निरसन एवं संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन्हें निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • 1950 में ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित हुई जब प्रथम निरसन अधिनियम ने 72 मौजूदा विधानों को निरस्त कर दिया।

निरसन की प्रक्रिया:

  • विधायी मार्ग:
    • संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया
    • दोनों सदनों द्वारा पारित
    • राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त
    • एकल विधान एक साथ कई विधानों को निरस्त कर सकता है

अध्यादेश के द्वारा निरसन:

  • तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
  • इसे छह महीने के अंदर संसदीय विधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
  • यदि अध्यादेश संसदीय अनुमोदन के बिना समाप्त हो जाता है, तो निरसत विधान को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

प्रक्रियागत विचार:

  • विधायी क्षमता:
    • निरस्तीकरण की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति को प्रतिबिम्बित करती है।
    • विषय उपयुक्त विधायी सूची में आना चाहिये।
  • दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ:
    • निरस्त किये जाने वाले विधान(विधानों) की स्पष्ट पहचान।
    • निरसन की सीमा का विवरण।
    • परिणामी संशोधनों को संबोधित करना।
  • कार्यान्वयन प्रक्रिया:
    • आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना
    • कानूनी डेटाबेस का अद्यतन
    • संबंधित अधिकारियों को सूचना का प्रसार

विधिक निहितार्थ:

  • सफल निरसन होने पर:
    • विधान का भावी प्रभाव समाप्त हो जाता है।
    • निरसित विधान के अंतर्गत पिछली कार्यवाहियाँ आम तौर पर वैध रहती हैं।
    • यदि बचत खंड मौजूद हैं तो लंबित कार्यवाही जारी रह सकती है।
  • संक्रमणकालीन परिस्थितियाँ:
    • अंतरिम प्रावधानों की आवश्यकता हो सकती है
    • हितधारक परामर्श की आवश्यकता हो सकती है
    • क्षतिपूर्ति तंत्र की आवश्यकता हो सकती है