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सांविधानिक विधि

लिव-इन रिलेशनशिप

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 18-Dec-2024

ABC v. महाराष्ट्र राज्य

"प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता। यह बाधाओं को पार करता है, बाड़ों को लांघता है, दीवारों को भेदता है और आशा से भरे अपने गंतव्य तक पहुँचता है।"

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने एक युगल को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी।

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ABC बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) मामले में यह निर्णय दिया।

ABC बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • याचिकाकर्त्ता, एक 20 वर्षीय पुरुष, सुश्री पायल हरीश पांडिया ("कॉर्पस") को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग कर रहा है।
  • उसने यह भी घोषणा करने की मांग की है कि मुंबई के चेंबूर स्थित सरकारी महिला केंद्र में महिला का निरोध गैरकानूनी है।
  • मांगे गए अनुतोष इस प्रकार हैं:
    • कॉर्पस को उसकी पसंद के स्थान पर रहने के लिये मुक्त किया जाना।
    • याचिकाकर्त्ता और कॉर्पस को सामाजिक और पारिवारिक हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पुलिस सुरक्षा।
    • कानूनी रूप से अनुमति होने पर, जबरदस्ती से मुक्त, उनके विवाह की सुविधा।
  • याचिका की पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्त्ता और कॉर्पस वयस्क हैं और उनके बीच सहमति से संबंध हैं।
  • कॉर्पस अपने माता-पिता का घर छोड़कर याचिकाकर्त्ता के साथ रहने लगी, जिसका उसके परिवार ने सामाजिक और धार्मिक मतभेदों के कारण विरोध किया।
  • याचिकाकर्त्ता की आयु अभी विवाह योग्य नहीं है, जिससे उनका तत्काल विवाह कानूनी रूप से असंभव है।
  • कॉर्पस वर्तमान में एक सरकारी महिला केंद्र में हिरासत में है।
  • याचिकाकर्त्ता का आरोप है कि कॉर्पस हिरासत अवैध है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  • कॉर्पस ने याचिकाकर्त्ता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा ज़ाहिर की है।
  • यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस मामले में याचिकाकर्त्ता की विवाह करने की कानूनी आयु नहीं हुई थी।
  • 16 नवंबर, 2024 को एक नोटरीकृत "लिव-इन रिलेशनशिप विलेख" निष्पादित किया गया, जिसमें साथ रहने के उनके सहमतिपूर्ण निर्णय की पुष्टि की गई।
  • कॉर्पस ने याचिकाकर्त्ता के साथ रहने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की तथा अपने माता-पिता के पास लौटने या महिला केन्द्र में रहने से इनकार कर दिया।
  • इस प्रकार, भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • इस मामले में न्यायालय ने पाया कि जब कॉर्पस के साथ बातचीत की गई तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही कॉर्पस और याचिकाकर्त्ता के बीच कोई वैध विवाह नहीं हो सकता है, फिर भी कॉर्पस उसके साथ ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहना चाहती है।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार जब कॉर्पस ने याचिकाकर्त्ता के साथ रहने का विकल्प व्यक्त कर दिया है तो न्यायालय को उसकी पसंद चुनने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं है, जिसका उसे कानून के तहत अधिकार प्राप्त है।
  • न्यायालय ने सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस (2018) मामले का हवाला दिया जिसमें न्यायालय ने कहा कि:
    • न्यायालय को माँ की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होकर सुपर अभिभावक की भूमिका नहीं निभानी चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का अभिन्न अंग है और इसे सामाजिक अस्वीकृति की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिये।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने कॉर्पस को शास्क्रिय स्त्री भिषेक केंद्र की अभिरक्षा से मुक्त करने का निर्देश दिया।

लिव-इन रिलेशनशिप क्या है?

  • ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ और ‘विवाह की प्रकृति वाले संबंध’ में अंतर होता है।
  • यह आवश्यक नहीं है कि सभी लिव-इन रिलेशनशिप, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV अधिनियम) के तहत 'विवाह की प्रकृति के संबंध' माने जाएं।
  • घरेलू हिंसा अधिनियम में ‘विवाह की प्रकृति वाले संबंध’ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, न कि ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ का।
  • डी. वेलुसामी बनाम डी. पच्चाईअम्मल (2010) के मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:
    • सामंती समाज में विवाहेतर संबंध को वर्जित माना जाता था तथा इसे भय और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था।
    • हालाँकि, भारतीय समाज बदल रहा है और यह परिवर्तन स्पष्ट है तथा संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के माध्यम से इसे मान्यता भी दी गई है।
    • न्यायालय ने आगे कहा कि यदि विवाह के संबंध में सामान्य कानून विवाह के समान संबंध है तो उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
      • युगल को समाज के सामने स्वयं को पति-पत्नी के समान प्रस्तुत करना होगा।
      • They must be of legal age to marry.
      • उनके विवाह करने के लिये कानूनी आयु होनी चाहिये।
      • उन्हें कानूनी विवाह करने के लिये अन्यथा योग्य होना चाहिये, जिसमें अविवाहित होना भी शामिल है और
      • उन्होंने स्वेच्छा से एक साथ रहकर काफी समय तक दुनिया के सामने अपने आपको जीवनसाथी के रूप में पेश किया होगा।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप पर महत्त्वपूर्ण निर्णय क्या हैं?

  • नंदकुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य (2018)
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है।
    • वयस्कों को औपचारिक विवाह के बिना भी साथ रहने का अधिकार है, क्योंकि यह उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है।
    • वयस्कों को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन-साथी चुनने का अधिकार है, तथा सामाजिक मानदंडों या माता-पिता की आपत्तियों के आधार पर उनकी स्वायत्तता को प्रभावित नहीं कर सकती।
    • न्यायालयों को COI के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना चाहिये और उसे कायम रखना चाहिये।
    • उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार सहित संवैधानिक अधिकार, सामाजिक या पारिवारिक अपेक्षाओं से ऊपर हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और वैयक्तिकता सुनिश्चित करते हैं।
  • शफीन जहान बनाम अशोकन के.एन. एवं अन्य (2018)
    • न्यायालय ने इस मामले में पैरेन्स पैट्रिया के सिद्धांत पर चर्चा की, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य उस व्यक्ति के कानूनी संरक्षक के रूप में कार्य करेगा जिसे संरक्षण की आवश्यकता है।
    • हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत केवल उन मामलों में लागू किया जाएगा जहाँ पक्षकार मानसिक रूप से अक्षम हैं या वयस्क नहीं हुए हैं और न्यायालय की संतुष्टि के लिये यह साबित हो जाता है कि उक्त पक्षों के पास या तो कोई माता-पिता/कानूनी अभिभावक नहीं है या उनके पास दुर्व्यवहार करने वाला या लापरवाह माता-पिता/कानूनी अभिभावक है।
    • इस मामले में न्यायालय ने माना कि एक पिता का दृष्टिकोण उसकी पुत्री के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जिसने अपनी इच्छा से अपीलकर्त्ता से विवाह किया है।
    • न्यायालय ने यह भी कहा कि सामाजिक आज्ञाकारिता पर ज़ोर देना व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता के लिये हानिकारक होगा।
    • इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलकर्त्ता और प्रतिवादी के विवाह को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
  • देवू जी. नायर बनाम केरल राज्य (2023)
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं या पुलिस सुरक्षा हेतु याचिकाओं से निपटने के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये:
      • बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और साथी द्वारा दायर संरक्षण याचिकाओं को न्यायालय में सूचीबद्ध करने और सुनवाई में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
      • किसी साझेदार या मित्र की अधिकारिता का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय को अपीलकर्त्ता और उस व्यक्ति के बीच संबंध की सटीक प्रकृति के बारे में निरर्थक जाँच नहीं करनी चाहिये।
      • प्रयास यह होना चाहिये कि कोष की इच्छाओं को जानने के लिये स्वतंत्र और दबाव रहित बातचीत के लिये अनुकूल वातावरण बनाया जाए।
    • न्यायाधीशों के साथ व्यक्तियों के संपर्क के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधान किये:
      • न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कॉर्पस को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा उसे न्यायाधीशों के साथ चैंबर में व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर दिया जाए, ताकि हिरासत में लिये गए या लापता व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
      • न्यायालय को बंद कमरे में कार्यवाही करनी चाहिये।
      • बयान की रिकॉर्डिंग को लिपिबद्ध किया जाना चाहिये तथा रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाना चाहिये ताकि यह किसी अन्य पक्ष के लिये सुलभ न हो।
    • न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यवाही के दौरान हिरासत में लिये गए व्यक्ति की इच्छाओं पर न्यायालय, पुलिस या उसके परिजनों का अनुचित प्रभाव न पड़े।
    • न्यायाधीश को गुमशुदा या हिरासत में लिये गए व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाते समय उस व्यक्ति का उचित ध्यान रखना चाहिये, इस संबंध में न्यायाधीश को चाहिये:
      • हिरासत में लिये गए या लापता व्यक्ति को सहज महसूस कराने के लिये सक्रिय प्रयास करें।
      • लापता व्यक्ति का पसंदीदा नाम या सर्वनाम प्रयोग करना होगा।
      • उन्हें आरामदायक बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
      • उन्हें समय-समय पर ब्रेक लेने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिये।
      • मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिये।
    • न्यायालय लापता या हिरासत में लिये गए व्यक्ति की आयु का पता लगा सकता है, लेकिन अवैध हिरासत के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने के लिये आयु का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
    • सामाजिक नैतिकता और न्यायालय के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का परित्याग किया जाना चाहिये।
    • समान लिंग, ट्रांसजेंडर, अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय युगल द्वारा दायर याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को अंतरिम उपाय करना चाहिये, जैसे कि याचिकाकर्त्ताओं को तुरंत पुलिस सुरक्षा प्रदान करना।
    • न्यायालय को कॉर्पस के परामर्श का सहारा नहीं लेना चाहिये।
    • न्यायाधीश को अपीलकर्त्ता या कॉर्पस के यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान की स्वीकृति को बदलने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिये।
    • किसी व्यक्ति की यौन अभिमुखता और लिंग पहचान उस व्यक्ति की निजता के मुख्य क्षेत्र में आती है और न्यायालय को कोई भी निर्देश देने या कोई भी टिप्पणी करने में सावधानी बरतनी चाहिये, जिसे अपमानजनक माना जा सकता है।