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आपराधिक कानून

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के अधीन प्रतिकर पर दिशानिर्देश

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 28-Jan-2025

सैफ अली उर्फ सोहन बनाम दिल्ली राज्य GNCT

“दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के कारण, त्वरित विचारण के लिये अभियुक्तों के सांविधिक एवं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।”

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी एवं न्यायमूर्ति मनोज जय

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे।

सैफ अली उर्फ सोहन बनाम दिल्ली राज्य GNCT मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में मुद्दा करण बनाम दिल्ली राज्य (2021) (जो 3 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था) के मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के कारण अत्यधिक विलंब से संबंधित था। 
  • प्रतिकर देने की मौजूदा प्रक्रिया ने पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट (VIR) तैयार करने की अनिवार्य प्रक्रिया के कारण सजा देने में दो वर्ष तक की विलंब की है। 
  • उपरोक्त विलंब ने अभियुक्त के त्वरित विचारण के अधिकार को असफल किया है तथा अपील को समय पर संस्थित करने से रोकता है।
  • यह तर्क दिया गया है कि करण बनाम दिल्ली राज्य NCT (2021) के मामले में दिशानिर्देश दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) पर दायित्व अध्यारोपित करते हैं जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 357 की सीमा से परे हैं। 
  • इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त को उसकी संपत्ति का प्रकटन करने के लिये आदेशित करने से भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 20 (3) के अंतर्गत आत्म-दोष सिद्धि के विरुद्ध उसके अधिकार का उल्लंघन होगा तथा यह CrPC की धारा 315 एवं धारा 316 के भी विरुद्ध होगा। 
  • इस प्रकार, यहाँ निर्धारित किया जाने वाला मुख्य मामला यह है कि "क्या करण बनाम दिल्ली राज्य NCT (2021) में निर्धारित दिशानिर्देशों को विलंब को दूर करने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सांविधिक प्रावधानों के साथ संरेखित करने के लिये संशोधित या पूरी तरह से अपास्त किया जाना चाहिये?"

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

  • न्यायालय ने पाया कि करण बनाम GNCT दिल्ली (2021) के मामले में समयसीमा निर्धारित की गई है जिसके अंदर प्रतिकर देने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिये। 
  • हालाँकि, वास्तव में समयसीमा का पालन करने में बहुत विलंब हुई है और पूरी प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है। 
  • इस प्रकार, सजा के आदेश पारित करने में अत्यधिक विलंब होती है जिसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि करण बनाम GNCT ऑफ दिल्ली (2021) के मामले में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धारा 357 CrPC के अधीन पीड़ित प्रतिकर योजना निर्धारित नहीं हो जाती।
  • सजा पर आदेश के अभाव में निर्णय को पूर्ण नहीं माना जा सकता है तथा इसलिये अभियुक्त CrPC की धारा 374 के अधीन अपील संस्थित करने में असमर्थ है। 
  • न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 357A के अनुसार, हालाँकि विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर देने की प्रक्रिया में कदम रखता है, लेकिन इस धारा के अधीन आने वाले मामलों के अधीन पीड़ित को प्रतिकर देने तथा उसकी गणना करने का एकमात्र विशेषाधिकार ट्रायल कोर्ट के पास है।
  • यह भी देखा गया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि के बाद पीड़ित प्रतिकर के निर्धारण के लिये DSLSA को संक्षिप्त जाँच करने के लिये आवश्यक निर्देश, हमारे विचार में, DSLSA को ऐसी शक्ति प्रदान करने के समान होंगे, जिसकी विधायिका में परिकल्पना नहीं की गई है। 
  • इसलिये, यह प्रत्यायोजन CrPC की धारा 357 की मूल योजना के विपरीत होगा, जो स्पष्ट रूप से परीक्षण न्यायालयों को यह निर्धारित करने का विवेक प्रदान करता है कि परिस्थितियों के अधीन क्या उचित एवं न्यायसंगत होगा, जिसके लिये न्यायालय को प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि अभियुक्त से उसकी सम्पत्तियों एवं आय की सूची के विषय में प्राप्त सूचना इतनी हानिरहित नहीं कही जा सकती कि अभियुक्त पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। 
  • इसलिये न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किये:
    • करण बनाम GNCT दिल्ली (2021) में निर्धारित दिशा-निर्देश अब लागू नहीं होंगे। 
    • ट्रायल कोर्ट को पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
    • ट्रायल कोर्ट अभियुक्त की आय एवं परिसंपत्तियों तथा अन्य किसी भी कारक को ध्यान में रख सकता है, जिसे उचित समझा जा सकता है, जिसके लिये न केवल जाँच अधिकारी/अभियोजन एजेंसी से बल्कि अभियुक्त से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है, तथापि, अभियुक्त से शपथ पत्र के माध्यम से कोई अभिकथन देने के लिये नहीं कहा जाएगा। 
    • हालाँकि, न्यायालय को विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लेने से नहीं रोका जाएगा।

CrPC एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अधीन पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है?

  • CrPC की धारा 357A पीड़ित प्रतिकर योजना प्रावधानित करती है। 
  • यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 396 के अधीन प्रदान किया गया है। 
  • इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
    • योजना की तैयारी:
      • राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के साथ समन्वय करके, उन पीड़ितों या उनके आश्रितों को प्रतिकर देने के लिये धनराशि उपलब्ध कराने हेतु एक योजना बनानी चाहिये, जो अपराध के कारण पीड़ित हुए हैं तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।
    • न्यायालय की अनुशंसा:
      • जब कोई न्यायालय प्रतिकर की अनुशंसा करती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) प्रतिकर की राशि निर्धारित करेगा।
    • अपर्याप्त प्रतिकर:
      • यदि CrPC की धारा 357 के अधीन दी गई प्रतिकर अपर्याप्त मानी जाती है या दोषमुक्त/उन्मुक्ति के मामलों में जहाँ पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता होती है, तो ट्रायल कोर्ट अतिरिक्त प्रतिकर की अनुशंसा कर सकता है।
    • अज्ञात अपराधी:
      • यदि अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है, तथा कोई विचारण नहीं होता है, तो पीड़ित या उनके आश्रित प्रतिकर के लिये सीधे DLSA या SLSA में आवेदन कर सकते हैं।
    • समयबद्ध निर्णय:
      • अनुशंसा या आवेदन प्राप्त होने पर, DLSA/SLSA को दो महीने के अंदर जाँच पूरी करनी होगी तथा पर्याप्त प्रतिकर देना होगा।
    • तत्काल राहत:
      • पीड़ा को कम करने के लिये, DLSA/SLSA निम्नलिखित आदेश दे सकता है:
        • पुलिस अधिकारी (प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे नहीं) या मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ।
        • आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य अंतरिम राहत।