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आपराधिक कानून
मौखिक मृत्युकालिक कथन
« »29-Oct-2024
मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमजान खान और अन्य "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मौखिक मृत्युकालिक कथन इस प्रकृति का होना चाहिये जिससे न्यायालय को उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास हो सके।" न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया |
स्रोत: उच्चत्तम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
यह मामला पीड़िता की माँ को दिये गए मौखिक मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिसमें उच्चत्तम न्यायालय ने ऐसे कथनों की स्वीकार्यता और जाँच के संबंध में महत्त्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किये थे।
- उच्चत्तम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमजान खान एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।
मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमजान खान एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- यह मामला 1 अक्तूबर, 1996 की एक हत्या की घटना के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें नसीम खान की कथित तौर पर तीन आरोपियों ने अलग-अलग हथियारों से हत्या कर दी थी।
- साक्ष्य एक मौखिक मृत्युकालिक कथन था, जो कथित तौर पर पीड़ित ने अपनी माँ (PW-8) को अपनी मृत्यु से पहले दिया था।
- माँ ने दावा किया कि उसके मरते हुए बेटे ने तीन अभियुक्तों- रमजान खान, मुसाब खान और हबीब खान- को अपने हमलावरों के रूप में बताया था।
- जबकि ट्रायल कोर्ट ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया और आरोपियों को दोषी करार दिया, उच्च न्यायालय ने घोषणा को अविश्वसनीय पाया और उन्हें बरी कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष अपील की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चत्तम न्यायालय ने मौखिक मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता की विस्तृत जाँच की।
- न्यायालय ने माँ के प्रारंभिक दस्तावेजीकरण में महत्त्वपूर्ण त्रुटियों को पहचाना- न तो FIR (एक्सटेंशन P12) और न ही उसके पुलिस बयान (एक्सटेंशन D3) में मृत्यु से पूर्व दिये गए किसी बयान का उल्लेख किया गया था।
- इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि पीड़िता इस प्रकार की घोषणा करने के लिये मानसिक रूप से स्वस्थ थी।
- न्यायलय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अभियोजन पक्ष कोई भी पुष्टिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, तथा यह भी कहा कि यहाँ तक कि पीड़िता के भाई (PW-5 और PW-9), जो कथित रूप से उपस्थित थे, ने भी अपनी गवाही में मृत्युकालिक कथन का उल्लेख नहीं किया।
- न्यायालय ने कहा कि "मौखिक मृत्युकालिक कथन इस प्रकार का होना चाहिये कि न्यायालय को उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास हो।"
मौखिक मृत्युकालिक कथन से संबंधित विधि क्या है?
मृत्युकालिक कथन
- मृत्युकालिक कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में दिया गया कथन है।
- यह कानूनी कहावत 'नेमोमोरिटुरस प्रे-सुमिटुर मेंटायर (nemomoriturus prae-sumitur mentire)' पर आधारित है- जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने निर्माता से झूठ बोलकर नहीं मिल सकता।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 32(1) और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 26 (a) के तहत ऐसे बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं, जब वे मृत्यु के कारण या मृत्यु की परिस्थितियों से संबंधित हों।
आवश्यकताएँ
- कथन देते समय घोषणाकर्त्ता को वास्तव में मृत्यु का खतरा रहा होगा
- उन्हें इस खतरे की पूरी जानकारी रही होगी
- मृत्यु बाद में हुई होगी
विधिक स्थिति और साक्ष्य मूल्य
- यह पुष्टि की आवश्यकता के बिना दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है
- यह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य नियम का अपवाद है
- मृत्युकालिक कथन को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है
मौखिक मृत्युकालिक के लिये विशेष विचार
- मौखिक मृत्युकालिक कथनों से निपटते समय न्यायालयों को चाहिये:
- सत्यता की पुष्टि करने के लिये विवेक के तौर पर पुष्टि की तलाश करना
- उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करना जिनके तहत कथन दिया गया था
- इस बात पर विचार करना कि क्या अवलोकन के लिये पर्याप्त अवसर था (विशेष रूप से रात में होने वाले मामलों में)
- जाँच करना कि क्या कथन जल्द से जल्द दिया गया था
- सत्यापित करना कि यह इच्छुक पक्षों द्वारा किसी शिक्षण का परिणाम नहीं था
- रिकार्डिंग एवं दस्तावेज़ीकरण
- यह आदर्श रूप से प्रश्न-उत्तर प्रारूप में होना चाहिये
- जहाँ तक संभव हो घोषणाकर्ता के सटीक शब्दों को संरक्षित किया जाना चाहिये
- पुलिस की अनुपस्थिति में मजिस्ट्रेट को इसे दर्ज करना चाहिये
- रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी इच्छुक व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिये
- घोषणा-पत्र को पुलिस के माध्यम से नहीं, बल्कि विशेष संदेशवाहक के माध्यम से न्यायालय में भेजा जाना चाहिये
- जाँच के उद्देश्य से पुलिस को एक प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है
- चिकित्सीय प्रमाणन
- यद्यपि घोषणाकर्त्ता की फिटनेस के बारे में चिकित्सा राय मूल्यवान है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है
- यदि गवाह या रिकॉर्डिंग अधिकारी संतोषजनक रूप से घोषणाकर्त्ता की मानसिक स्वस्थता स्थापित कर सकें, तो घोषणा स्वीकार की जा सकती है
- उच्चत्तम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृत्युकालिक कथन स्वीकार करने के लिये चिकित्सीय प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है।
अस्वीकृति या स्वीकृति के आधार
- मृत्युकालिक कथन को केवल इसलिये खारिज नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि:
- इसमें उपयोग किये गए सभी हथियारों का सटीक विवरण नहीं दिया गया है
- घोषणाकर्त्ता की तुरंत मृत्यु नहीं हुई
- यह संक्षिप्त है या इसमें घटना का पूरा विवरण नहीं है
- हालाँकि, इसे अस्वीकार किया जा सकता है यदि:
- यह अभियोजन पक्ष के मामले के मूल तथ्य का खंडन करता है
- ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिक्षण या कल्पना का परिणाम है
- घोषणाकर्त्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी
- इसमें गंभीर विसंगतियाँ हैं जिन्हें मुख्य विषय-वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता।