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सिविल कानून

CPC का आदेश XII नियम 6

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 10-Oct-2024

राजेश मित्रा @राजेश कुमार मित्रा एवं अन्य बनाम करनानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड

“CPC के आदेश XII नियम 6 में यह अनिवार्य किया गया है कि अस्पष्ट, संदिग्ध या सशर्त स्वीकृति के आधार पर निर्णय जारी नहीं किये जा सकते।”

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और प्रसन्ना बी. वराले

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XII नियम 6 के तहत, स्वीकृति के आधार पर निर्णय स्पष्ट और असंदिग्ध होने चाहिये। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि स्वीकृति में तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल होते हैं, तो निर्णय के लिये इस नियम का उपयोग नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह किसी पक्षकार को अपील में मामले को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने से रोक सकता है।

  • न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और प्रसन्ना बी. वराले ने राजेश मित्रा @राजेश कुमार मित्रा एवं अन्य बनाम करनानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड के मामले में यह निर्णय दिया ।

राजेश मित्रा @राजेश कुमार मित्रा एवं अन्य बनाम करनानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • संबंधित परिसर कमरा संख्या 208, द्वितीय तल, 25A पार्क स्ट्रीट, कोलकाता में स्थित है।
  • इस परिसर के असली किरायेदार एस.के.मित्रा थे, जिनका वर्ष 1970 में निधन हो गया।
  • एस.के.मित्रा की मृत्यु के समय, पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1956 ("1956 अधिनियम") लागू था।
  • एस.के. मित्रा के परिवार में उनकी पत्नी उषा मित्रा और दो बच्चे (वर्तमान अपीलकर्त्ता) हैं, जिनकी आयु उनकी मृत्यु के समय 2 और 5 वर्ष थी।
  • एस.के.मित्रा की मृत्यु के बाद भी उषा मित्रा ने परिसर का किराया देना जारी रखा।
  • पश्चिम बंगाल किरायेदारी परिसर अधिनियम, 1997 ("1997 अधिनियम") 10 जुलाई, 2001 को लागू हुआ, जिसने वर्ष 1956 अधिनियम को निरस्त कर दिया।
  • उषा मित्रा का निधन 03 नवम्बर, 2009 को हुआ।
  • प्रतिवादी-मकान मालिक ने अपीलकर्त्ताओं (एस.के. मित्रा के बच्चों) के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया।
  • मकान मालिक ने तर्क दिया कि वर्ष 1997 के अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार, अपीलकर्त्ताओं की किरायेदारी उषा मित्रा की मृत्यु के पाँच वर्ष बाद वर्ष 2014 में समाप्त हो गई थी।
  • अपीलकर्त्ताओं ने दावा किया कि उन्हें अपनी माँ के साथ वर्ष 1970 में वर्ष 1956 अधिनियम के तहत किरायेदारी के अधिकार विरासत में मिले थे, जो उस समय लागू था।
  • यह मामला वर्ष 1997 के अधिनियम की धारा 2(g) की व्याख्या और वर्ष 1956 के अधिनियम के तहत हस्तांतरित किरायेदारी पर इसकी प्रयोज्यता पर केंद्रित है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XII नियम 6 का उद्देश्य कुछ मामलों में मुकदमों का शीघ्र निपटान करना है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि अस्पष्ट और संदिग्ध स्वीकृति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता।
  • न्यायालय ने कहा कि जब किसी स्वीकृति में दी गई गवाही में तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल हों, तो कानून के विरुद्ध ऐसी स्वीकृति को आदेश XII नियम 6 के तहत परिकल्पित "स्वीकृति" नहीं माना जा सकता।
  • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक स्पष्ट, असंदिग्ध और बिना शर्त स्वीकृति न हो, न्यायालयों को आदेश XII नियम 6 के तहत अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि स्वीकृति पर निर्णय बिना सुनवाई के दिया गया है, जो किसी पक्षकार को अपीलीय न्यायालय में मामले को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने से रोक सकता है।
  • न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1997 के अधिनियम की धारा 2(g) में "या इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से, जो भी बाद में हो" वाक्यांश प्रतिविरोध और व्याख्या का विषय था।
  • न्यायालय ने कहा कि कोई नया कानून, जो विद्यमान अधिकारों को प्रभावित करता है, विधानमंडल की स्पष्ट मंशा को व्यक्त करने वाले स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ के बिना पूर्वव्यापी नहीं हो सकता।
  • न्यायालय ने कहा कि नए कानून के लागू होने से निरस्त कानून के तहत पहले से प्राप्त अधिकार समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक कि यह आशय नए कानून में प्रतिबिंबित न हो।
  • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि किसी प्रावधान को पढ़ने से बेतुके परिणाम सामने आते हैं तो न्यायालय शब्दों के शाब्दिक अर्थ से भिन्न हो सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि अस्पष्ट प्रारूपण से अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और लंबी मुकदमेबाज़ी होती है।
  • न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1997 के अधिनियम में इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि यह उन सभी किरायेदारों के अधिकारों को समाप्त कर देता है, जिन्हें पुराने अधिनियम के तहत किरायेदारी के अधिकार विरासत में मिले थे।
  • न्यायालय ने कहा कि वैधानिक कानून, उनके लागू होने की तिथि से, अर्थात् भावी तिथि से, तब तक लागू होते हैं, जब तक कि विधानमंडल द्वारा किसी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का आशय, स्वयं कानून में स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया गया हो।

CPC का आदेश XII क्या है?

परिचय:

  • CPC का आदेश XII स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
  • भारत में सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिये स्वीकृति एक महत्त्वपूर्ण भाग बन गया है।
  • स्वीकृति ने मुकदमेबाज़ी प्रक्रिया को कम करने और मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता की है।
  • न्यायालयों के पास प्रवेश के आधार पर डिक्री पारित करने की विवेकाधीन शक्ति होती है।

स्वीकृति:

  • CPC के तहत स्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 15 के तहत स्वीकृति को साक्षियों द्वारा दिये गए बयान के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी मामले में किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के बारे में अनुमान दर्शाता है।
  • इस धारा के अनुसार, स्वीकृति एक दस्तावेज़, मौखिक बयान या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है।

CPC के आदेश XII का नियम 6:

  • यह स्वीकृति पर निर्णय से संबंधित है।
  • न्यायालय को किसी वाद के किसी भी चरण में तथ्यों की स्वीकृति के आधार पर आदेश देने या निर्णय देने का अधिकार होता है।
  • तथ्यों की स्वीकृति या तो अभिवचन में या अन्यथा की जा सकती है।
    • ऐसी स्वीकृति मौखिक अथवा लिखित रूप में की जा सकती है।
  • न्यायालय इन स्वीकृतियों पर किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है।
  • न्यायालय को स्वीकृति पर कार्रवाई करने से पहले पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • न्यायालय, की गई स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसा आदेश दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
  • जब इस नियम के अंतर्गत कोई निर्णय किया जाता है, तो उस निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी।
  • इस नियम के अंतर्गत तैयार की गई डिक्री पर वह तिथि अंकित होगी जिस दिन निर्णय दिया गया था।
  • स्वीकृति पर कार्रवाई करने की न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन होती है, जैसा कि नियम में "कर सकता है" शब्द के प्रयोग से संकेत मिलता है।
  • यह नियम उन मुद्दों के शीघ्र समाधान की अनुमति देता है जहाँ तथ्य विवाद में नहीं होते हैं, जिससे मुकदमेबाज़ी की प्रक्रिया संभवतः छोटी हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1997

  • परिभाषा खंड (धारा 2):
    • धारा 2(g) किरायेदार से संबंधित है
      • एक किरायेदार की परिभाषा ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में की जाती है जो परिसर के लिये किराया देता है, या विशेष संविदा के बिना किराया देने के लिये उत्तरदायी होता है। इसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो अपनी किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी परिसर में रहते हैं।
      • किरायेदार की मृत्यु की स्थिति में, परिवार के कुछ सदस्यों को पाँच वर्ष तक के लिये किरायेदार माना जा सकता है, यदि वे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों:
        • वे सामान्यतः किरायेदार के साथ परिवार के सदस्य के रूप में रहते रहे होंगे तथा किरायेदार की मृत्यु तक उन पर आश्रित रहे होंगे।
        • उनके पास कोई अन्य आवासीय परिसर नहीं होना चाहिये या उस पर उनका कब्ज़ा नहीं होना चाहिये।
        • योग्य परिवार के सदस्यों में किरायेदार की पत्नी, बच्चे, माता-पिता और पूर्व मृत पुत्रों की विधवाएँ शामिल होते हैं।
      • पाँच वर्ष की यह सीमा किरायेदार के पति या पत्नी पर लागू नहीं होती है, यदि वे सामान्य रूप से किरायेदार के साथ रह रहे हैं और उस पर आश्रित हैं, तथा अन्य आवासीय परिसर के मालिक नहीं हैं।
      • योग्य परिवार के सदस्यों को उसी परिसर के लिये नए समझौते में किरायेदारी के लिये वरीयता का अधिकार होता है, जो आवासीय और गैर-आवासीय दोनों संपत्तियों पर लागू होता है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।
  • बेदखली के विरुद्ध किरायेदार संरक्षण (धारा 6):
    नियंत्रक केवल विशिष्ट आधारों पर ही बेदखली का आदेश दे सकता है:
    • मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना किराये पर देना
    • 12 महीनों के भीतर 3 महीने के लिये किराये के भुगतान में चूक
    • मकान मालिक के भवन/पुनर्निर्माण के लिये परिसर की आवश्यकता
    • मकान मालिक को अपने रहने के लिये परिसर की आवश्यकता है
    • किरायेदार नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं करता
    • किरायेदार संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है
    • परिसर का अवैध उपयोग
    • किरायेदार के कारण सामग्री खराब हो जाती है
    • पड़ोसियों के लिये परेशानी
    • किरायेदार कोई दूसरा घर/फ्लैट खरीदता है
    • मकान मालिक सशस्त्र बलों में कार्यरत है और उसे परिसर की आवश्यकता है
    • किरायेदार वर्ष के अधिकांश समय परिसर में निवास नहीं करता

किराये के प्रावधान:

  • उचित किराया (धारा 17)
    • वर्ष 1984 के बाद निर्मित परिसरों के लिये: निर्माण लागत और भूमि मूल्य का 10%।
    • वर्ष 1984 से पहले 20+ वर्ष की किरायेदारी के लिये: 1.7.1976 के किराये का 3 गुना तक।
    • वर्ष 1984 से पहले 10-20 वर्ष की किरायेदारी के लिये: 1.7.1986 के किराये का 2 गुना तक।
    • हर 3 वर्ष में स्वचालित रूप से 5% की वृद्धि (धारा 18)।
  • किराया भुगतान (धारा 21)
    • किरायेदार नियंत्रक के पास किराया जमा कर सकता है यदि:
      • मकान मालिक किराया लेने से इंकार कर देता है।
      • सही प्राप्तकर्त्ता के बारे में अनिश्चितता।
    • निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा किया जाना चाहिये।
  • आवश्यक सेवाएँ (धारा 27):
    • मकान मालिक नियंत्रक की अनुमति के बिना आवश्यक सेवाओं को बंद नहीं कर सकता।
    • उल्लंघन करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना।
    • आवश्यक सेवाओं में पानी, बिजली, सफाई शामिल होते हैं।
  • मरम्मत (धारा 35):
    • मकान मालिक को किरायेदार के लिये मरम्मत करनी चाहिये।
    • अगर मकान मालिक ऐसा करने में विफल रहता है, तो किराएदार:
      • नोटिस दे सकता है।
      • मरम्मत करने के लिये नियंत्रक की अनुमति ले सकता है।
      • किराये में से मरम्मत लागत घटा सकता है (वार्षिक किराये का अधिकतम 50%)।
  • उपपट्टा (Subletting) (धारा 26):
    • मकान मालिक की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है।
    • सबलेटिंग के एक महीने के भीतर मकान मालिक को सूचित करना होगा।
    • पहले से मौजूद उपकिरायेदारियों को 6 महीने के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिये।
  • नियंत्रक की शक्तियाँ (धारा 39):
    • गवाहों और दस्तावेजों को समन कर सकते हैं।
    • परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं।
    • कर-निर्धारक/मूल्यांकक नियुक्त कर सकते हैं।
    • अस्थायी व्यादेश दे सकते हैं।
    • सिविल न्यायालय के आदेशों जैसे आदेशों को निष्पादित कर सकते हैं।
  • अपील (धारा 43):
    • नियंत्रक के आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिये 30 दिन का समय।
    • अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
    • नियंत्रक के अधीन मामलों पर सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित होती है।
  • महत्त्वपूर्ण समयसीमाएँ:
    • बेदखली का नोटिस: एक माह (धारा 6(4))।
    • किराया जमा: इनकार के 15 दिनों के भीतर (धारा 21)।
    • अपील दाखिल करना: नियंत्रक के आदेश के 30 दिनों के भीतर।
    • आवेदन की सुनवाई: 6 माह के भीतर पूरी की जानी चाहिये (धारा 42)।