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सांविधानिक विधि

राज्य की औद्योगिक अल्कोहल विनियामक शक्ति

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 24-Oct-2024

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य

"उच्चतम न्यायालय ने कहा कि औद्योगिक अल्कोहल को "मादक शराब" के रूप में विनियमित करने का राज्यों को अधिकार है, लेकिन न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस पर असहमति जताई।"

CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, बी.वी. नागरत्ना, जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुइयाँ, सतीश चंद्र शर्मा एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह।

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि राज्यों को डिनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है, तथा राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार इसे "मादक शराब" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

  • बहुमत की राय में माना गया कि इस शब्द की परिभाषा संकीर्ण रूप से नहीं करना चाहिये, जिसमें ऐसे पदार्थ भी शामिल हैं जिनका मानव उपभोग के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है।
  • असहमति में, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तर्क दिया कि औद्योगिक शराब विशेष रूप से मानव उपभोग के लिये नहीं है, उन्होंने "नशीली शराब" शब्द का अलग-अलग निर्वचन किया।

उत्तर प्रदेश बनाम मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य राज्य की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह मामला राज्यों एवं संघ के बीच होने वाले संवैधानिक विवाद से ऐसे संबंधित है कि औद्योगिक अल्कोहल/डिनेचर्ड स्पिरिट को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है।
  • इसमें कई प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान हैं:
    • सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 "मादक मदिरा" से संबंधित है तथा राज्यों को उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद एवं बिक्री पर अधिकार देती है। 
    • सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 52 संसद को संघ के नियंत्रण में घोषित उद्योगों पर अधिकार देती है। 
    • सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 राज्य एवं संघ दोनों को संघ के नियंत्रण में उद्योगों से उत्पादों के व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करने की अनुमति देती है।
  • उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) को सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 18G केंद्र सरकार को अनुसूचित उद्योगों से उत्पादों की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने की शक्ति देती है।
  • 2016 में, IDRA की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था ताकि विशेष रूप से "पेय शराब" को संघ के नियंत्रण से बाहर रखा जा सके, जबकि अन्य शराब को इसके दायरे में रखा जा सके।
  • इससे पहले, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ ने IDRA की धारा 18G का निर्वचन किया था, लेकिन राज्य की शक्तियों में इसके हस्तक्षेप को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया था।
  • राज्यों के द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क थे:
    • "नशीली शराब" शब्द का व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिये, जिसमें डिनेचर्ड स्पिरिट/औद्योगिक शराब शामिल हो।
    • राज्यों के पास शराब के सभी रूपों पर विनियामक शक्ति होनी चाहिये।
    • केंद्रीय विधानों को अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य की शक्तियों को कम नहीं करना चाहिये।
    • संघ के मुख्य तर्क थे:
    • औद्योगिक शराब एवं पीने योग्य शराब के बीच स्पष्ट अंतर है।
    • संघ का IDRA के माध्यम से औद्योगिक शराब पर नियंत्रण है।
    • प्रविष्टि 52 (संघ सूची) एवं प्रविष्टि 33 (समवर्ती सूची) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिये ताकि संघ को विनियमित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण मिल सके।
  • मुख्य मुद्दा
    • क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 52, सूची II की प्रविष्टि 8 को रद्द करती है; 
    • क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 8 में 'मादक मदिरा' शब्द में पीने योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य मदिरा शामिल है; 
    • क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत क्षेत्र पर कब्जा करने के लिये संसद के लिये IDRA की धारा 18G के अंतर्गत अधिसूचित आदेश आवश्यक है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

बहुमत की राय (8:1)

  • सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8:
    • यह प्रविष्टि उद्योग-आधारित एवं उत्पाद-आधारित दोनों प्रकृति की है।
    • प्रविष्टि 8 में "अर्थात्" के बाद आने वाले शब्द इसकी विषय-वस्तु को संपूर्ण नहीं बनाते।
    • इसका दायरा कच्चे माल से लेकर 'मादक शराब' के उपभोग तक विस्तृत है।
  • विधायी क्षमता:
    • संसद केवल सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत एक घोषणा के माध्यम से पूरे उद्योग क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकती है। 
    • सूची II की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की क्षमता केवल सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संसदीय विधान द्वारा शामिल की गई सीमा तक ही सीमित है। 
    • सूची I की प्रविष्टि 52 के साथ अनुच्छेद 246 के अंतर्गत मादक शराब उद्योग को नियंत्रित करने के लिये संसद में विधायी क्षमता का अभाव है।
  • 'मादक शराब' का निर्वचन:
    • यह शब्द मादक पेय पदार्थों के लोकप्रिय अर्थ तक सीमित नहीं है जो नशा पैदा करते हैं। 
    • इसमें वह शराब भी शामिल है जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हानिकारक तरीके से किया जा सकता है। 
    • इस शब्द में शामिल हैं:
      • रेक्टिफाइड स्पिरिट
      • ENA (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)
      • डिनेचर्ड स्पिरिट d) अल्कोहल युक्त अंतिम उत्पाद शामिल नहीं हैं (जैसे, हैंड सैनिटाइज़र)
  • न्यायिक पूर्वनिर्णय:
    • सिंथेटिक्स (7J) निर्णय को खारिज कर दिया गया है। 
    • इस निर्णय में, IDRA की पहली अनुसूची के मद 26 में "मादक शराब" को शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

असहमतिपूर्ण राय (न्यायमूर्ति नागरत्ना)

  • प्रविष्टि 8 सूची II का दायरा:
    • पारंपरिक अर्थों में विशेष रूप से "नशीली शराब" से संबंधित है। 
    • औद्योगिक शराब इसके दायरे से बाहर है। c) दुरुपयोग की संभावना निर्वचन का आधार नहीं हो सकता।
  • विधायी मंशा:
    • संविधान सभा ने पीने योग्य एवं गैर-पीने योग्य शराब के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया है। 
    • मादक शराब" केवल "किण्वन उद्योगों" का एक खंड दर्शाता है। 
    • प्रविष्टि 8 के अंतर्गत औद्योगिक या गैर-पीने योग्य शराब को शामिल करने का कोई आशय नहीं है।
  • विनियामक ढाँचा:
    • डिनेचर्ड शराब "औद्योगिक शराब" के अंतर्गत आता है।
    • IDRA की धारा 18G प्रविष्टि 33(a) सूची III के अंतर्गत औद्योगिक शराब को नियंत्रित करती है।
    • केवल संसद ही "किण्वन उद्योगों" के अनुसूचित उद्योग से संबंधित लेखों पर विधान बनाने के लिये सक्षम है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 

मौलिक ढाँचा

  • अनुच्छेद 246 के अंतर्गत वितरण योजना:
    • संसद के पास संघ सूची (सूची I) पर विशेष अधिकार है। 
    • राज्य विधानसभाओं के पास राज्य सूची (सूची II) पर विशेष अधिकार है। 
    • संसद एवं राज्य विधानसभाओं दोनों के पास समवर्ती सूची (सूची III) पर अधिकार है। 
    • संसद के पास केंद्र शासित प्रदेशों के लिये विधान बनाने का अधिकार है।

पदानुक्रमिक संरचना

  • संसदीय शक्तियाँ:
    • सूची I के मामलों पर विशेष अधिकार
    • सूची II या III में किसी भी तथ्य के बावजूद शक्ति संचालित होती है
    • राज्य विधान के साथ असंगत संघर्ष के मामले में प्रमुख शक्ति
  • राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ:
    • सूची II के मामलों पर विशेष शक्ति
    • शक्ति अनुच्छेद 246 के खंड (1) एवं (2) के अधीन संचालित होती है
    • आवंटित क्षेत्र के अंदर संप्रभु, सिवाय जहाँ स्पष्ट रूप से सीमित हो

निर्वचन का सिद्धांत

  • संघीय संतुलन सिद्धांत:
    • प्रत्येक विधायी निकाय अपने आवंटित क्षेत्र में संप्रभु है। 
    • संसदीय प्रभुत्व केवल असंगत संघर्ष की स्थिति में ही लागू होता है। 
    • अनुच्छेद 246(1) में गैर-बाधा खंड संसद को सूची II के विषयों पर सीधे विधान बनाने की अनुमति नहीं देता है।
  • संघर्ष समाधान ढाँचा:
    • प्रविष्टियों को प्रतिबंधित अर्थ के बिना एक साथ पढ़ा जाना चाहिये।
    • सबसे पहले सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का प्रयास किया जाना चाहिये।
    • संघीय सर्वोच्चता केवल "असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष" के मामले में लागू होती है।

ओवरलैप एवं संघर्ष समाधान

  • ओवरलैपिंग प्रविष्टियों का उपचार:
    • 'ओवरलैप' एवं 'संघर्ष' के बीच अंतर बनाए रखा जाना चाहिये।
    • न्यायालय को संघर्ष को बढ़ाने के बजाय ओवरलैप को कम करने का प्रयास करना चाहिये।
    • संघीय सर्वोच्चता केवल वास्तविक संघर्ष के चरण पर लागू होती है।
  • निर्वचन संबंधी दिशानिर्देश:
    • प्रविष्टियों को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिये।
    • आकस्मिक एवं सहायक मामलों को दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
    • संघीय संतुलन बनाए रखने के लिये सामंजस्यपूर्ण निर्वचन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
    • कोई भी प्रविष्टि निरर्थक नहीं होनी चाहिये।

विशिष्ट सीमाएँ

  • राज्य सूची प्रतिबंध:
    • प्रविष्टियाँ सूची I या सूची III के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन हो सकती हैं।
    • संपूर्ण सूची के प्रावधानों के अधीन हो सकती हैं।
    • सूची I में निर्दिष्ट मामलों को छोड़ सकती हैं।
    • संसदीय विधान की सीमाओं के अधीन हो सकती हैं।
  • कराधान शक्तियाँ:
    • सामान्य प्रविष्टियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
    • विशिष्ट कराधान प्रविष्टियों की आवश्यकता है।
    • सामान्य एवं कराधान प्रविष्टियों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा गया है।

विधायी विवेक

  • शक्ति का प्रयोग:
    • प्रविष्टियाँ विधान बनाने की बाध्यता नहीं दर्शाती हैं।
    • संवैधानिक सीमाओं के अंदर विधानमंडल के पास पूर्ण शक्ति है।
    • विधान बनाने के तरीके में विवेकाधिकार सुरक्षित है।

संवैधानिक सुरक्षा

  • संघीय शेष संरक्षण:
    • भाषा उपकरण प्रविष्टियों के बीच संघर्ष को रोकते हैं।
    • क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन बनाए रखा जाता है।
    • राज्य शक्ति की सीमा के लिये स्पष्ट अधीनता आवश्यक है।
  • संघीय ढाँचे को संरक्षित करने के लिये सामंजस्यपूर्ण निर्वचन अनिवार्य है।

मादक शराब एवं औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन के संबंध में सूची II की प्रविष्टि 8 का दायरा एवं महत्त्व क्या है?

  • सूची II की प्रविष्टि 8 उद्योग-आधारित एवं उत्पाद-आधारित दोनों है, जिसमें कच्चे माल के चरण से लेकर 'मादक शराब' की खपत तक सब कुछ निहित है। प्रविष्टि स्वयं मादक शराब के "उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, खरीद एवं बिक्री" को शामिल करके इस व्यापक दायरे को इंगित करती है। 
  • सूची II की प्रविष्टि 8 में "अर्थात" वाक्यांश सीमित करने के बजाय व्याख्यात्मक एवं उदाहरणात्मक है। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विधायी प्रविष्टियों (कर लगाने वाले विधानों के विपरीत) के लिये, इस वाक्यांश का निर्वचन प्रतिबंधात्मक गणना के बजाय व्यापक एवं उदारतापूर्वक की जानी चाहिये।
  • सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 52 में "जिस सीमा तक" वाक्यांश का अभाव है, जो प्रविष्टि 54 जैसी अन्य प्रविष्टियों में दिखाई देता है। इससे तात्पर्य यह है कि प्रविष्टि 52 के अंतर्गत उद्योगों पर संसद के नियंत्रण के लिये नियंत्रण की सीमा को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रविष्टि 54 के अंतर्गत विनियमों में ऐसा नहीं है।
  • प्रविष्टि 8 में "मादक शराब" शब्द केवल नशा पैदा करने वाले पेय पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। FN बलसारा में सुप्रीम कोर्ट के निर्वचन के आधार पर, इसमें अल्कोहल युक्त सभी तरल पदार्थ निहित हैं, जिनका संभावित रूप से मादक पेय के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 
  • प्रविष्टि 8 एक विशेष प्रविष्टि है जो विशेष रूप से 'मादक शराब' को विधायी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध करती है, जिसमें अन्य सभी सामान्य प्रविष्टियों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत इसे अन्यथा शामिल किया जा सकता था।
  • उच्चतम न्यायालय ने प्रविष्टि 8 के दायरे का निर्वचन इसके विधायी इतिहास एवं मादक पेय पदार्थों के निषेध के संबंध में अनुच्छेद 47 के संवैधानिक निर्देश दोनों के प्रकाश में की है, जिससे एक व्यापक निर्वचन सामने आया है जिसमें स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताएँ शामिल हैं।
  • जबकि सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 24 सामान्य रूप से उद्योगों से संबंधित है और सूची I की प्रविष्टि 52 के अधीन है, प्रविष्टि 8 मादक शराब से निपटने वाली एक विशिष्ट प्रविष्टि के रूप में है तथा अन्य प्रविष्टियों में पाए जाने वाले उद्योग-उत्पाद के भेद का पालन नहीं करती है।
  • संवैधानिक ढाँचे में यह उपबंध है कि जब संसद सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत किसी उद्योग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, तो उस उद्योग के उत्पाद राज्य सूची से समवर्ती सूची (सूची III की प्रविष्टि 33) में चले जाते हैं, यद्यपि इस सामान्य सिद्धांत पर प्रविष्टि 8 के विशेष दर्जे के साथ विचार किया जाना चाहिये ।