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आपराधिक कानून

'सामान्य आशय' की सहायता से दोषसिद्धि से पहले किया जाने वाला विचार-विमर्श

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 03-Feb-2025

कांस्टेबल 907 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य

“IPC की धारा 34 (सामान्य आशय) के अधीन दोषसिद्धि के लिये पूर्व विचार-विमर्श सिद्ध होना चाहिये।”

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बी.आर. गवई एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने माना है कि IPC की धारा 34 (सामान्य आशय) के अधीन दोषसिद्धि के लिये, पूर्व योजना एवं सामान्य आशय को सिद्ध करना होगा। इसने कांस्टेबलों की हत्या के दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि केवल उपस्थिति ही दायित्व के लिये पर्याप्त नहीं है।

  • उच्चतम न्यायालय ने कांस्टेबल 907 सुरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य (2025) के मामले में यह निर्णय दिया। 
  • इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध तस्कर की कार पर गोली चलाई थी, जिससे एक यात्री की मौत हो गई थी। 
  • उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किये जाने के निर्णय को पलट दिया था, जिसके बाद अपील दायर की गई।

कांस्टेबल 907 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह मामला 15 नवंबर, 2004 की एक घटना से आरंभ हुआ, जब पुलिस कर्मियों को एक मारुति कार (पंजीकरण संख्या DL2CR4766) में अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली। 
  • हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह, तीन अन्य पुलिस कर्मियों - कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल सूरत सिंह एवं कांस्टेबल ड्राइवर अशद सिंह के साथ एक सिल्वर इंडिका कार में संदिग्ध वाहन को रोकने के लिये आगे बढ़े।
  • रात करीब साढ़े आठ बजे IDPL गेट के पास पुलिस कर्मियों ने एक मारुति कार को ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया तथा चालक को रुकने का इशारा किया। 
  • चालक के न मानने पर हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह ने अपनी 0.38 बोर की रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिससे सहयात्री को गंभीर चोट लग गई। 
  • मृतक की पहचान मनीषा के रूप में हुई, जो शिकायतकर्त्ता संजीव चौहान की पत्नी थी तथा गाड़ी चला रही थी। गाड़ी में उनकी बेटी एवं उनकी बहन भी सवार थीं।
  • हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह एवं अन्य अज्ञात पुलिस कांस्टेबलों के विरुद्ध IPC की धारा 302 के अधीन एक प्राथमिकी (अपराध संख्या 455/2004) दर्ज की गई थी। 
  • पोस्टमार्टम जाँच में मौत का कारण गोली लगने से क्रैनियो-सेरेब्रल डैमेज की पुष्टि हुई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिये विशिष्ट शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
    • निर्णय में स्पष्ट रूप से त्रुटियाँ होनी चाहिये।
    • भौतिक साक्ष्यों को दोषपूर्ण तरीके से पढ़ा या छोड़ा जाना चाहिये।
    • दोष की ओर इशारा करते हुए केवल एक उचित निष्कर्ष ही संभव होना चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि IPC की धारा 34 (सामान्य आशय) लागू करने के लिये अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा:
    • अभियुक्तों के बीच पहले से ही विचार-विमर्श
    • आपराधिक कृत्य की पूर्व योजना।
    • विशिष्ट अपराध करने का सामान्य आशय।
    • आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करने वाला होना चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि एक ही वाहन में मौजूद होना ही IPC की धारा 34 के अधीन सामान्य आशय को स्थापित करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। 
  • न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किया जाना निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित था:
    • अभियुक्तों के बीच पदानुक्रमिक कमांड संरचना।
    • सीमित साक्षी पहचान।
    • सामान्य आशय को स्थापित करने वाले साक्ष्य का अभाव।
    • मानसिक भागीदारी के विषय में उचित संदेह से परे अपर्याप्त साक्ष्य ।
  • न्यायालय ने निर्धारित किया कि केवल वाहन में सह-उपस्थिति के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करने के निर्णय को पलटना विधिक रूप से असंतुलित था।

‘सामान्य आशय’ की अवधारणा क्या है?

  • IPC की धारा 34: सामान्य आशय को अग्रसर होने के लिये कई व्यक्तियों द्वारा किये गए कृत्य। 
  • अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 3(5) सामान्य आशय से संबंधित है।
    • जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिये कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिये उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कृत्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो। 
    • BNS, 2023 की धारा 3(5) में किसी विशिष्ट अपराध का उल्लेख नहीं है। यह साक्ष्य का नियम स्थापित करता है कि यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिये अपराध करते हैं, तो वे संयुक्त रूप से उत्तरदायी पाए जाएंगे।
  • BNS, 2023 की धारा 3(5) के अधीन सामान्य आशय की अनिवार्यताएँ
    • पूर्व विचार बैठक
      • आरोपी व्यक्तियों के बीच पहले से तय योजना या विचारों का मिलन होना चाहिये। 
      • अपराध के होने से ठीक पहले सामान्य आशय बन सकता है। 
      • औपचारिक करार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साझा समझ होनी चाहिये। 
      • अपराध स्थल पर सिर्फ़ मौजूदगी ही सामान्य आशय को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
    • मानसिक तत्त्व 
      • प्रत्येक अभियुक्त को इच्छित आपराधिक कृत्य के विषय में पता होना चाहिये तथा मानसिक रूप से उससे सहमत होना चाहिये।
      • सामान्य लक्ष्य के प्रति सक्रिय मानसिक भागीदारी होनी चाहिये।
      • मनःस्थिति एवं आशय को साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिये।
      • अभियोजन पक्ष को संभावित परिणामों के विषय में पहले से सूचना होनी चाहिये।
    • सक्रिय भागीदारी
      • प्रत्येक अभियुक्त को किसी न किसी तरह से आपराधिक कृत्य में भाग लेना चाहिये।
      • भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है, लेकिन अपराध में योगदान देना चाहिये।
      • भागीदारी के बिना केवल शारीरिक उपस्थिति अपर्याप्त है।
      • भागीदारी की प्रकृति और सीमा अभियुक्तों के बीच भिन्न हो सकती है।
    • कारणात्मक लिंक
      • सामान्य आशय और आपराधिक कृत्य के बीच स्पष्ट संबंध होना चाहिये।
      • सामान्य आशय को अग्रसर होने के लिये कृत्य कारित होना चाहिये।
      • आपराधिक कृत्य पूर्व-व्यवस्थित योजना से प्रेरित होना चाहिये।
      • यादृच्छिक या स्वतंत्र कृत्य शामिल नहीं किये जाएँगे।
    • साक्ष्य का भार
      • अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे सामान्य आशय को सिद्ध करना होगा।
      • परिस्थितिजन्य साक्ष्य सामान्य आशय को स्थापित कर सकते हैं।
      • अपराध से पहले, उसके दौरान और उसके बाद का आचरण प्रासंगिक है।
      • सामान्य आशय का सिर्फ़ संदेह ही पर्याप्त नहीं है।
    • समकालीन गठन
      • अपराध से ठीक पहले सामान्य आशय बन सकता है।
      • कोई लंबी पूर्वचिंतन की आवश्यकता नहीं है।
      • लेकिन अपराध होने पर आशय अवश्य होना चाहिये।
      • कार्योत्तर स्वीकृति सामान्य आशय का गठन नहीं करती है।
  • निर्णयज विधियाँ:
    • बरेन्द्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर 
      • इस मामले में दो लोगों ने एक पोस्टमैन से पैसे मांगे, जब वह पैसे गिन रहा था, तथा जब उन्होंने पोस्टमास्टर पर हैंडगन से गोली चलाई, तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सभी संदिग्ध बिना पैसे लिये भाग गए। 
      • इस मामले में, बरेंद्र कुमार ने दावा किया कि उसने बंदूक नहीं चलाई तथा वह केवल खड़ा था, लेकिन न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसे IPC की धारा 302 एवं 34 के अधीन हत्या का दोषी पाया।
      • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिभागी समान रूप से भाग लें। ज़्यादा या कम हासिल करना संभव है। हालाँकि, इससे तात्पर्य यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कम किया है, उसे दोष से मुक्त कर दिया जाना चाहिये। उसका विधिक उत्तरदायित्व एक जैसा है।
    • पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य (1955):
      • उच्चतम न्यायालय ने माना कि अगर किसी व्यक्ति का अपराध करने का उद्देश्य समान नहीं है तो उसे दूसरे व्यक्ति के कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। 
      • अगर उसका आचरण दूसरे व्यक्ति के कृत्य से स्वतंत्र है तो यह समान आशय नहीं है। यह समान उद्देश्य के लिये जाना जाएगा।
    • महबूब शाह बनाम सम्राट (1945):
      • अपीलकर्त्ता महबूब शाह को सत्र न्यायाधीश ने अल्लाह दाद की हत्या का दोषी पाया। उसे सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाया तथा मृत्यु की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने भी मौत की सजा की पुष्टि की। 
      • लॉर्डशिप में अपील करने पर हत्या की सजा और मौत की सजा को उलट दिया गया।
      • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जब अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह ने भागने की कोशिश की, तो वली शाह और महबूब शाह उनके पास आए और गोली चला दी, और इसलिये उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि उन दोनों का आशय एक जैसा था।