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आपराधिक कानून
IPC की धारा 498-A के अंतर्गत कार्यवाही
« »19-Mar-2025
सुमेश चड्ढा बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश एवं अन्य “न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अंतर्गत कार्यवाही में विशिष्ट आरोपों के बिना पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की है”। न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल |
स्रोत: जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अंतर्गत कार्यवाही में विशिष्ट आरोपों के बिना पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की है।
- जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने सुमेश चड्ढा बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
सुमेश चड्ढा बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में याचिकाकर्त्ता सुमेश चड्ढा हैं। वे लुधियाना के निवासी हैं एवं कुंवर सूद के मामा हैं।
- कुंवर सूद की शादी प्रतिवादी संख्या 2 (प्रेरणा गुप्ता) से हुई थी। नवंबर 2019 में उनकी शादी हुई थी।
- कुंवर सूद एवं प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवाह विफल हो गया। याचिकाकर्त्ता ने जुलाई 2023 में यूनाइटेड किंगडम में सुलह के लिये मीटिंग में भाग लिया।
- सुलह के प्रयासों के बावजूद, जोड़े ने अलग होने का निर्णय लिया।
- कुंवर सूद ने UK के हार्लो में HM कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज के माध्यम से विवाह-विच्छेद के लिये अपील की।
- UK के न्यायालय ने एक सशर्त विवाह-विच्छेद आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। इसके बाद अंतिम विवाह-विच्छेद का आदेश दिया गया।
- प्रतिवादी संख्या 2 ने UK की न्यायालय में विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में भाग लिया।
- बाद में, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्त्ता सुमेश चड्ढा के विरुद्ध IPC की धारा 498-A एवं 420 के अधीन पुलिस स्टेशन गांधी नगर, जम्मू में FIR दर्ज कराई।
- प्रतिवादी संख्या 2 ने आरोप लगाया कि उसकी शादी के दौरान, उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा यातना, क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तथा दावा किया कि याचिकाकर्त्ता ने अपने ससुराल वालों को दुष्प्रेरित किया था, जिसके परिणामस्वरूप क्रूरता एवं अपमान के कृत्य कारित हुए।
- एक विशिष्ट आरोप में प्रतिवादी संख्या 2 से संबंधित आभूषण/स्त्रीधन को अवैध रूप से रोके रखना शामिल था, जिसके विषय में उसने दावा किया कि याचिकाकर्त्ता के कहने पर उसे रोक लिया गया था।
- प्रतिवादी संख्या 2 ने दावा किया कि याचिकाकर्त्ता को अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके मूल्यवान आभूषण और अन्य सामान वापस करने के लिये नामित किया गया था, जैसा कि ईमेल में सहमति हुई थी, लेकिन ये सामान कभी वापस नहीं किये गए।
- प्रतिवादी संख्या 2 ने आरोप लगाया कि मई 2023 में, याचिकाकर्त्ता के भतीजे (उसके पति) ने अंतिम गर्भाधान से एक सप्ताह पहले उसके IVF उपचार के लिये अपनी सहमति वापस ले ली, जिससे उसे काफी भावनात्मक, शारीरिक एवं वित्तीय समस्या हुई।
- शिकायतकर्त्ता ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्त्ता ने सुलह की आड़ में जुलाई 2023 में लंदन में मीटिंग्स आयोजित कीं, लेकिन वास्तव में इन मीटिंग्स का प्रयोग उसे और उसके परिवार को परेशान करने और पैसे प्राप्त करने के लिये किया।
- इन मीटिंग्स के बाद, कुंवर सूद ने प्रतिवादी संख्या 2 को विवाह-विच्छेद का नोटिस भेजा।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि FIR मिथ्या एवं तुच्छ थी, जो उसके विरुद्ध केवल इसलिये दायर की गई क्योंकि उसे ऐसे गहने सौंपने के लिये नामित किया गया था जो उसके कब्जे में नहीं थे।
- ऐसी कार्यवाहियों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने इस मामले के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:
- उच्च न्यायालय ने पाया कि प्राथमिकी में सभी आरोप मुख्य रूप से कुंवर सूद (पति) और उसके माता-पिता के विरुद्ध थे, न कि याचिकाकर्त्ता सुमेश चड्ढा के विरुद्ध।
- न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता जुलाई 2023 में ही सामने आए, जब प्रतिवादी संख्या 2 एवं उसके पति के बीच संबंध पहले ही काफी खराब हो चुके थे।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्त्ता के आवेदन में याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई।
- न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्त्ता को केवल इसलिये आरोपी बनाया गया था क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा आभूषण/वस्तुएं सौंपने के लिये नामित किया गया था जो भौतिक रूप से UK में थे।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि विवेचना के दौरान दर्ज किये गए अभिकथन में भी याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध UK में आयोजित सुलह हेतु आयोजित मीटिंग्स में उसकी भागीदारी को छोड़कर कोई विशेष आरोप नहीं थे।
- न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता को केवल इसलिये आरोपी के रूप में शामिल किया गया था ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके कि वह अपनी बहन, भतीजे और बहनोई को शिकायतकर्त्ता के गहने और सामान लौटाने के लिये राजी करे।
- उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के उदाहरणों का उदाहरण दिया, जिसमें बिना किसी विशेष आरोप के IPC की धारा 498-A के अंतर्गत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की बार-बार निंदा की गई है।
- न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध दर्ज FIR में सामान्य एवं बहुपक्षीय आरोप शामिल थे, जो आरोपी को अधिक फंसाने का सुझाव देते हुए अतिरंजित संस्करण प्रतीत होते थे।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के अधीन क्रूरता से संबंधित प्रावधान क्या हैं?
परिचय
- BNS की धारा 85 में यह प्रावधानित किया गया है:
- किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना।
- किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता कारित करना। जो कोई, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
- यह प्रावधान पहले IPC की धारा 498A के अंतर्गत आता था।
- किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना।
महत्त्वपूर्ण निर्णय
- पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2024): इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि:
- सामान्य आरोपों के संबंध में: उच्चतम न्यायालय ने माना कि "आरोपी के विरुद्ध आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापक प्रकृति के हैं तथा इसके अतिरिक्त वे कुछ और नहीं बल्कि अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करण हैं जो हमेशा आरोपी के अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप का सुझाव देते हैं।"
- धारा 482 के मामलों में न्यायालय का कर्त्तव्य: उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि न्यायालयों का कर्त्तव्य है कि वे "इस तर्क पर विचार करें कि संबंधित आरोपी के विरुद्ध किसी रिश्तेदार के विरुद्ध आरोपित अपराध(ओं) को गठित करने के लिये विशिष्ट आरोपों का अभाव है या यह आरोप पति के परिवार पर मांगों को पूरा करने के लिये दबाव डालने के अतिरिक्त कुछ और नहीं है।"
- तर्कों पर विचार करने का दायित्व: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "न्यायालयें ऐसे तर्कों पर विचार करने के दायित्व से विरत नहीं हो सकतीं", तथा इस तथ्य पर बल दिया कि न्यायालयों को अति-आशय के दावों की जाँच करनी चाहिये, भले ही आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका हो।