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सांविधानिक विधि
शीघ्र चिकित्सा देखभाल का मौलिक अधिकार
«07-Apr-2025
हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत) बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य “एक सेक्टर के लेआउट प्लान को रद्द करने से मना कर दिया, जिसमें आसपास के क्षेत्र में एक डॉक्टर का क्लिनिक शामिल था, यह देखते हुए कि शीघ्र चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।” न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर एवं न्यायमूर्ति विकास सूरी |
स्रोत: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर एवं न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने डॉक्टर के क्लिनिक सहित सेक्टर की लेआउट योजना को यथावत बनाए रखा, तथा इस तथ्य पर बल दिया कि त्वरित चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है।
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत) बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत) बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 11 दिसंबर 2003 की पार्ट डिमार्केशन प्लान/सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसके अंतर्गत पंचकूला के सेक्टर-17 में क्लिनिक साइट्स बनाई गई थीं।
- याचिकाकर्त्ता ने पंचकूला के सेक्टर-17 में क्लिनिक साइट्स नंबर 4 एवं 5 की ई-नीलामी के संबंध में 12 जुलाई 2017 के विज्ञापन को भी रद्द करने की मांग की।
- याचिकाकर्त्ता की एसोसिएशन के सदस्यों को 2004 में फ्रीहोल्ड आधार पर ड्रॉ के माध्यम से सेक्टर-17, पंचकूला एक्सटेंशन में आवासीय प्लॉट आवंटित किये गए थे।
- प्लॉट खरीदते समय याचिकाकर्त्ता-एसोसिएशन ने दावा किया कि उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया कि संस्थागत साइटें (क्लिनिक साइट्स) उनके घरों के सामने या उसी सड़क पर स्थापित की जाएंगी।
- याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया कि जिस गली में क्लीनिक साइट की योजना बनाई गई थी, उसमें केवल एक प्रवेश बिंदु था और दूसरी तरफ कोई निकास नहीं था, जिससे पहुँच संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार, 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले क्षेत्र में बड़ी भीड़ को आकर्षित करने वाली कोई भी इमारत नहीं बनाई जानी चाहिये।
- एसोसिएशन ने अपनी चिंताओं के विषय में प्रशासक, हुडा, पंचकूला को अभ्यावेदन दिया, लेकिन उनके अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि क्लीनिक साइटों के लिये पार्किंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे भीड़भाड़ की समस्या और बढ़ जाएगी।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि चूँकि आसपास के क्षेत्र में पहले से ही तीन नर्सिंग होम साइट हैं, इसलिये लोक हित में भी कोई अतिरिक्त क्लिनिक साइट की आवश्यकता नहीं थी।
- याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि क्षेत्रीय योजना के लिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (HSVP) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति एवं अनुमोदन की आवश्यकता थी, जो कथित तौर पर प्राप्त नहीं किया गया था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता संघ पर विषयगत साइट्सों पर उसके अमूर्त अधिकारों के विषय में कोई कथित पूर्वाग्रह नहीं था, क्योंकि इसे स्थापित करने के लिये कोई ठोस तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी।
- न्यायालय ने नोट किया कि विवादित सीमांकन योजना क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये एक व्यावहारिक दृष्टि से बनाई गई थी, जिससे भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार को बढ़ावा मिलता है।
- न्यायालय ने माना कि यातायात संबंधी भीड़ के विषय में शिकायत 2004 में की जानी चाहिये थी जब सदस्यों ने अपने भूखंड खरीदे थे, तथा 2003 के लेआउट प्लान को चुनौती देने में विलंब याचिकाकर्त्ता द्वारा सहमति का संकेत देती है।
- न्यायालय ने पाया कि पार्किंग के लिये दो-स्तरीय बेसमेंट का प्रावधान क्षेत्रीय सड़क पर भीड़भाड़ से संबंधित किसी भी चिंता को पर्याप्त रूप से संबोधित करेगा।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि उद्यम एवं व्यवसाय करने का अधिकार प्रतिवादियों का मौलिक अधिकार है, जिन्हें क्लिनिक साइट आवंटित की गई थी, जिसे याचिकाकर्त्ता के अधिकारों के प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह के बिना कम नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि सेक्टर के अंदर बुजुर्गों, विकलांगों एवं अन्य रोगियों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करने वाली क्लिनिक साइटें स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तक लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को कम करेंगी।
- न्यायालय ने राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उल्लंघन के विषय में तर्क को खारिज कर दिया, क्योंकि न तो कोड को रिकॉर्ड में रखा गया था और न ही इस तथ्य का साक्ष्य था कि इसका HSVP अधिनियम पर कोई प्रभाव था।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्त्ता द्वारा विवादित साइट्स पर क्लिनिक संस्थान स्थापित करने की वैधता पर सहमति तथा मौजूदा विधियों के साथ किसी भी प्रकार का टकराव न होना, याचिका को खारिज करने योग्य बनाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 - जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण:
- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।
- यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक एवं विदेशी सभी को समान रूप से उपलब्ध है।
- अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है: जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का हृदय' बताया है।
- जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने के अधिकार के विषय में नहीं है। इसमें गरिमा एवं सार्थक पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होना भी शामिल है।
- न्यायालय ने इस उपबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि क्लिनिक साइट्स वरिष्ठ नागरिकों और बीमार बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ाएंगे, जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत जीवन के अधिकार को बल मिलेगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (HSVP अधिनियम) की धारा 13 क्या है?
- "प्राधिकरण का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में शामिल सभी या किसी भी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित करना होगा और उस प्रयोजन के लिये, प्राधिकरण को भूमि एवं अन्य संपत्ति को खरीदने, स्थानांतरित करने, विनिमय करने या दान करने, धारण करने, प्रबंधित करने, योजना बनाने, विकसित करने एवं बंधक रखने या अन्यथा निपटान, स्वयं या अपनी ओर से किसी एजेंसी के माध्यम से भवन निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन एवं अन्य कार्य करने, जल आपूर्ति, मल, मूत्र एवं दूषित जल के उपचार एवं निपटान, प्रदूषण के नियंत्रण और किसी अन्य सेवाओं एवं सुविधाओं के संबंध में कार्य करने और सामान्य रूप से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति या निर्देश पर कुछ भी करने की शक्ति होगी।"
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि विकास/क्षेत्रीय योजना को लागू करने से पहले HSVP द्वारा पूर्व स्वीकृति एवं अनुमोदन की आवश्यकता थी, जिसके विषय में उन्होंने दावा किया कि ऐसा नहीं किया गया।
- याचिकाकर्त्ता ने यह भी तर्क दिया कि आरोपित योजना को मुख्य प्रशासक द्वारा अनुमोदित किया गया था, न कि राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि कथित तौर पर इस धारा के अंतर्गत आवश्यक है।