Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है










होम / करेंट अफेयर्स

आपराधिक कानून

विरोध याचिका

    «    »
 07-Nov-2024

सुब्रत चौधरी उर्फ संतोष चौधरी एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य

“वास्तव में, निर्विवाद स्थिति यह है कि दिनांक 11.11.2010 की मूल शिकायत एवं दिनांक 20.07.2011 की दूसरी शिकायत का मूल एक ही है”

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत चौधरी उर्फ संतोष चौधरी एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य के मामले में माना है कि दूसरी शिकायत तभी स्वीकार्य है जब अंतिम रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई हो, लेकिन यह तभी स्वीकार्य है जब दूसरी शिकायत में कुछ मुख्य अंतर हो।

सुब्रत चौधरी उर्फ संतोष चौधरी एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • वर्तमान मामले में, दूसरे प्रतिवादी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की तथा इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156 (3) के अधीन जाँच के लिये भेज दिया गया। 
  • अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406, 420 के साथ सहपठित धारा 34 के अधीन एक बाद की भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। 
  • जाँच के बाद CJM के समक्ष CrPC की धारा 173 के अधीन एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई।
  • प्रस्तुत रिपोर्ट एक नकारात्मक रिपोर्ट थी। 
  • रिपोर्ट से व्यथित होकर शिकायतकर्त्ता द्वारा उचित तरीके से जाँच न करने के लिये एक लिखित आपत्ति/नाराजी याचिका दायर की गई थी। 
  • CJM ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा नकारात्मक रिपोर्ट की पुष्टि की। 
  • शिकायतकर्त्ता द्वारा अपीलकर्त्ताओं एवं अन्य लोगों के विरुद्ध उन्हीं आरोपों के साथ एक दूसरी शिकायत दायर की गई, जिन्हें पहली शिकायत में आरोपी के रूप में दिखाया गया था, जिसमें संबंधित CJM के समक्ष IPC की उन्हीं धाराओं 406, 420 एवं 34 के अधीन अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
  • CJM ने जाँच करने तथा शिकायतकर्त्ता एवं गवाहों के अभिकथन दर्ज करने का निर्देश दिया। 
  • CJM के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता (आरोपी) ने उच्च न्यायालय गुवाहाटी के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। 
  • उच्च न्यायालय ने संबंधित CJM के आदेश को रद्द कर दिया तथा अपीलकर्त्ताओं को दूसरी शिकायत के अस्तित्व का प्रश्न करते हुए एक उचित आवेदन दायर करने का निर्देश दिया।
  • CJM ने अपीलकर्त्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया, जिसमें दूसरी शिकायत की स्थिरता का प्रश्न किया गया था तथा दूसरी शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि यह विधि में स्थिरता योग्य नहीं है।
  • दूसरी प्रतिवादी शिकायतकर्त्ता ने असंतुष्ट होकर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
  • सत्र न्यायाधीश ने उक्त आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया तथा CJM के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से पुनर्विचार के लिये वापस भेज दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराधों का संज्ञान लेने एवं प्रक्रिया जारी करने के लिये कोई मामला बनाया गया है या नहीं।
  • उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्त्ताओं ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 
  • उसी से व्यथित होकर वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
    • पहली शिकायत खारिज होने के बाद दूसरी शिकायत दर्ज करना स्वीकार्य है, लेकिन केवल तभी जब दोनों शिकायतों में मूल मुद्दे अलग-अलग हों। 
    • अपवाद एवं स्पष्टीकरण:
      • उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन केवल असाधारण मामलों में।
      • ऐसा एक अपवाद तब होता है जब पहले खारिज करने के आदेश में कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि होती है
      • केवल इसलिये कि पहली शिकायत को CrPC की धारा 203 के अधीन खारिज नहीं किया गया था, इससे तात्पर्य यह नहीं है कि आपको दूसरी शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिल गया है।
    • दूसरी शिकायत की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है:
      • पहली शिकायत को कैसे खारिज किया गया।
      • मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ।
      • क्या पहले खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी
      • क्या कोई नए तथ्य या परिस्थितियाँ हैं।
    • पहली शिकायत के समान ही आरोपों के साथ दूसरी शिकायत दर्ज करना, तथा पहली शिकायत को खारिज करने के तरीके में कोई त्रुटि न होने पर, दूसरी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।
  • उच्चतम न्यायालय ने माना कि वर्तमान शिकायत विशेष परिस्थितियों के दायरे में नहीं आती है तथा इसलिये उन्हीं आधारों पर दूसरी अपील दायर करना पहली शिकायत के समान स्वीकार्य नहीं है और पहली शिकायत के अधीन पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। 
  • उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

विरोध याचिका क्या है?

परिचय:

  • विरोध याचिका पुलिस विवेचना के दौरान या विवेचना पूरी होने के बाद पीड़ित या सूचना प्रदाता द्वारा किसी मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति जताने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रतिनिधित्व है। 
  • इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह एक तंत्र है जो पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक पूर्व निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है।

BNSS की धारा 189:

  • BNSS की धारा 189 में मामले की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का प्रावधान है, यदि उसकी राय में मामले में आरोपी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के लिये पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। 
  • क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से वस्तुतः अभियोजन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, हालाँकि शिकायतकर्त्ता या पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ऐसी क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध विरोध याचिका दायर कर सकता है।

विरोध याचिका दाखिल करना:

  • जब कोई पीड़ित व्यक्ति BNSS की धारा 175(3) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराता है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत याचिका से संतुष्ट होने के बाद पुलिस को विवेचना का निर्देश देता है। 
  • विवेचना के बाद पुलिस अधिकारी BNSS की धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को अपनी विवेचना  रिपोर्ट सौंपता है। 
  • पुलिस से संतुष्ट न होने की स्थिति में पीड़ित या शिकायतकर्त्ता संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी असंतुष्टि बताते हुए विरोध याचिका दायर करता है तथा न्यायालय की निगरानी में आगे की विवेचना के लिये प्रार्थना करता है।
  • यदि विरोध याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेता है तथा आरोपी व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। 
  • मजिस्ट्रेट का विवेक:
    • मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। 
    • मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से असहमत हो सकता है तथा पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत या संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संज्ञान ले सकता है।

निर्णयज विधियाँ:

  • राजेश बनाम हरियाणा राज्य (2019):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि न्यायालयों को CrPC के अधीन किसी आरोपी को बुलाने के अपने अधिकार का प्रयोग संयम से करना चाहिये, भले ही उसका नाम चार्जशीट में न हो। इसका प्रयोग इसलिये नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि न्यायाधीश की राय है कि कोई और भी दोषी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जाना चाहिये जब साक्ष्यों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ठोस और तार्किक साक्ष्य मौजूद हों।
  • विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी विरोध याचिकाओं को शिकायत याचिका के रूप में नहीं माना जाना चाहिये। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मानकर संज्ञान लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, अगर वह पुलिस द्वारा दर्ज अंतिम रिपोर्ट एवं साक्षियों के अभिकथनों के आधार पर आश्वस्त हो कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
  • समता नायडू एवं अन्य. बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पहली शिकायत के समान तथ्यों पर दायर दूसरी शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी।