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सांविधानिक विधि
निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार
« »24-Oct-2024
सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य “गरीबों को दी जाने वाली विधिक सहायता गुणवत्ताविहीन विधिक सहायता नहीं होनी चाहिये”। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति बी.आर. गवई |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने जेल के कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये।
- उच्चतम न्यायालय ने सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया।
सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वर्तमान मामले में भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका में निम्नलिखित दलीलें दी गई थीं:
- प्रतिवादी भारत संघ, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि किसी भी कैदी को जेल में भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहने के कारण यातना, क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार का सामना न करना पड़े।
- अपनी गरिमा से वंचित सभी व्यक्तियों के साथ अंतर्निहित गरिमा के सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिये।
- भीड़भाड़ वाली जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिये एक स्थायी तंत्र बनाएँ।
- न्यायालय ने 17 मई 2024 को अपने आदेश में दो मुद्दों पर ध्यान दिया:
- स्वतंत्र सुधार संस्थानों से संबंधित
- जेल में अधिवक्ताओं द्वारा मुलाकात के लिये नियमावली, जिससे योग्य जेल कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित की जा सके।
- हालाँकि यह निर्णय केवल जेल के कैदियों के लिये निःशुल्क विधिक सहायता के पहलू तक ही सीमित है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने जेल के कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये:
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि कैदियों को विधिक सेवाओं तक पहुँच के लिये प्रक्रिया के मानक (SOP) एवं जेल विधिक सहायता क्लिनिक (PLAC) का संचालन व्यवहार में कुशलतापूर्वक किया जाए।
- विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण PLAC की निगरानी को सशक्त करने के लिये उपाय अपनाएँगे तथा समय-समय पर उनके कार्यदक्षता की समीक्षा करेंगे।
- विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर सांख्यिकीय डेटा को अपडेट करेंगे।
- विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे।
- विधिक सहायता तंत्र के विषय में जागरूकता बहुत महत्त्वपूर्ण है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रचारित विभिन्न लाभकारी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुँचाने के लिये एक सशक्त तंत्र होना चाहिये।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि जागरूकता फ़ैलाने करने के लिये उपरोक्तानुसार निम्नलिखित चरण में कार्य करना चाहिये:
- पुलिस स्टेशन, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाकर संपर्क के लिये पता एवं निकटतम विधिक सहायता कार्यालय के फोन नंबर दिये जाने चाहिये।
- डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त रेडियो के माध्यम से भी प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिये।
- प्रचार अभियानों में नुक्कड़ नाटकों के आयोजन जैसे अन्य रचनात्मक उपाय भी शामिल हो सकते हैं।
- विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन समीक्षा समिति (UTRC) के लिये SOP-2022 को अपडेट करेंगे।
- UTRC द्वारा चुने गए व्यक्तियों की कुल संख्या एवं रिहाई के लिये अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या के बीच भारी अंतर पर गौर किया जाना चाहिये तथा पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिये।
- इसी प्रकार, रिहाई के लिये अनुशंसित कैदियों/कैदियों की संख्या एवं दायर जमानत आवेदनों की संख्या के बीच के अंतर पर विशेष रूप से NALSA/SLSA/DLSA द्वारा गौर किया जाना चाहिये तथा पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिये।
- NALSA द्वारा मुकदमे-पूर्व सहायता के लिये स्थापित "गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में न्याय तक शीघ्र पहुँच" ढाँचे का पूरी लगन से पालन किया जाना चाहिये और ढाँचे के अंतर्गत किये गए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये।
- दोषियों को निःशुल्क विधिक सहायता के उनके अधिकार के विषय में जागरूक किया जाना चाहिये।
- विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों को उन दोषियों से संवाद करना चाहिये जिन्होंने अपील नहीं की है तथा यह कार्य समय-समय पर किया जाना चाहिये।
- जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं (JVL) एवं पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) के साथ समय-समय पर बातचीत होनी चाहिये।
- यह उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिये है ताकि पूरी व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। मुकदमे से पहले दी जाने वाली सहायता:
- विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुकदमा-पूर्व सहायता में शामिल अधिवक्ताओं एवं विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता व्यवस्था से जुड़े अधिवक्ताओं की सतत शिक्षा के लिये कदम उठाए जाने चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मुकदमा-पूर्व सहायता चरण में लगे अधिवक्ताओं एवं विधिक बचाव परामर्शदाता सेट-अप से जुड़े लोगों को पर्याप्त विधिक पुस्तकें एवं ऑनलाइन पुस्तकालयों तक पहुँच उपलब्ध हो।
- DLSA द्वारा SLSA को तथा NALSA को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिये।
- उपरोक्त का डिजिटलीकरण अवश्य किया जाना चाहिये। राज्य सरकार तथा भारत संघ उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।
- न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को भेजी जाएगी।
- न्यायालय ने अभीनिर्णीत किया कि उच्च न्यायालय इस आशय का व्यावहारिक निर्देश जारी करने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है कि उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय दोषसिद्धि/बर्खास्तगी/दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने/जमानत आवेदनों को खारिज करने के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते समय, दोषी को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिये निःशुल्क विधिक सहायता सुविधाओं की उपलब्धता के विषय में सूचित करते हुए निर्णय के साथ एक कवरशीट संलग्न कर सकते हैं।
- कवरशीट में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये न्यायालय से जुड़ी विधिक सहायता समिति का संपर्क पता एवं फोन नंबर दिया जा सकता है।
- दोषमुक्ति किये जाने के विरुद्ध अपील में संबंधित न्यायालयों द्वारा प्रतिवादियों को जारी किये गए नोटिस में भी इसी तरह की सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।
- उच्च न्यायालय अपने वेबपेज पर राज्य में उपलब्ध विधिक सहायता सुविधाओं के विषय में सूचना दे सकते हैं।
निःशुल्क विधिक सहायता क्या है?
परिचय
- विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करना है जो विधिक प्रतिनिधित्व का व्यय वहन करने में असमर्थ है।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- सहकारिता अधिनियम का अनुच्छेद 14 निष्पक्षता के आधार पर न्याय सुनिश्चित करता है तथा इसलिये निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है।
- सहकारिता अधिनियम की धारा 39 A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मिलता है तथा इसे SLA अधिनियम के अंतर्गत औपचारिक मान्यता भी दी गई है।
भारत में निःशुल्क विधिक सहायता का इतिहास
निःशुल्क विधिक सहायता पाने के लिये पात्र व्यक्ति
निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विधिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 39 A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।
- इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
- इस प्रावधान में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य विशेष रूप से उपयुक्त विधि या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- इस प्रकार, उपरोक्त संवैधानिक लक्ष्य है।
- संविधान के भाग IV यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है।
- इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
- इस प्रावधान में कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- इस प्रकार, उपरोक्त संवैधानिक लक्ष्य है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (SLA अधिनियम)
- समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिये विधि बनाई गयी है।
- इस विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को किसी भी आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- SLA अधिनियम की धारा 3 ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया।
- SLA की धारा 4 NALSA के कार्यों को निर्धारित करती है तथा प्रासंगिक कार्य इस प्रकार हैं:
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये नीतियाँ एवं सिद्धांत निर्धारित करना।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सबसे प्रभावी और किफायती योजनाएं तैयार करना।
- अपने निपटान में उपलब्ध निधियों का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरणों एवं जिला प्राधिकरणों को निधियों का उचित आवंटन करना।
- समय-समय पर विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से कार्यान्वित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 341
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अंतर्गत यह प्रावधान कुछ मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्तों को विधिक सहायता प्रदान करता है।
- धारा 341 (1) में यह प्रावधान है कि न्यायालय निम्नलिखित मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्तों के बचाव के लिये एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है:
- जहाँ न्यायालय के समक्ष किसी वाद या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है,
- और जहाँ न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं
- धारा 341 (2) में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिये नियम बना सकता है:
- उप-धारा (1) के अधीन बचाव के लिये अधिवक्ताओं के चयन की पद्धति
- न्यायालय द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएँ
- सरकार द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को देय फीस, तथा सामान्यतः, उप-धारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये
- धारा 341 (3) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से उप-धारा (1) एवं (2) के प्रावधान राज्य में अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी भी वर्ग के परीक्षणों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे सत्र न्यायालयों के समक्ष परीक्षणों के संबंध में लागू होते हैं।
निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय क्या हैं?
- हुसैनारा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना (1980)
- ऐसी प्रक्रिया जो किसी अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराती, जो अधिवक्ता का व्यय वहन करने में असमर्थ है तथा इसलिये उसे विधिक सहायता के बिना ही मुकदमे से गुजरना पड़ता है, उसे संभवतः "उचित, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत" नहीं माना जा सकता।
- यह एक उचित, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्त्व है कि एक कैदी, जो न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मुक्ति चाहता है, उसे विधिक सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिये।
- माधव हयावदनराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978)
- कैदी के लिये अधिवक्ता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- विधिक सहायता का अधिकार राज्य का कर्त्तव्य है, न कि सरकार का दान।
- न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता के सार के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय अपरिहार्य हैं।