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CPC के आदेश XLVII का नियम 1

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 26-Mar-2024

एवरेस्ट इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड बनाम ट्रांसमिशन (इंडिया) इंजीनियर एवं अन्य

एक निर्णय जो उस पूर्व निर्णय पर विचार करने में विफल रहता है जो निर्णय सुनाने के समय उपलब्ध था लेकिन न्यायालय को नहीं दिखाया गया था, पुनर्विलोकन योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एवरेस्ट इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड बनाम ट्रांसमिशन (इंडिया) इंजीनियर एवं अन्य मामले में माना है कि एक निर्णय जो उस पूर्व निर्णय पर विचार करने में विफल रहता है जो निर्णय सुनाने के समय उपलब्ध था लेकिन न्यायालय को नहीं दिखाया गया था, पुनर्विलोकन योग्य नहीं है।

एवरेस्ट इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड बनाम ट्रांसमिशन (इंडिया) इंजीनियर एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, आवेदक पंचाट-ऋणी (वर्तमान आवेदन में प्रतिवादी) द्वारा दायर माध्यस्थम् याचिका से उत्पन्न 5 मार्च, 2021 के निर्णय और आदेश का पुनर्विलोकन चाहता है। पुनर्विलोकन आवेदक पंचाट-धारक है।
  • निर्णय और आदेश दिनांक 5 मार्च, 2021 को निर्णय ऋणी द्वारा पंचाट पर रोक लगाने के लिये एक आवेदन में पारित किया गया था।
  • पंचाट-धारक को पंचाट-ऋणी द्वारा निर्देशों के अनुपालन पर पंचाट के निष्पादन के लिये कोई भी कदम उठाने से रोक दिया गया था।
  • पुनर्विलोकन आवेदक/पंचाट-धारक की ओर से उपस्थित संबंधित अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय ने पंचाट-ऋणी को केवल मूल राशि सुरक्षित करने का निर्देश दिया है, पंचाट का ब्याज घटक नहीं।
  • प्रतिवादी पंचाट-देनदार की ओर से उपस्थित संबंधित अधिवक्ता का कहना है कि पुनर्विलोकन आवेदन संधार्य नहीं है क्योंकि निर्णय में स्पष्ट रूप से किसी त्रुटि का अभाव है।
  • प्रतिवादी के वकील ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XLVII के नियम 1 के स्पष्टीकरण पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि यह निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है।
  • तद्नुसार, पुनर्विलोकन याचिका खारिज़ कर दी गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि विधि के तहत गलत तर्क पर आधारित निर्णय पुनर्विलोकन योग्य नहीं है; यह एक अपील योग्य निर्णय है। विधि के किसी प्रश्न पर सुनाया गया निर्णय, जिसे बाद में किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उलट दिया गया या संशोधित किया गया, वह भी पुनर्विलोकन योग्य निर्णय नहीं है।
  • आगे यह माना गया कि एक निर्णय जो उस पूर्व निर्णय पर विचार करने में विफल रहता है, जो निर्णय सुनाने के समय उपलब्ध था, लेकिन उसी तर्क के आधार पर न्यायालय को नहीं दिखाया गया था, प्रति इन्क्यूरियम (per incuriam) होने के आधार पर पुनर्विलोकन योग्य नहीं है। इस तरह के निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। CPC के आदेश XLVII के नियम 1 का स्पष्टीकरण एक निर्णय की अंतिमता को बरकरार रखता है, भले ही विधि का प्रश्न बाद में एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अस्थिर हो।

CPC के आदेश XLVII का नियम 1 क्या है?

  • CPC का आदेश XLVII पुनर्विलोकन से संबंधित है।
  • आदेश XLVII का नियम 1 निर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि -
  • (1) जो कोई व्यक्ति—
    • (a) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,
    • (b) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा
    • (c) लघुवाद न्यायालय द्वारा किये गए निर्देश पर विनिश्चय से, स्वयं को व्यथित समझता है और
  • जो ऐसी नई और महत्त्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध पारित डिक्री या किये गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन कर सकेगा, जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।
  • (2) वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन इस बात के होते हुए भी किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है, वहाँ के सिवाय कर सकेगा जहाँ ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है या जहाँ प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील न्यायालय में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिये आवेदन करता है।

स्पष्टीकरण – यह तथ्य कि किसी विधि- प्रश्न का विनिश्चय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में वरिष्ठ न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चय द्वारा उलट दिया गया है या उपांतरित कर दिया गया है, उस निर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आधार नहीं होगा।