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सांविधानिक विधि

विधि का शासन

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 11-Nov-2024

इन री मनोज टिबरेवाल आकाश

"विधि के शासन में बुलडोजर का न्याय पूर्णतः अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।"

CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

Why in News?

हाल ही में, मनोज टिबरेवाल आकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय  ने “बुलडोजर का न्याय” प्रवृत्ति की निंदा की है तथा इसे विधि के शासन के विरुद्ध बताया है।

मनोज टिबरेवाल आकाश मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्तमान मामले में याचिकाकर्त्ता, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ने अपने पैतृक आवासीय घर एवं दुकान के अवैध विध्वंस के विरुद्ध अपील किया।
  • जिस सड़क पर टिबरेवाल का घर स्थित था, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया था। इससे पहले, यह जिला पीलीभीत से बहराइच, बलरामपुर एवं महाराजगंज होते हुए पडरौना तक जाने वाला एक राज्य राजमार्ग था।
  • भारत सरकार ने मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण को स्वीकृति दी। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कहा गया है कि किमी 484 से किमी 505.120 के बीच दायाँ रास्ता 30 मीटर होना चाहिये।
  • 2 मई 2018 को राज्य लोक निर्माण विभाग एवं महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच कार्य को पूर्ण करने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  • अधिकारियों ने दावा किया कि टिबरेवाल उन कई लोगों में से एक थे जिन्होंने NH 730 की ज़मीन पर अतिक्रमण किया था। राज्य का दावा है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिये सार्वजनिक घोषणा (मुनादी) की थीं।
  • टिबरेवाल की माँ ने जिला मजिस्ट्रेट से निवेदन किया कि वे उनके घर को न गिराएँ, उन्होंने 1975 के उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का उदाहरण दिया जिसमें विध्वंस के लिये उचित नोटिस एवं सांविधिक प्रावधानों की आवश्यकता थी।
  • टिबरेवाल के भाई ने एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने घर/भूमि (आबादी भूमि के रूप में पंजीकृत) खरीदी है तथा यदि ध्वस्तीकरण आवश्यक हो तो क्षतिपूर्ति मांगा है।
  • अधिकारियों ने कथित तौर पर पिछली शाम को रहने वालों से अपना सामान हटाने के लिये कहने के बाद घर को ध्वस्त कर दिया।
  • संपत्ति के पास ऐतिहासिक स्वामित्व दस्तावेज थे:
    • इसे टिबरेवाल के पिता ने पंजीकृत विलेख के माध्यम से खरीदा था।
    • परिवार में विभाजन का पंजीकृत विलेख निष्पादित किया गया था।
    • संपत्ति एक दो मंजिला पूर्वजों का घर था।
  • विध्वंस से कुछ दिन पहले, टिबरेवाल के पिता ने कथित तौर पर NH-730 पर 185 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की  SIT जाँच की मांग की थी, जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।
  • विध्वंस के बाद कई जाँचे हुईं:
    • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जाँच की।
    • बस्ती मंडल के आयुक्त ने अलग से जाँच की।
    • विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी लाया गया।
  • यह मामला मुख्य रूप से इस विवाद से संबंधित है कि क्या संपत्ति को ध्वस्त करने में उचित विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था तथा क्या सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की सीमा उचित थी।
  • भारतीय संविधान, 1950 ( COI) के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक स्वप्रेरणा रिट याचिका दर्ज की गई थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

  • उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा:
    • राज्य राजमार्ग (बाद में NH 730) की मूल चौड़ाई दिखाने वाले कोई दस्तावेज नहीं।
    • कोई उचित अतिक्रमण जाँच या सीमांकन दिखाने वाली कोई सामग्री नहीं।
    • कोई साक्ष्य नहीं कि विध्वंस से पहले भूमि विधिक रूप से अधिग्रहित की गई थी।
    • कथित अतिक्रमण की सटीक सीमा का कोई दस्तावेज नहीं।
    • मौजूदा सड़क या अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई दिखाने वाले कोई रिकॉर्ड नहीं।
    • कथित 3.70 मीटर अतिक्रमण से परे विध्वंस का कोई औचित्य नहीं।
  • न्यायालय ने गंभीर प्रक्रियागत उल्लंघन पाया:
    • ध्वस्तीकरण की कार्यवाही केवल एक "मुनादी" (सार्वजनिक घोषणा) के साथ की गई।
    • कब्जाधारियों को कोई लिखित नोटिस जारी नहीं किया गया।
    • सीमांकन के आधार के विषय में कोई प्रकटन नहीं किया गया।
    • योजनाबद्ध ध्वस्तीकरण की सीमा के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई।
    • यहाँ तक ​​कि कथित रूप से अतिक्रमित क्षेत्र के लिये भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
  • न्यायालय ने "बुलडोजर का न्याय" की कड़ी निंदा की:
    • कहा कि बुलडोजर के द्वारा न्याय करना किसी भी सभ्य न्यायशास्त्र प्रणाली के लिये अज्ञात है।
    • संपत्ति विध्वंस के द्वारा चयनात्मक प्रतिशोध के खतरे से आगाह किया।
    • इस बात पर बल दिया कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता।
    • इस बात पर बल दिया कि किसी व्यक्ति का घर उसकी अंतिम सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।
  • न्यायालय ने अवधारित किया कि यद्यपि अतिक्रमण को क्षमा नहीं किया जाता है:
    • नगर निगम विधि एवं नगर नियोजन विधि में अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिये पर्याप्त प्रावधान हैं।
    • जहाँ ऐसा संविधि उपलब्ध है, वहाँ इसके सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिये।
    • अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिये।
  • न्यायालय ने जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया:
    • जो अधिकारी अविधिक तरीके से तोड़फोड़ करते हैं या उसे स्वीकृति देते हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।
    • विधि का उल्लंघन करने पर उन पर आपराधिक दण्ड लगाया जाना चाहिये।
    • सरकारी अधिकारियों के लिये सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिये।
  • न्यायालय ने आदेश दिया कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्यवाही:
    • विधि की उचित प्रक्रिया का समर्थन करना।
    • उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना।
    • संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना।
  • न्यायालय ने राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को निरंकुश एवं विधिक अधिकारविहीन पाया, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया:
    • दण्डात्मक क्षतिपूर्ति का भुगतान।
    • उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।
    • CB-CID ​​के माध्यम से आपराधिक जाँच।
    • विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिगत अधिकारियों के लिये उत्तरदायी उपाय।
    • ये टिप्पणियाँ उचित प्रक्रिया, विधि के शासन, तथा राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय के सख्त रवैये को दर्शाती हैं।

विधि का शासन क्या है?

परिचय:

  • विधि का शासन' शब्द फ्रेंच शब्द 'ले प्रिंसिपे डी लीगलाइट' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'वैधता का सिद्धांत'।
  • विधि का शासन, जिसे विधि की उच्चतमता के रूप में भी जाना जाता है, का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति (सरकार सहित) विधि से ऊपर नहीं है।
  • विधि का शासन एक विधिक सिद्धांत है कि विधि को सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाने निर्णयों के विरुद्ध एक राष्ट्र पर शासन करना चाहिये।
  • प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति एवं पद के बावजूद विधि के सामान्य न्यायालयों के अधिकारिता के अधीन है।

डाइसी की विधि के शासन की अवधारणा:

  • प्रोफेसर ए.वी. डाइसी को विधि के शासन की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है।
  • 1885 में, उन्होंने अपनी क्लासिक पुस्तक ‘लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन’ में विधि के शासन के तीन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया।
  • प्रोफेसर ए.वी. डाइसी के अनुसार, विधि की उच्चतमता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित तीन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये:
    • विधि की उच्चतमता
    • विधि के समक्ष समानता
    • विधिक भावना की प्रधानता: न्यायालय को निष्पक्षता एवं अन्य बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिये।

भारत में विधि का शासन:

  • भारत का संविधान देश का विधान है तथा न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका पर इसका प्रभुत्व है।
    • राज्य के इन तीनों अंगों को संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना होगा।
  • संविधान के अंतर्गत, विधि के शासन को इसके कई उपबंधों में शामिल किया गया है।
  • अनुच्छेद 13 भारत में विधि के शासन के सिद्धांत को बढ़ावा देता है।
    • अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नियमों, विनियमों, उपनियमों एवं अध्यादेशों के रूप में परिभाषित “कानूनों” को रद्द किया जा सकता है यदि वे भारत के संविधान के विपरीत हैं।
  • अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है।
    • इसमें यह उपबंधित किया गया है कि किसी को भी विधि के समक्ष समता एवं राज्य द्वारा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन को संविधान की मूल विशेषता के रूप में शामिल किया है।
  • मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाहियों में मनमानी पर रोक लगाता है, व्यवहार में निष्पक्षता एवं समता सुनिश्चित करता है।
  • विधि के शासन का एक और महत्त्वपूर्ण व्युत्पन्न दोष न्यायिक समीक्षा है।
    • केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करना न्यायपालिका का अधिकार है।
  • यह न केवल संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करता है बल्कि प्रशासनिक कार्यों एवं उनकी वैधानिकता की भी जाँच करता है।
    • शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई थी।
  • न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को तथा अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों को सौंपी गई हैं।

निर्णयज विधियाँ:

  • ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976):
    • इस मामले को "बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला" के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि के शासन के मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण मामलों में से एक है।
    • माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न किया गया कि क्या भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त कोई विधि का शासन है।
  • DC वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986):
    • उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन का उपयोग राज्य सरकारों की निंदा करने के लिये किया, जो विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण के स्थान पर अपनी अध्यादेश बनाने की शक्ति का बार-बार उपयोग कर रही थीं।
    • न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यादेशों का पुनः प्रवर्तन असंवैधानिक है, क्योंकि विधान बनाने के बिना एक से चौदह वर्ष की अवधि के लिये अध्यादेशों का पुनः प्रवर्तन कार्यपालिका द्वारा शक्ति का रंग-रूपी प्रयोग है।
  • यूसुफ खान बनाम मनोहर जोशी (2000):
    • उच्चतम न्यायालय ने यह प्रस्ताव दिया रखा है कि विधियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना राज्य का कर्त्तव्य है तथा वह किसी भी हिंसक कृत्य की अनुमति नहीं देगा, जो विधि के शासन को नकारता हो।