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आपराधिक कानून
लोक सेवक पर अभियोजन चलाने की मंजूरी
«26-Feb-2025
डॉ. डिट्टो टॉम पी. बनाम केरल राज्य “दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के साथ 21 के लिये कोई आवेदन नहीं करेगी।” न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 197 [या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, (BNSS) की धारा 218] के अधीन अपराधों के लिये लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के लिये मंजूरी अनिवार्य नहीं है।
- केरल उच्च न्यायालय ने डॉ. डिट्टो टॉम पी. बनाम केरल राज्य (2025) के मामले में यह माना है।
डॉ. डिट्टो टॉम पी. बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला 48 वर्षीय डॉ. डिट्टो टॉम पी (याचिकाकर्त्ता) से जुड़ा है, जो एक आपराधिक मामले में दूसरे अभियुक्त हैं और इस कार्यवाही में पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता हैं।
- प्राथमिक घटना में 13 वर्ष की एक अवयस्क लड़की शामिल है, जिस पर 2 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2020 को विधि से संघर्षरत एक बालक द्वारा गंभीर लैंगिक उत्पीड़न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।
- पहले, तीसरे और चौथे अभियुक्त को कथित तौर पर इस लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जानकारी थी, किंतु उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी और कथित तौर पर सबूत मिटाने के लिये गर्भपात कराने में भाग लिया।
- डॉ. डिट्टो टॉम पी (दूसरे अभियुक्त) ने पीड़िता का इलाज किया। 25 नवंबर की यात्रा के दौरान, उन्हें कथित तौर पर गर्भ और अंतर्निहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) अपराध के बारे में पता चला।
- शुरू में, जब पीड़िता और उसकी माँ याचिकाकर्त्ता से मिलने गईं, तो उन्होंने मासिक धर्म के साथ एक समस्या की सूचना दी। बाद में, माँ ने डॉक्टर को बताया कि लड़की गर्भवती थी और गर्भपात के लिये होम्योपैथिक दवा ले रही थी।
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद, याचिकाकर्त्ता कथित तौर पर विधि के अनुसार पुलिस को सूचित करने में विफल रहा।
- याचिकाकर्त्ता पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) अधिनियम की धारा 21(1) के साथ धारा 19(1) के अधीन लैंगिक अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था।
- याचिकाकर्त्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन उन्मुक्ति के लिये एक आवेदन दायर किया, जिसे विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिसके कारण यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।
- यह मामला एक विधिक प्रश्न उठाता है कि क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के अपराधों के अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को अभियोजन के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन उन्मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी।
- विचारण न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री ने डॉ. डिट्टो टॉम के विरुद्ध धारा 19(1) के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 21(1) के अधीन प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है, जिसके आधार पर आरोप तय किये जाने और विचारण करने की आवश्यकता है।
- विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्त्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
अदालत की टिप्पणियाँ क्या थीं?
केरल उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
- अभियोजन के लिये मंजूरी के प्रश्न पर:
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218) के अधीन मंजूरी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 21 के अधीन अपराधों के लिये लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के लिये अनिवार्य नहीं है।
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 19 में गैर-बाधा खण्ड विशेष रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को बाहर करता है, जिससे मंजूरी की आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- न्यायालय ने तर्क दिया कि जब कोई विधि किसी लोक सेवक पर कोई कर्त्तव्य अधिरोपित करती है, और उस कर्त्तव्य का लोप धारा 21 के साथ पठित धारा 19(1) और (2) के अधीन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो गैर-बाधा खण्ड धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन को बाहर करता है।
- याचिकाकर्ता के आपराधिक दायित्त्व पर:
- न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अपराध के बारे में 25 नवंबर 2020 को जानकारी मिली, जब पीड़िता की माँ ने गर्भावस्था का खुलासा किया और गर्भपात का प्रयास किया।
- इस जानकारी के बावजूद, याचिकाकर्ता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार मामले की सूचना पुलिस को देने में विफल रहा।
- इस विफलता के कारण अपराध के पंजीकरण में लगभग तीन सप्ताह (12 दिसंबर 2020 तक) का विलंब हुआ, जिससे अन्वेषण प्रभावित हो सकता था।
- न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि डॉ. डिट्टो द्वारा लोप जानबूझकर नहीं किया गया था क्योंकि वह पीड़िता और उसकी माँ के रिपोर्ट न करने के अनुरोध को स्वीकार कर रहे थे।
- उन्मुक्ति आवेदन पर:
- न्यायालय ने पाया कि अभियोजन सामग्री याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती है, जिसके लिये विचारण किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने इस मामले को अन्य मामलों से पृथक् किया, जहाँ निरस्तीकरण की अनुमति दी गई थी, यह देखते हुए कि यहाँ याचिकाकर्त्ता द्वारा रिपोर्ट करने में विफलता में "जानबूझकर लोप" देखा जा सकता है।
- अंतिम निर्णय:
- न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
- न्यायालय ने अंतरिम व्यादेश आदेश को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने रजिस्ट्री को आगे की कार्यवाही के लिये आदेश की एक प्रति अधिकारिता वाले न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया।
- चिकित्सक-रोगी संबंध के लिये निहितार्थ:
- न्यायालय ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि अवयस्कों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की बात आने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अधीन अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्त्व पेशेवर गोपनीयता संबंधी विचारों को दरकिनार कर देता है।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 19 क्या है?
यह धारा अपराध की रिपोर्टिंग के बारे में उपबंधों को इस प्रकार बताती है:
19(1) अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्त्व:
- आवेदन: दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी भी बात के बावजूद
- बाध्य व्यक्ति: कोई भी व्यक्ति (जिसमें बालक भी सम्मिलित है)
- रिपोर्टिंग की सीमा:
- आशंका कि अपराध होने की संभावना है।
- ज्ञान कि अपराध किया गया है।
- नामित प्राधिकारी:
- विशेष किशोर पुलिस इकाई, या
- स्थानीय पुलिस।
19(2) रिपोर्ट का दस्तावेज़ीकरण:
- प्रविष्टि आवश्यकताएँ:
- प्रविष्टि संख्या का उल्लेख।
- लिखित रूप में रिकॉर्डिंग।
- मुखबिर को पढ़कर सुनाना।
- पुलिस इकाई पुस्तक में प्रविष्टि।
19(3) बाल-अनुकूल रिकॉर्डिंग
- विशेष प्रक्रिया: सरल भाषा में रिकॉर्डिंग।
- उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि बालक रिकॉर्ड की जा रही सामग्री को समझ सके।
19(4) भाषा सहायता उपबंध
- अनुवादक/दुभाषिया की आवश्यकता वाली परिस्थितियाँ:
- जब भाषा बालक को समझ में न आए।
- जब भी आवश्यक समझा जाए।
- अनुवादक/दुभाषिया के लिये आवश्यकताएँ:
- निर्धारित योग्यताएँ और अनुभव।
- निर्धारित शुल्क का संदाय।
19(5) तत्काल देखभाल और संरक्षण
- हस्तक्षेप की सीमा: पुलिस की संतुष्टि कि बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।
- प्रक्रियात्मक आवश्यकता: लिखित में कारणों को दर्ज करना।
- समय-सीमा: चौबीस घंटे के भीतर तत्काल व्यवस्था।
- सुरक्षा विकल्प:
- आश्रय गृह में प्रवेश।
- निकटतम अस्पताल में प्रवेश।
19(6) अधिकारियों को अनिवार्य संप्रेषण
- समय-सीमा: बिना किसी अनावश्यक विलंब के किंतु चौबीस घंटे के भीतर।
- अधिसूचित किये जाने वाले अधिकारी:
- बाल कल्याण समिति, और
- विशेष न्यायालय या सेशन न्यायालय।
- रिपोर्ट की विषय-वस्तु:
- मामले का विवरण।
- बालक की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता।
- उठाए गए कदम।
19(7) सद्भावना संरक्षण
- दी गई प्रतिरक्षा: कोई दायित्त्व (सिविल या आपराधिक) नहीं।
- संरक्षित गतिविधि: सद्भावनापूर्वक जानकारी देना।
- संरक्षण का विस्तार: उपधारा (1) के उद्देश्य के लियेदण्ड प्रक्रिया ।
ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. मारोती (2022):
- उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणियाँ कीं:
- " लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराध के होने की शीघ्र और उचित रिपोर्टिंग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है" और रिपोर्ट करने में विफलता "अधिनियम के प्रयोजन और उद्देश्य को विफल कर देगी।"
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि समय पर रिपोर्टिंग से पीड़ित की तत्काल जांच और बिना विलंब के अन्वेषण प्रारंभ करने में सहायता मिलती है, जो लैंगिक अपराध के मामलों में महत्त्वपूर्ण है।
- न्यायालय ने कहा कि लैंगिक अपराध के मामलों में चिकित्सा साक्ष्य का महत्त्वपूर्ण पुष्टिकारक मूल्य होता है, तथा ऐसे साक्ष्य को सुरक्षित करने के लिये शीघ्र रिपोर्टिंग के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
- उच्च्तम न्यायालय ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 27(1) और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164क और 53क जैसे उपबंध, जो लैंगिक अपराध के मामलों में पीड़ितों और अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षण से संबंधित हैं, शीघ्र रिपोर्टिंग के महत्त्व को रेखांकित करते हैं।