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सांविधानिक विधि

वायु प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

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 19-Nov-2024

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (दिल्ली प्रदूषण)

“सर्वोच्च न्यायालय ने जनता से मास्क पहनने और स्वास्थ्य संबंधी उपायों का पालन करने का आग्रह किया है, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर ‘गंभीर+’ श्रेणी में है।”

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह।

स्रोत: सर्वोच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में रहने के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मास्क पहनने सहित निवारक स्वास्थ्य उपायों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय द्वारा AQI के 450 को पार करने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण-IV उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने GRAP प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में देरी के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की आलोचना की, और कहा कि निवारक कार्रवाई पहले (AQI की गंभीर श्रेणी में पहुँचने से पहले) ही की जानी चाहिये थी।

  • न्यायालय ने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार की परवाह किये बिना, CAQM को शीघ्रता से कार्य करना चाहिये।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (दिल्ली प्रदूषण) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में गंभीर रूप से गिरावट आ रही है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को लागू किया गया है।
  • GRAP को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है,: पहला चरण - ‘खराब’ (AQI 201-300), दूसरा चरण - ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400), तीसरा चरण - ‘गंभीर’ (AQI 401-450) और चौथा चरण- ‘अत्यंत गंभीर’ (AQI 450 से ऊपर)। 
  • CAQM द्वारा प्रारंभ में GRAP चरण-I को 14 अक्तूबर, 2024, उसके बाद चरण-II को 21 अक्तूबर, 2024 तथा चरण-III को 14 नवंबर, 2024 को लागू किया गया।
  • 17 नवंबर, 2024 को, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से अधिक दर्ज किया गया, जो "गंभीर+" श्रेणी को दर्शाता है, जिसमें लगातार कुछ घंटों के अंतराल में 447, 452 और 457 की रीडिंग दर्ज की गई।
  • भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)और IITM के पूर्वानुमान के अनुसार घने कोहरे, परिवर्तनशील वायु और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण वायु की गुणवत्ता "गंभीर/गंभीर+" श्रेणी में बनी रहेगी।
  • वायु प्रदूषण में कई कारक योगदान देते हैं, जिनमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना, पटाखों का उपयोग, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, कचरा जलाना तथा औद्योगिक प्रदूषण शामिल हैं। 
  • पर्यावरण संबंधी नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 द्वारा शासित होते हैं, जिसे वर्ष 2023 में जन विश्वास अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। जन विश्वास अधिनियम ने दंडात्मक उपायों के स्थान पर उल्लंघन के लिये दंड की प्रणाली लागू की।
  • यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, जो नागरिकों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने पाया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 12 नवंबर, 2024 को AQI के 401 के स्तर को दर्ज करने के बावजूद GRAP चरण III को लागू करने में देरी की, इसे लागू करने के लिये 14 नवंबर, 2024 तक इंतजार किया तथा इसी तरह AQI 450 के पार कर जाने के बाद चरण IV के कार्यान्वयन में भी देरी की। 
  • न्यायालय ने पाया कि CAQM का दृष्टिकोण 29 अक्तूबर, 2018 के अपने पहले के आदेश के विपरीत था, जिसमें प्रदूषण चरणों का सख्ती से पालन किये बिना पूर्व-निवारक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। 
  • न्यायालय ने मौजूदा प्रतीक्षा और निगरानी की रणनीति को "पूरी तरह से गलत" बताया तथा इस बात पर बल दिया कि CAQM AQI में सुधार के लिये इंतजार नहीं कर सकता तथा AQI के सीमांत स्तर से ऊपर जाने की आशंका में उसे तुरंत GRAP चरणों को क्रियान्वित करना चाहिये।
  • न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिया कि किस एजेंसी के AQI डेटा को आधिकारिक माना जाना चाहिये, यह दर्शाता है कि इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। उपग्रह निगरानी के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि वर्तमान नासा उपग्रह केवल सीमित समय (सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे) पर ही खेत में लगने वाली आग के डेटा को कैप्चर करते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के GEO-KOMSAT 2A जैसे स्थिर उपग्रह पूरे दिन व्यापक रूप से डेटा प्रदान कर सकते हैं। 
  • न्यायालय ने पाया कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिये एक संवैधानिक दायित्व है, जिसके लिए उन्हें GRAP उपायों से परे सभी संभव कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 
  • न्यायालय ने कहा कि GRAP चरण IV कार्यान्वयन अधिक कठोर होना चाहिये, जिसमें सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के पास विवेकाधिकार कम होना चाहिये। 
  • न्यायालय ने पाया कि GRAP दिशा-निर्देशों के बावजूद, 12वीं कक्षा तक की भौतिक कक्षाओं के संबंध में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता थी, जो दर्शाता है कि मौजूदा प्रोटोकॉल में निर्धारित स्थिति की तुलना में अधिक तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

AQI स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद चरण IV के उपाय क्या हैं?

  • दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं/सेवा वाहकों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, केवल LNG/CNG/इलेक्ट्रिक/BS-VI डीजल ट्रकों को की दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है।
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) को शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, केवल EV/CNG/BS-VI डीजल वाहनों को छोड़कर जो आवश्यक सामान ले जा रहे हैं या आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
  • दिल्ली में पंजीकृत BS-IV (और उससे नीचे) डीजल मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) (सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले वाहनों के) पर सख्त प्रतिबंध है।
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण, पाइपलाइन और दूरसंचार बुनियादी ढाँचे जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
  • NCR राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार छात्रों (VI-IX और XI) के लिये भौतिक कक्षाएँ की जगह शिक्षा के ऑनलाइन मोड पर स्विच करने का निर्णय ले सकती हैं।
  • NCR राज्यों में सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालय में कार्य हेतु 50% क्षमता निर्धारित की गई है तथा शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करेंगे। 
  • राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपाय लागू कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान बंद करना, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना तथा पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम वाहन योजना लागू करना।
  • संवेदनशील समूहों (बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों) के लिये बाहरी गतिविधियों से बचने की विशेष सलाह, केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिये घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करने की व्यवस्था लागू करने का विवेकाधिकार है।

GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) क्या है?

  • GRAP वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये लागू किए गए आपातकालीन उपायों का एक समूह है, जिसमें विशिष्ट AQI थ्रेसहोल्ड के आधार पर कार्रवाई की जाती है। 
  • इसमें चार चरण शामिल हैं: चरण I ('खराब' AQI: 201-300), चरण II ('बहुत खराब' AQI: 301-400), चरण III ('गंभीर' AQI: 401-450), और चरण IV ('गंभीर+' AQI: >450), प्रत्येक चरण में उत्तरोत्तर सख्त उपायों को लागू किया जाता है।
  • इस योजना में निर्माण गतिविधियों, वाहनों की आवाजाही, औद्योगिक संचालन और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे विभिन्न निवारक एवं नियंत्रण उपाय शामिल हैं, प्रत्येक चरण के साथ प्रतिबंधों की गंभीरता बढ़ती जाती है। 
  • GRAP को सितंबर, 2024 में संशोधित किया गया था ताकि इसे वायु गुणवत्ता में वास्तविक गिरावट का इंतजार करने के बजाय पूर्वानुमानों के आधार पर सक्रिय रूप से लागू किया जा सके, जिसमें AQI के गंभीर स्तर पर पहुँचने से पहले निवारक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। 
  • कार्यान्वयन की देखरेख CAQM द्वारा अपनी उप-समिति के माध्यम से की जाती है, जो योजना के विभिन्न चरणों को लागू करने पर निर्णय लेने के लिये वायु गुणवत्ता डेटा और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की निगरानी करती है।

भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित मौजूदा कानून क्या हैं?

प्राथमिक पर्यावरण कानून:

  • वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
    • प्राथमिक रूप से लागू कानून विशेष रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित है।
    • केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करता है।
    • वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
    • पर्यावरण संरक्षण के लिये व्यापक कानून
    • सरकार को मानक निर्धारित करने और प्रदूषणकारी गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है
    • इसमें दंड और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के प्रावधान शामिल हैं

नियामक ढाँचा:

  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021
    • दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिये विशेष रूप से बनाया गया
    • वायु गुणवत्ता प्रबंधन उपायों की देखरेख करता है
    • निर्देश जारी करने और दंड आरोपित करने का अधिकार रखता है
  • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
    • यह वर्ष 2019 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्तर की नीतिगत पहल है
    • इसका उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को 20-30% तक कम करना है
    • शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ निर्धारित की गईं हैं

कार्यान्वयन तंत्र:

  • राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) 
    • विभिन्न वायु प्रदूषकों के लिये अनुमेय सीमाएँ निर्धारित करता है
    • निगरानी ढाँचा प्रदान करता है
    • अनुपालन संबंधी आवश्यकताएँ स्थापित करता है
  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधनों के साथ)
    • वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करता है
    • वाहनों के लिये उत्सर्जन मानक तय करता है
    • नियमित प्रदूषण जाँच को अनिवार्य करता है

सहायक विधान:

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
    • पर्यावरण संबंधी विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है
    • वायु प्रदूषण सहित पर्यावरण विवादों को नियंत्रित करता है
    • प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्देश जारी कर सकता है
  • उद्योग-विशिष्ट विनियम: 
  • औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देश
    • उद्योग-विशिष्ट उत्सर्जन मानक
    • प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है
    • औद्योगिक परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है