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आपराधिक कानून

CrPC की धारा 161

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 17-Feb-2025

विनोद कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

"CrPC की धारा 161 के अधीन दिये गए अभिकथन के किसी भी हिस्से का प्रयोग किसी साक्षी के अभिकथन का खंडन करने के लिये किया जाता है, जिसे विवेचना अधिकारी के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिये तथा उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिये।"

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं उज्जवल भुइयाँ

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं उज्जवल भुइयाँ की पीठ ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के विरोधाभासों के निपटान में ट्रायल कोर्ट की प्रक्रियागत चूक का उदाहरण देते हुए, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के अधीन एक व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया है।

  • उच्चतम न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) (2025) के मामले में यह निर्णय दिया। 
  • अभिकथनों को विवेचना अधिकारी के माध्यम से उचित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये, न कि केवल कोष्ठकों में पुन: प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यह निर्णय प्रतिपरीक्षा में पूर्व साक्षियों के अभिकथनों को सिद्ध करने की सही प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

विनोद कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में विनोद कुमार नामक एक अपीलकर्त्ता शामिल है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 (हत्या) के अधीन दोषसिद्धि दी थी। 
  • अपीलकर्त्ता को आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा 2,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया, साथ ही जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना पड़ा। 
  • सजा आरंभ में सत्र न्यायालय (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाहदरा, दिल्ली का न्यायालय) द्वारा दी गई थी तथा बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। 
  • यह मामला धरमिंदर नामक व्यक्ति की मौत से संबंधित है, जो अपीलकर्त्ता का पड़ोसी था।
  • 12 जुलाई 1995 को दोपहर के समय, अपीलकर्त्ता कथित तौर पर मृतक को अपने साथ ले गया, यह कहते हुए कि वे जल्द ही वापस आएँगे। 
  • मृतक का शव 14 जुलाई, 1995 को एक इमारत की छत पर बने बाथरूम में मिला, जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी तथा हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। 
  • अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य निहित थे:
    • लास्ट सीन थ्योरी
    • अपीलकर्त्ता द्वारा दिये गए वाग्छलपूर्ण प्रत्युत्तर
    • लास्ट सीन और मृत्यु के बीच का समय बहुत करीब है
    • अपीलकर्त्ता का फरार होने का कृत्य 
    • खून से सने कपड़ों की बरामदगी
    • अपीलकर्त्ता के शरीर पर संदेहपूर्ण चोटें

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में महत्त्वपूर्ण कमियों को नोट किया, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के साक्षियों PW संख्या-1 (पिता) और PW संख्या-3 (माँ) की साक्षीी के संबंध में। 
  • न्यायालय ने PW संख्या-3 द्वारा दिये गए अभिकथन में कई भौतिक चूकों की पहचान की जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 162 के अधीन विरोधाभास के तुल्य था। 
  • न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे दो महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा:
    • "लास्ट सीन" सिद्धांत
    • अपीलकर्त्ता के कथित वाग्छलपूर्ण प्रत्युत्तर
  • न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिये तथा निर्णायक रूप से दोष सिद्ध होना चाहिये। 
  • न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के विरोधाभासों की जाँच करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रक्रियागत अनियमितता की पहचान की। 
  • न्यायालय ने स्थापित किया कि विरोधाभासों के लिये प्रयोग किये गए पूर्व अभिकथनों को साक्षियों के अभिकथनों में शामिल किये जाने से पहले विवेचना अधिकारी के माध्यम से ठीक से सिद्ध किया जाना चाहिये। 
  • न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ट्रायल जजों को विरोधाभासी भागों को पहचानकर्त्ताओं (AA, BB, आदि) के साथ चिह्नित करना चाहिये तथा अभिकथनों में शामिल करने से पहले उचित साक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिये। 
  • न्यायालय ने अपराध के लिये किसी भी स्थापित आशय की अनुपस्थिति देखी, जो साक्ष्य की परिस्थितिजन्य प्रकृति को देखते हुए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 180 क्या है?

  • BNSS की धारा 180 जाँच के दौरान साक्षियों की पुलिस विवेचना से संबंधित है तथा इसमें अतिरिक्त प्रावधानों के साथ तीन उपधाराएँ शामिल हैं।
  • उपधारा (1) के अंतर्गत:
    • कोई भी विवेचना कर्त्ता पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत पुलिस अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रैंक का) उन व्यक्तियों से मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है जिनके विषय में माना जाता है कि उन्हें मामले की सूचना है।
  • उपधारा (2) के अंतर्गत, परीक्षित व्यक्ति को:
    • मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का सत्यता से उत्तर दें।
    • उन पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दबाव न डाला जाए जो उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं या उन्हें दण्ड/जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।
  • उपधारा (3) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी:
    • परीक्षा के दौरान लिखित अभिकथन दर्ज कर सकते हैं।
    • प्रत्येक व्यक्ति के अभिकथन के लिये अलग-अलग और सही रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिये।
    • ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिकथन दर्ज कर सकते हैं।
  • महिला पीड़ितों के अभिकथन दर्ज करने के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं:
    • BNS की धारा 64-71, 74-79 एवं 124 के अधीन अपराधों पर लागू होता है। 
    • अभिकथन या तो किसी एक द्वारा दर्ज किये जाने चाहिये: a. एक महिला पुलिस अधिकारी, या b. किसी भी महिला अधिकारी द्वारा।
  • धारा का उद्देश्य:
    • उचित विवेचना की सुविधा प्रदान करना।
    • आत्म-दोषसिद्धि  के विरुद्ध साक्षियों के अधिकारों की रक्षा करना।
    • साक्षियों के अभिकथनों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना।
    • महिला पीड़ितों के मामलों में लिंग-संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करना।

BNSS की धारा 181 क्या है?

  • सामान्य निषेध:
    • विवेचना के दौरान पुलिस को दिये गए अभिकथनों पर उन्हें देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिये। 
    • ऐसे अभिकथनों का प्रयोग किसी भी विवेचना या परीक्षण में नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो।
  • न्यायालयी कार्यवाही में उपयोग:
    • जब अभियोजन पक्ष के साक्षी को बुलाया जाता है जिसका अभिकथन जाँच के दौरान दर्ज किया गया था।
    • अभियुक्त साक्षी के अभिकथन का खंडन करने के लिये अभिकथन के किसी भी हिस्से का उपयोग कर सकता है।
    • अभियोजन पक्ष भी न्यायालय की अनुमति से इसका उपयोग कर सकता है।
    • इस तरह के विरोधाभास को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 148 का पालन करना चाहिये।
  • पुनः परीक्षण अधिकार:
    • जब किसी कथन का प्रयोग विरोधाभास के लिये किया जाता है।
    • इसके किसी भी भाग का प्रयोग पुनःपरीक्षण में किया जा सकता है।
    • यह प्रतिपरीक्षण में किये गए मामलों की व्याख्या तक सीमित है।
  • अपवाद:
    • भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26(a) के अधीन अभिकथनों पर लागू नहीं होता है।
    • भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है।
  • चूक के संबंध में:
    • अभिकथन में कोई चूक विरोधाभास के तुल्य हो सकती है।
    • संदर्भ में महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक होना चाहिये।
    • क्या कोई चूक विरोधाभास के तुल्य है, यह तथ्य का प्रश्न है।
    • विरोधाभास का निर्धारण करने के लिये चूक का संदर्भ महत्त्वपूर्ण है।
  • धारा का उद्देश्य:
    • पुलिस को दिये गए अभिकथनों के दुरुपयोग से सुरक्षा करता है। 
    • न्यायालय में अभिकथनों के उपयोग के लिये उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। 
    • विरोधाभासों एवं चूकों के निपटान के लिये रूपरेखा प्रदान करता है। 
    • अभियुक्त एवं अभियोजन पक्ष के अधिकारों में संतुलन स्थापित करता है।