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आपराधिक कानून
CrPC की धारा 195
« »21-Nov-2024
श्री अजयन बनाम केरल राज्य और अन्य “उच्च न्यालय ने गलत तरीके से टिप्पणी की कि वर्तमान कार्यवाही के संबंध में कोई न्यायिक आदेश नहीं है।" न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, श्री अजयन बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 195 (1) उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जाँच पर रोक नहीं लगाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि CrPC की धारा 195 न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों की जाँच को रोकने वाली तकनीकी बाधा नहीं होनी चाहिये।
- इस प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखना है, जबकि व्यक्तियों को तुच्छ शिकायतों से बचाना है।
श्री अजायन बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अप्रैल 1990 में, एंड्रयू साल्वाटोर नामक एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक तिरुवनंतपुरम से मुंबई की यात्रा कर रहा था, जब उसे हवाई अड्डे पर उसके अंडरवियर में छिपाए गए चरस के दो पैकेटों के साथ पकड़ा गया, जिनका कुल वजन लगभग 61.6 ग्राम था।
- गिरफ्तारी के बाद, जब्त की गई वस्तुओं, जिसमें उसका निजी सामान और अंडरवियर शामिल था, को वलियाथुरा पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में रखा गया था।
- वस्तुओं को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय के क्लर्क (आरोपी संख्या 1) को उनकी अभिरक्षा के लिये सौंप दिया गया।
- जुलाई 1990 में, एंड्रयू सल्वाटोर की ओर से उनके निजी सामान की रिहाई की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे न्यायालय ने अनुमति दे दी थी।
- ये सामान सल्वाटोर के वकील (आरोपी नंबर 2/केरल के विधायक एंटनी राजू) को सौंप दिए गए। जिसमे सल्वाटोर के निजी सामान, जिसमें उसकी अंडरवियर भी शामिल है।
- बाद में, आरोपी नंबर 2 ने अंडरवियर को आरोपी नंबर 1 को लौटा दिया, जिसने फिर इसे ड्रग मामले में सत्र न्यायालय को भेज दिया।
- सत्र न्यायालय ने शुरू में एन्ड्रयू साल्वाटोर को दोषी ठहराया, उसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) के तहत 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
- हालाँकि, जब साल्वाटोर ने अपील की, तो केरल उच्च न्यायालय ने एक व्यावहारिक परीक्षण करने के बाद उसे बरी कर दिया, जिसमें पता चला कि अंडरवियर साल्वाटोर के आकार से मेल नहीं खाती थी।
- उच्च न्यायालय ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि साक्ष्य के रूप में अंडरवियर साल्वाटोर की मदद के लिये बदला जा सकता है और इस संदर्भ में उचित जाँच का निर्देश दिया।
- इसके बाद, उच्च न्यायालय के एक सतर्कता अधिकारी द्वारा जाँच की गई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- अक्तूबर, 1994 में उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर, एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंडरवियर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया था।
- वर्ष 2006 में न्यायालय के क्लर्क और वकील के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल्वाटोर को सजा से बचने में मदद करने के लिये सबूतों को बदलने की साजिश रची थी।
- वर्ष 2022 में, क्लर्क और केरल के विधायक (एंटनी राजू) ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष एक अलग याचिका दायर की।
- उन्होंने दावा किया कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता था क्योंकि धारा 195(1)(b) CrPC के तहत यह प्रतिबंधित था।
- उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
- उच्च न्यायालय ने लगाए गए आरोपों के खिलाफ नए सिरे से जाँच करने के निर्देश भी जारी किये।
- उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर राजू और एमआर अजयन (संपादक, ग्रीन केरल न्यूज़) ने इस मुद्दे को उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया:
- क्या धारा 195(1)(b) CrPC, जो कुछ स्थितियों में संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगाती है (न्यायालय द्वारा शिकायत के अलावा), वर्तमान मामले में लागू हुई?
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
- एम.आर. अजयन का तर्क:
- न्यायालय ने माना कि सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति और "ग्रीन केरला न्यूज" के संपादक के रूप में एम.आर. अजयन के पास विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों वाले मामलों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की अनुमति दी जा सकती है।
- न्यायालय ने कहा कि अधिकार के कारण उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की शुद्धता की जाँच करने में बाधा नहीं आनी चाहिये।
- CrPC की धारा 195(1)(b):
- धारा 195 के तहत रोक अनिवार्य है, लेकिन इसकी व्याख्या वैध जाँच को रोकने के लिये नहीं की जानी चाहिये।
- कार्यवाही एक न्यायिक आदेश (उच्च न्यायालय का 1991 का निर्णय) से शुरू हुई थी, न कि किसी निजी शिकायत से।
- साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का कथित कृत्य न्यायिक निष्ठा की नींव को प्रभावित करता है।
- जनहित;
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मामला महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हित से जुड़ा है।
- न्यायिक कार्यवाही में कथित हस्तक्षेप से न्यायिक प्रणाली में जनता का भरोसा कम होता है।
- ऐसी कार्रवाइयाँ विधि के शासन और निष्पक्षता के सिद्धांतों से समझौता करती हैं।
- कार्यवाही की प्रकृति:
- न्यायालय ने न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के बीच उच्च न्यायालय के भेद को खारिज कर दिया।
- इसने कहा कि कार्यवाही की शुरूआत प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय के वर्ष 1991 के उस फैसले से जुड़ी हुई थी जिसमें सल्वाटोर को बरी किया गया था।
- पुन: परीक्षण और असाधारण परिस्थितियाँ:
- न्यायालय ने पुष्टि की कि असाधारण परिस्थितियों में पुनः सुनवाई का आदेश दिया जा सकता है।
- निष्पक्ष सुनवाई और सत्य की खोज के सिद्धांत सर्वोपरि हैं। प्रक्रियात्मक उल्लंघन जो मुकदमे को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, पुनः सुनवाई को उचित ठहरा सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया:
- आपराधिक कार्यवाही में संज्ञान लेने के आदेश को बहाल कर दिया गया।
- ट्रायल कोर्ट को एक वर्ष के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया गया।
- आरोपी को 20 दिसंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया।
उच्चतम न्यायालय ने CrPC की धारा 195 के लिये उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला:
- अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता:
- CrPC की धारा 195 एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक प्रावधान है।
- यह व्यक्तियों और मजिस्ट्रेटों के विशिष्ट प्रकार के अपराधों के लिये शिकायत दर्ज करने के सामान्य अधिकार को प्रतिबंधित करता है।
- यह धारा अपराधों की तीन अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित है:
- लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना।
- लोक न्याय के विरुद्ध अपराध।
- साक्ष्य में दिये गए दस्तावेजों से संबंधित अपराध।
- कार्यक्षेत्र और उद्देश्य:
- यह धारा उन अपराधों पर लागू होती है:
- लोक सेवकों के कर्त्तव्यों के निर्वहन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- न्यायालय की कार्यवाही से सीधा संबंध होता है।
- न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है।
- यह धारा उन अपराधों पर लागू होती है:
- संज्ञान प्रतिबंध:
- यह प्रावधान कुछ निर्दिष्ट अपराधों का संज्ञान लेने पर रोक लगाता है।
- शिकायत पर संज्ञान केवल निम्नलिखित द्वारा लिया जा सकता है:
- संबंधित न्यायालय
- न्यायालय का अधिकृत अधिकारी
- अधीनस्थ न्यायालय
- दस्तावेज़-संबंधी अपराध:
- यह प्रतिबंध विशेष रूप से तब लागू होता है जब अपराध में "कस्टोडिया लेगिस" (न्यायालय द्वारा हिरासत) में कोई दस्तावेज़ शामिल होता है।
- न्यायालय में पेश किये जाने से पहले किसी दस्तावेज़ की जालसाजी इस प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आती।
- यह प्रतिबंध केवल उन अपराधों पर लागू होता है जो दस्तावेज़ के न्यायालय में पेश किये जाने के बाद होते हैं।
- उच्च न्यायालय धारा 195 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं:
- किसी आवेदन पर
- स्वप्रेरणा से (स्वयं)
- जब न्याय के हित की मांग हो
- इस धारा का उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को निम्नलिखित से बचाना है:
- झूठी शिकायतें
- निजी व्यक्तियों द्वारा की गई तुच्छ कानूनी कार्यवाही।
- "न्यायालय" शब्द का व्यापक अर्थ यह लगाया जाता है कि इसमें सिविल, राजस्व और आपराधिक न्यायालय शामिल हैं तथा इसमें केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण भी शामिल हो सकते हैं।
- पदानुक्रमिक विचार:
- वे न्यायालय जिनमें सामान्यतः अपील की जाती है।
- मूल सिविल अधिकारिता वाले प्रमुख न्यायालय।
- एकाधिक अपीलीय न्यायालयों के लिये विशिष्ट प्रावधान।
- असाधारण परिस्थितियाँ:
- यद्यपि बार अनिवार्य है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिये:
- वैध जाँच को रोकना।
- न्याय की जाँच में बाधा डालना।
- न्यायिक कदाचार के वास्तविक उदाहरणों को छिपाना।
- यद्यपि बार अनिवार्य है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिये:
- स्पष्टीकरण के तहत मुख्य सिद्धांत:
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि CrPC की धारा 195 न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों की जाँच में तकनीकी बाधा नहीं बननी चाहिये।
- इस प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखना, तथा तुच्छ शिकायतों से बचाना है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 215 क्या है?
- यह धारा पहले CrPC की धारा 195 के अंतर्गत आती थी।
- इस धारा में लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध तथा साक्ष्य के रूप में में दिये गए दस्तावेज़ों से संबंधित अपराधों के लिये अभियोजन के प्रावधान दिये गए हैं।
इसमें निम्नलिखित प्रावधान है:
- अपराधों की दो प्राथमिक श्रेणियां शामिल हैं:
- उपधारा 1(a) के अनुसार, कोई भी न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान नहीं लेगा:
- BNS की धारा 206-223 के अंतर्गत अपराध (धारा 209 को छोड़कर)
- जिसमें प्रत्यक्ष अपराध, ऐसे अपराधों के लिये दुष्प्रेरण और ऐसे अपराध करने की आपराधिक साजिश शामिल है।
- केवल लिखित शिकायत पर ही संज्ञान लिया जा सकता है:
- संबंधित लोक सेवक।
- प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ लोक सेवक।
- संबंधित लोक सेवक द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक।
- उपधारा 1(b) के अनुसार:
- धारा 229-233, 236, 237, 242-248 और 267 के तहत अपराध।
- न्यायिक कार्यवाही या दस्तावेजों से संबंधित अपराध।
- न्यायिक कार्यवाही के दौरान किये गए अपराध, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज़ों से जुड़े अपराध और आपराधिक साजिश, प्रयास या ऐसे अपराधों के लिये दुष्प्रेरण शामिल है।
- लिखित शिकायत पर निम्नलिखित द्वारा ही संज्ञान लिया जा सकता है:
- संबंधित न्यायालय
- न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी
- अधीनस्थ न्यायालय
- इस धारा की उपधारा 2 में शिकायत वापस लेने से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:
- प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकारी शिकायत वापस लेने का आदेश दे सकते हैं।
- यदि मुकदमा समाप्त हो गया है तो शिकायत वापस लेने की अनुमति नहीं है।
- उपधारा 3 में “न्यायालय” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
- सिविल न्यायालय
- राजस्व न्यायालय
- आपराधिक न्यायालय
- केंद्रीय/राज्य अधिनियमों के तहत गठित न्यायाधिकरण
- उपधारा 4 में न्यायालय की अधीनता के बारे में कहा गया है:
- अपील स्वीकार करने वाले न्यायालय
- मूल सिविल क्षेत्राधिकार वाले प्रमुख न्यायालय।
- इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि:
- जब अपील कई न्यायालयों में दायर की जाती है, तो जिस न्यायालय को दूसरे न्यायालय के अधीनस्थ माना जाता है, वह अवर क्षेत्राधिकार वाला अपीलीय न्यायालय होता है।
- जिस मामले या कार्यवाही में अपराध का आरोप लगाया गया है, उसकी परिस्थितियों के आधार पर, अपील प्राप्त करने वाला न्यायालय को सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ माना जाएगा।
- उपधारा 1(a) के अनुसार, कोई भी न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान नहीं लेगा: