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आपराधिक कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27
« »29-Nov-2024
सुरेश चंद्र तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य “धारा 27 प्रकटीकरण की रिकॉर्डिंग से पहले अभियुक्त द्वारा दिये गए बयान के आधार पर वसूली स्वीकार्य नहीं है।” न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में प्रकटीकरण कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- उच्चतम न्यायालय ने सुरेश चंद्र तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में यह निर्णय दिया।
सुरेश चंद्र तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- मृतक के भाई द्वारा पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
- जिस स्थान पर मृतक का शव मिला था (मोहन सिंह की दुकान का बरामदा) वहाँ से निम्नलिखित साक्ष्य एकत्र किये गये:
- जाँच रिपोर्ट तैयार की गई।
- घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी/फर्श बरामद किया गया तथा अधिग्रहण ज्ञापन तैयार किया गया।
- बकरी के मांस से भरा एक काला पॉलीथीन बैग भी बरामद किया गया।
- शव परीक्षण से पता चला कि मृत्यु का अनुमानित समय शव परीक्षण से एक दिन पहले का था।
- पुलिस ने संदेह के आधार पर अपीलकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया और पुलिस के मामले के अनुसार अपीलकर्त्ताओं की निशानदेही पर उस स्थान का पता लगाया गया जहाँ मृतक पर कथित रूप से हमला किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे साक्षी भी थे जिन्होंने मृतक को दिन के समय अभियुक्तों के साथ देखा था तथा रात में भी उस स्थान के पास के रास्ते पर देखा था जहाँ से मृतक का शव बरामद किया गया था।
- मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जहाँ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 201 के तहत आरोप तय किये गए।
- ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ताओं को उपरोक्त दोनों अपराधों के लिये दोषी ठहराया।
- उच्च न्यायालय ने आरोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से घटाकर धारा 304 भाग I कर दिया, जिससे सज़ा कम हो गई।
- उपरोक्त से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने न्यायालय में अपील की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा की:
- अंतिम बार एक साथ देखा गया सिद्धांत:
- यदि अभियोजन पक्ष का मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है तो यह बहुत महत्त्वपूर्ण परिस्थिति है।
- हालाँकि, यदि अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच का समय अंतराल काफी अधिक है, तो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
- इस प्रकार, जहाँ समय अंतराल काफी अधिक है, वहाँ अभियुक्त के विरुद्ध केवल इसलिये प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह यह साबित करने में असफल रहा कि वह अभियुक्त की कंपनी से कब अलग हुआ।
- न्यायालय ने इस तथ्य को नकार दिया कि अपराध स्थल के आस-पास मांस से भरा एक काला बैग पाया गया था और अपीलकर्त्ता ने मांस भी खरीदा था। न्यायालय ने कहा कि मांस कोई भी खरीद सकता था क्योंकि इलाके में मांस की कई दुकानें थीं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरण:
- न्यायालय ने कहा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय ने कहा कि कथित खोज उस बयान के अनुरूप नहीं की गई थी।
- प्रकटीकरण कथन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया जबकि बरामदगी अभियुक्त द्वारा पुलिस स्टेशन आते समय बताए गए स्थान से की गई।
- इसके अतिरिक्त, प्रकटीकरण विवरण से वसूली नहीं हुई तथा कथित वसूली विवरण दिये जाने से पहले ही हो गई थी।
- इस प्रकार, न्यायालय ने अवर न्यायालयों के निर्णय को पलट दिया और माना कि अभियोजन पक्ष अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियों की शृंखला स्थापित करने में विफल रहा।
प्रकटीकरण कथन क्या है?
परिचय:
- प्रकटीकरण कथन IEA की धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है।
- यह धारा बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है - दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तव में एक तथ्य की खोज की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक भौतिक वस्तु की वसूली होती है।
IEA की धारा 27:
- यह अन्य प्रावधानों के प्रावधान के रूप में है।
- किसी भी अपराध के अभियुक्त से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य का पता लगाया जाना चाहिये।
- अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में होना चाहिये।
- उतनी जानकारी को प्रमाणित किया जा सकता है जितनी कि वह खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।
- यह कोई महत्त्व नहीं रखता कि यह बयान संस्वीकृति है या नहीं।
- पुलुकुरी कोट्टाया बनाम एम्परर (1947) के मामले में, सर जॉन ब्यूमोंट ने माना कि धारा 27 IEA की केवल धारा 26 का प्रावधान है।
- हालाँकि, हाल के दिनों में जफरुद्दीन बनाम केरल राज्य (2022) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि धारा 27 पूर्ववर्ती धाराओं विशेषकर धारा 25 और धारा 26 के लिये एक अपवाद है।
IEA की धारा 27 को लागू करने के लिये आवश्यक अनिवार्यताएँ:
- यह बात पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व राज्य (2024) के मामले में निर्धारित की गई थी, जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित बात कही थी:
- सबसे पहले, तथ्यों की खोज होनी चाहिये। तथ्य अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप प्रासंगिक होने चाहिये।
- दूसरे, इस तरह के तथ्य की खोज के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि तथ्य पहले से पुलिस को पता नहीं होना चाहिये।
- तीसरा, सूचना प्राप्ति के समय अभियुक्त पुलिस की हिरासत में होना चाहिये।
- अंततः केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य होती है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।
- इस खोजे गए तथ्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- वह “स्थान” जहाँ से वस्तु की खोज की गई है।
- इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का कौन-सा प्रावधान प्रकटीकरण विवरण प्रदान करता है?
- इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 23 (2) के प्रावधान के रूप में पाया जा सकता है।
- धारा 23 (2) में प्रावधान है:
- किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में की गई कोई भी संस्वीकृति, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न की गई हो, उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी।
- परंतु जब कोई तथ्य किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजा गया हो, तब ऐसी सूचना में से उतनी जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति हो या न हो, जो खोजे गए तथ्य से सुस्पष्टतः संबंधित हो, साबित की जा सकेगी।
IEA की धारा 27 पर महत्त्वपूर्ण निर्णयज विधि क्या हैं?
- मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976):
- यह माना गया है कि धारा को लागू करने के लिये लगाई गई और आवश्यक पहली शर्त एक तथ्य की खोज है जो किसी अपराध के अभियुक्त से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप एक प्रासंगिक तथ्य होना चाहिये।
- दूसरी शर्त यह है कि ऐसे तथ्य की खोज के लिये गवाही देनी होगी। पुलिस को पहले से ही ज्ञात तथ्य गलत होगा और यह शर्त पूरी नहीं होगी।
- तीसरी बात यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय अभियुक्त पुलिस हिरासत में होना चाहिये।
- अंततः केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य होती है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो।
- पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा (2024):
- धारा 27 को लागू करने के लिये आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:
- सबसे पहले, तथ्यों की खोज होनी चाहिये। तथ्य अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप प्रासंगिक होने चाहिये।
- दूसरा, ऐसे तथ्य की खोज के लिये पुलिस को गवाही देनी होगी। इसका अर्थ यह है कि तथ्य पहले से पुलिस को पता नहीं होना चाहिये।
- तीसरा, सूचना प्राप्ति के समय अभियुक्त पुलिस की हिरासत में होना चाहिये।
- अंततः केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य होती है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।
- धारा 27 को लागू करने के लिये आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु (2005):
- उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की कि IEA की धारा 27 के अर्थ में खोजा गया तथ्य कोई ठोस तथ्य होना चाहिये, जिससे सूचना सीधे संबंधित हो।