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सिविल कानून
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28
« »09-Apr-2025
राकेश कुमार वर्मा बनाम HDFC बैंक लिमिटेड "जब तक कोई रोजगार संविदा किसी लागू विधि, जैसे संविदा अधिनियम या CPC के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक सामान्यतया हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये।" न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति मनमोहन |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने रोजगार संविदाओं में विशेष अधिकारिता के प्रावधान को यथावत बनाए रखा।
- उच्चतम न्यायालय ने राकेश कुमार वर्मा बनाम HDFC बैंक लिमिटेड (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
राकेश कुमार वर्मा बनाम HDFC बैंक लिमिटेड (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला दो व्यक्तियों की नियुक्ति एवं पदच्युति से संबंधित है।
- राकेश का मामला:
- जुलाई 2002 में HDFC बैंक की पटना शाखा में कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- रोजगार संविदा में एक विशेष अधिकारिता खंड शामिल था, जिसमें कहा गया था कि विवादों के लिये बॉम्बे न्यायालयों के पास अधिकारिता है।
- कथित कपट एवं कदाचार के लिये 28 अगस्त, 2016 को सेवा से पदच्युत कर दिया गया।
- पटना अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें पदच्युति को अवैध घोषित करने और बहाली की मांग की गई।
- HDFC बैंक ने मुंबई के न्यायालयों की अधिकारिता का दावा करते हुए वाद को खारिज करने के लिये याचिका दायर की।
- ट्रायल कोर्ट ने HDFC की याचिका खारिज कर दी।
- HDFC बैंक ने पटना उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो सफल रहा।
- दीप्ति का मामला:
- आरंभ में लॉर्ड कृष्णा बैंक में कार्य किया, जिसका 2009 में HDFC बैंक में विलय हो गया।
- मुंबई की न्यायालयों के लिये समान विशेष अधिकारिता वाले रोजगार करार के साथ दिल्ली शाखा में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- 31 मई, 2017 को कथित कपट एवं कदाचार के लिये पदच्युत कर दिया गया।
- पदच्युति को अमान्य घोषित करने एवं बहाली की मांग करते हुए दिल्ली के न्यायालय में दीवानी वाद दायर किया।
- HDFC बैंक ने लिखित अभिकथन में अधिकारिता को चुनौती दी।
- ट्रायल कोर्ट ने माना कि अधिकारिता का खंड दिल्ली की न्यायालयों के अधिकारिता को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता।
- HDFC बैंक की दिल्ली उच्च न्यायालय में संशोधन याचिका खारिज कर दी गई।
- मुख्य निर्णय:
- पटना उच्च न्यायालय ने HDFC बैंक के पक्ष में निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि सेवा समाप्ति विवादों पर विशेष अधिकारिता का प्रावधान लागू होता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने HDFC बैंक के विरुद्ध निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि विशेष अधिकारिता का प्रावधान दिल्ली की न्यायालयों के अधिकारिता को समाप्त नहीं करता।
- दोनों मामलों में केन्द्रीय विधिक मुद्दा यह है कि क्या रोजगार संविदाओं में विशिष्ट अधिकारिता संबंधी प्रावधान कर्मचारियों के उस न्यायालय में वाद दायर करने के अधिकार को समाप्त कर देते हैं जहाँ उन्होंने कार्य किया था और जहाँ उन्हें नौकरी से निकाला गया था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अनन्य अधिकारिता खंड को वैध होने के लिये उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (ICA) की धारा 28 के अनुरूप होना चाहिये, अर्थात, यह किसी भी पक्ष को संविदा से संबंधित विधिक कार्यवाही आरंभ करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिये।
- जिस न्यायालय को विशेष अधिकारिता दिया गया है, उसे पहले स्थान पर ऐसी अधिकारिता रखने में सक्षम होना चाहिये, अर्थात, सांविधिक व्यवस्था के अनुसार अधिकारिता न धारण करने वाले न्यायालय को संविदा के माध्यम से अधिकारिता नहीं दिया जा सकता है।
- और अंत में पक्षों को या तो निहित रूप से या स्पष्ट रूप से न्यायालयों के एक विशिष्ट समूह को अधिकारिता प्रदान करना चाहिये।
- न्यायालय ने माना कि निजी क्षेत्र में पक्षकारों के बीच किये गए रोजगार संविदा की शर्तों के अनुसार ही पक्षकारों का प्रशासन चलता है।
- इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि जब तक रोजगार संविदा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) या ICA जैसे लागू विधि का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूँकि वर्तमान मामला सेवा संविदा से संबंधित है, इसलिये उपरोक्त निर्धारित विधि लागू नहीं होगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।
- न्यायालय ने माना कि कोई भी संविदा चाहे वह वाणिज्यिक, बीमा, विक्रय, सेवा आदि से संबंधित हो, सभी एक संविदा ही है। पक्षों की स्थिति, शक्ति या प्रभाव के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता।
- इस प्रकार न्यायालय ने वर्तमान तथ्यों में ऊपर दिये गए परीक्षण को लागू करने का प्रस्ताव रखा:
- यह देखा गया कि मुंबई की अधिकारिता होगी क्योंकि राकेश एवं दीप्ति को नौकरी पर रखने का निर्णय मुंबई में लिया गया था, राकेश के पक्ष में नियुक्ति पत्र मुंबई से जारी किया गया था, रोजगार करार मुंबई से भेजा गया था, राकेश एवं दीप्ति की सेवाएँ समाप्त करने का निर्णय मुंबई में लिया गया था तथा सेवा समाप्ति के पत्र मुंबई से भेजे गए थे।
- इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि HDFC बैंक का यह दावा उचित था कि वाद मुंबई के संबंधित न्यायालय में लाया जाना चाहिये।
अनन्य अधिकारिता खंड पर ऐतिहासिक मामले क्या हैं?
- हाकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड (1971):
- पक्षकारों के लिये यह संभव नहीं है कि वे अपने करार द्वारा किसी ऐसे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करें जो संहिता के अंतर्गत उनके पास नहीं है।
- लेकिन जहाँ दो या अधिक न्यायालयों के पास CPC के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही की सुनवाई करने का अधिकारिता है, वहाँ पक्षकारों के बीच यह करार कि उनके बीच विवाद की सुनवाई ऐसे ही न्यायालयों में से किसी एक में की जाएगी, सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है।
- ऐसा करार संविदा अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है।
- स्वास्तिक गैसेस (P) लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (2013):
- करार में धारा 18 को शामिल करके पक्षकारों की मंशा स्पष्ट है कि कोलकाता की न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त होगी, जिसका अर्थ है कि केवल कोलकाता की न्यायालयों को ही अधिकारिता प्राप्त होगी।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि करार में धारा 18 की तरह अधिकारिता खंड के निर्माण के लिये, मैक्सिम एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस लागू होता है क्योंकि इसके विपरीत संकेत देने के लिये कुछ भी नहीं है।