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आपराधिक कानून
IPC की धारा 420
« »26-Mar-2024
ए.एम. मोहन बनाम राज्य "IPC की धारा 420 के प्रयोजन के लिये, यह दिखाया जाना चाहिये कि छल करने वाले व्यक्ति को बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति को परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया गया था"। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, राजेश बिंदल और संदीप मेहता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने ए.एम. मोहन बनाम राज्य के मामले में माना है कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिये यह दिखाया जाना चाहिये कि छल करने वाले व्यक्ति को बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति को परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया गया था।
ए.एम. मोहन बनाम राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, शिकायतकर्त्ता ने एक अन्य अभियुक्त नंबर 2, जो शिकायतकर्त्ता का कॉलेज का मित्र भी था, के आग्रह पर वर्तमान अपीलकर्त्ता को एक निश्चित राशि अंतरित की।
- इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्त नं. 1 और 2 ने शिकायतकर्त्ता से भारी रकम के लिये धोखाधड़ी की थी।
- अभियुक्त ने सारी रकम हड़प ली और शिकायतकर्त्ता के साथ धोखाधड़ी की।
- IPC की धारा 420 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये अभियुक्त नंबर 1 और 2 के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। इसमें अपीलकर्त्ता को भी शामिल किया गया।
- इसके बाद, अपीलकर्त्ता ने FIR को रद्द करने के लिये मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की।
- उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज़ कर दी।
- इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, राजेश बिंदल और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि IPC की धारा 420 के प्रावधानों को लागू करने के लिये, यह दिखाया जाना चाहिये कि शिकायत से पता चलता है:
- किसी भी व्यक्ति का धोखा।
- छल या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को वितरित करने के लिये उत्प्रेरित करना।
- उत्प्रेरण देते समय अभियुक्त का बेईमानीपूर्ण आशय।
- आगे यह माना गया कि मामले के उस दृष्टिकोण में, आरोप पत्र, भले ही अंकित मूल्य पर लिया गया हो, अपीलकर्त्ता के लिये IPC की धारा 420 के प्रावधान को लागू करने के लिये संघटक का खुलासा नहीं करता है।
IPC की धारा 420 क्या है?
परिचय:
● यह धारा छल और बेईमानी से संपत्ति को परिदत्त करने के लिये प्रेरित करने से संबंधित है, जबकि यही प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 318 के तहत शामिल किया गया है।
● इसमें कहा गया है कि जो कोई छल करेगा, और तद्दद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज़ को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और ज़ुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
आवश्यक तत्त्व:
- IPC की धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिये आवश्यक तत्त्व इस प्रकार हैं:
- किसी व्यक्ति को IPC की धारा 415 के तहत छल का अपराध करना होगा।
- छल देने वाले व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाना चाहिये
- किसी भी व्यक्ति को संपत्ति वितरित करना; या
- मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुहरबंद और मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम किसी भी चीज़ को बनाना, बदलना या नष्ट करना।
- IPC की धारा 420 के तहत अपराध करने के लिये छल एक आवश्यक संघटक है।
छल:
- IPC की धारा 415 छल के अपराध से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह “छल” करता है, यह कहा जाता है।