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सिविल कानून

CPC की धारा 92

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 01-Oct-2024

जयन्त्री प्रसाद बनाम राम शिरोमणि पांडे एवं 2 अन्य के माध्यम से श्री राम जानकी लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर, प्रतापगढ़

“सिविल न्यायाधीश को CPC की धारा 92 के अंतर्गत संस्थित वाद पर विचारण करने का कोई अधिकार नहीं है।”

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

  • न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि CPC की धारा 92 के अंतर्गत वाद मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय अर्थात जिला न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं।
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जयन्त्री प्रसाद बनाम राम शिरोमणि पांडे एवं 2 अन्य के माध्यम से श्री राम जानकी लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर, प्रतापगढ़ के मामले में यह व्यवस्था दी।

जयन्त्री प्रसाद बनाम राम शिरोमणि पांडे एवं 2 अन्य के माध्यम से श्री राम जानकी लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर, प्रतापगढ़ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वादी का मामला यह है कि श्री राम लक्ष्मण जानकीजी विराजमान मंदिर का निर्माण उनके दान से हुआ था।
  • वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( CPC) की धारा 91 एवं धारा 92 के अंतर्गत घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश के लिये वाद संस्थित किया, जहाँ याचिकाकर्त्ताओं ने ग्यारह सदस्यीय समिति के गठन एवं राम जानकी मंदिर के प्रबंधन के लिये उन्हें प्रबंधक नियुक्त करने के निर्देश देने की प्रार्थना की।
  • ट्रायल कोर्ट ने माना कि वर्तमान वाद CPC की धारा 92 के दायरे में नहीं आता है:
    • वादीगण ने कोई न्यास विलेख (न्यास विलेख) दाखिल नहीं की है तथा इस विषय में कोई दलील नहीं दी गई है कि न्यास कौन है या न्यास का प्रबंधक कौन है।
    • न्यास के कोई उपनियम/नियम रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं।
    • विवादित संपत्ति द्वारा प्रशासित किसी भी लोक खैरात के विषय में कोई दलील नहीं दी गई है।
    • इसलिये, सिविल जज ने निष्कर्ष निकाला कि वादी द्वारा मांगी गई राहत CPC की धारा 91 एवं धारा 92 के दायरे में नहीं आती है तथा वाद को स्वीकार किये जाने के स्तर पर स्वीकार्य न होने के कारण खारिज कर दिया।
  • इस प्रकार, विद्वान सिविल जज द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका दायर की गई।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • इस मामले में न्यायालय ने दो मुद्दों पर विचार किया:
    • क्या इस मामले में CPC की धारा 92 के अंतर्गत वाद संस्थित किया जा सकता है?
    • क्या सिविल जज द्वारा वाद स्वीकार किया जा सकता है?
  • पहले मुद्दे के संबंध में:
    • CPC की धारा 92 लोक खैरात से संबंधित है।
    • न्यायालय ने माना कि धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (अधिनियम) में 'धार्मिक विन्यास' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
    • यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 18 वर्तमान विवाद के लिये प्रासंगिक हैं।
    • CPC की धारा 92 एवं अन्य प्रावधानों के संयुक्त निर्वचन करने से न्यायालय ने माना कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि CPC की धारा 92 के अंतर्गत वाद किसी धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये बनाए गए किसी भी स्पष्ट या रचनात्मक न्यास के किसी भी कथित उल्लंघन के मामले में भी संस्थित किया जा सकता है।
    • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि केवल न्यास विलेख की अनुपस्थिति के कारण वाद को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
    • इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने माना कि संबंधित ट्रायल कोर्ट ने प्रवेश स्तर पर वाद को खारिज करके स्पष्ट अवैधता की है, क्योंकि वादी ने कोई न्यास विलेख दाखिल नहीं किया है तथा वाद में न्यासियों या प्रबंधक की पहचान का प्रकटन करना नहीं किया गया है।
  • दूसरे मुद्दे के संबंध में:
    • CPC की धारा 92 एवं धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (REA) की धारा 2 में प्रावधान है कि इस प्रावधान के अंतर्गत वाद “मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अन्य न्यायालय में” संस्थित किया जा सकता है।
    • न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या एक “सिविल न्यायाधीश” मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान न्यायालय होगा।
    • न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधानों का विश्लेषण किया:
      • सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (17) में प्रावधान है कि "जिला न्यायाधीश" का तात्पर्य मूल क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय के न्यायाधीश से होगा, लेकिन इसमें अपने साधारण या असाधारण मूल सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय शामिल नहीं होगा।
      • CPC की धारा 2 (4) में 'जिला' शब्द को परिभाषित किया गया है।
      • बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 3 में न्यायालयों की श्रेणियों का प्रावधान है।
    • न्यायालय ने प्रावधानों एवं निर्णयज विधियों का विश्लेषण करने के बाद माना कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय है।
    • इसलिये, जिला न्यायाधीश का न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय है।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि उत्तर प्रदेश राज्य में CPC की धारा 92 एवं REA की धारा 2 के अंतर्गत वाद केवल मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय, यानी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है।
  • इसलिये, न्यायालय ने माना कि सिविल न्यायाधीश के पास CPC की धारा 92 या REA के प्रावधानों के अंतर्गत वाद संस्थित करने पर विचारण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

CPC की धारा 92 क्या है?

परिचय:

  • CPC की धारा 92 में किसी खैरात न्यास द्वारा किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल वाद संस्थित करने की प्रक्रिया का प्रावधान है।
  • यह धारा सार्वजनिक न्यासों एवं धर्मार्थ संस्थाओं में जनता के हितों की रक्षा करती है।

धारा 92(1) के घटक:

  • वाद संस्थित करने की शर्तें:
    • धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये बनाए गए किसी भी स्पष्ट या रचनात्मक न्यास के कथित उल्लंघन के मामले में, या
    • जहाँ न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है।
  • वे व्यक्ति जिनके द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा सकता है:
    • महाधिवक्ता
    • या न्यास में हित रखने वाले एवं न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति
  • वाद निम्नलिखित में संस्थित किया जा सकता है:
    • मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय या
    • राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य न्यायालय, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर न्यास की संपूर्ण विषय-वस्तु या उसका कोई भाग डिक्री प्राप्त करने के लिये स्थित है।
  • वे उद्देश्य जिनके लिये वाद संस्थित किया जा सकता है:
    • किसी न्यासी को हटाना
    • नया न्यासी नियुक्त करना
    • किसी न्यासी को कोई संपत्ति सौंपना
    • किसी ऐसे न्यासी को, जिसे हटा दिया गया है या जो न्यासी नहीं रह गया है, यह निर्देश देना कि वह अपने कब्जे में मौजूद किसी न्यास की संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को सौंप दे, जो ऐसी संपत्ति का स्वामी है
    • खातों एवं जाँचों के लिये निर्देश देना
    • यह घोषित करना कि न्यास की संपत्ति या उसमें निहित हित का कितना हिस्सा न्यास के किसी विशेष उद्देश्य के लिये आवंटित किया जाएगा
    • न्यास की पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को किराए पर देने, बेचने, गिरवी रखने या विनिमय करने के लिये अधिकृत करना
    • योजना का निपटान करना
    • मामले की प्रकृति के अनुसार ऐसी अतिरिक्त या अन्य राहत प्रदान करना।

धारा 92 (2) के घटक:

  • CPC की धारा 92 (2) में यह प्रावधान है कि CPC की धारा 92 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रारूप का कोई भी वाद केवल उसमें निर्धारित तरीके से ही संस्थित किया जा सकता है।
    • धारा 92(1) निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होती है:
      • धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 के अंतर्गत प्रदान किये गए मामलों में, या
      • उन क्षेत्रों में लागू किसी भी संगत कानून द्वारा जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले भाग B राज्यों में शामिल थे।

धारा 92(3) के घटक:

  • CPC की धारा 92 (3) सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये बनाए गए न्यास (रचनात्मक या स्पष्ट) के मूल उद्देश्यों में परिवर्तन का प्रावधान करती है।
    • इसमें प्रावधान है कि न्यायालय ऐसे न्यास की संपत्ति या आय या उसके किसी भाग को लागू करने की अनुमति दे सकता है।
    • उपर्युक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है:
      • जहाँ न्यास के मूल उद्देश्य, पूर्णतः या आंशिक रूप से,
        • जहाँ तक संभव हो, पूरा किया जा चुका है;
        • बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, या न्यास बनाने वाले दस्तावेज़ में दिये गए निर्देशों के अनुसार नहीं किया जा सकता है या जहाँ ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है, वहाँ न्यास की भावना के अनुसार नहीं किया जा सकता है।
      • जहाँ न्यास के मूल उद्देश्य न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के उपयोग के लिये प्रावधान करते हैं;
      • जहाँ न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति एवं समान उद्देश्यों के लिये लागू अन्य संपत्ति का संयोजन में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, तथा उस उद्देश्य के लिये इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयुक्त रूप से लागू किया जा सकता है, न्यास की भावना एवं सामान्य उद्देश्यों के लिये इसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए
      • जहाँ मूल प्रयोजन, पूर्णतः या भागतः, किसी ऐसे क्षेत्र के संदर्भ में निर्धारित किये गए थे जो उस समय ऐसे प्रयोजनों के लिये एक इकाई था, किन्तु अब नहीं रह गया है।
      • जहाँ मूल उद्देश्य, पूर्णतः या भागतः, निर्धारित किये जाने के बाद से:
        • अन्य तरीकों से पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया हो
        • समुदाय के लिये व्यर्थ या हानिकारक होने के कारण बंद हो गया हो
        • विधि के अनुसार, खैराती कार्य बंद हो गया हो
        • न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति का उपयोग करने का किसी भी अन्य तरीके से युक्तियुक्त एवं प्रभावी तरीका प्रदान करना बंद कर दिया हो, न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए

CPC की धारा 92 पर ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?

  • बिश्वनाथ बनाम श्री ठाकुर राधा बल्लभजी (1967)
    • न्यायालय ने कहा कि CPC की धारा 92 को लागू करने के लिये तीन आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिये :
      • सबसे पहले, न्यास की स्थापना धर्मार्थ या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये की गई थी।
      • दूसरे, न्यास का उल्लंघन हुआ था।
      • अंत में, ऐसे न्यास के प्रशासन में न्यायालय के आदेश का पालन करना आवश्यक था।
  • जानकी प्रसाद बनाम कुबेर सिंह (1963)
    • लिखित दस्तावेज की अनुपस्थिति या प्रविष्टियों की अनुपस्थिति मात्र न्यास के अस्तित्व न होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है।
    • एक वैध न्यास न केवल लिखित दस्तावेज के माध्यम से बनाया जा सकता है, बल्कि मौखिक रूप से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मौखिक न्यास के मामले में यह आवश्यक है कि संपत्ति को एक दान की गई संपत्ति माना जाना चाहिये तथा इसका उपयोग धर्मार्थ एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिय, जिसके लिये न्यास बनाया गया था।