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आपराधिक कानून

BNS के तहत राजद्रोह

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 23-Dec-2024

तेजेंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

"यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रावधान का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये ढाल के रूप में और वैध विसम्मति के विरुद्ध तलवार के रूप में किया जाता है।"

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि BNS की धारा 152 का उपयोग वैध विसम्मति को बाधित करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये तथा केवल दुर्भावपूर्ण आशय से जानबूझकर की गई कार्रवाई ही इस प्रावधान के दायरे में आएगी।

  • राजस्थान उच्च न्यायालय ने तेजेंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2024) मामले में यह निर्णय सुनाया।

तेजेंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • परिवादी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्त्ता तेजेंदर पाल सिंह टिम्मा ने 5 जुलाई, 2024 को बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा से फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सांसद अमृतपाल सिंह के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई, जो असम में न्यायिक हिरासत में हैं।
  • याचिकाकर्त्ता पर खालिस्तान की वकालत करते हुए राष्ट्र-विरोधी बयान देने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर परिवादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची और लोक अशांति भड़कने का खतरा उत्पन्न हो गया।
  • शिकायत में याचिकाकर्त्ता पर खालिस्तान समर्थक व्यक्तियों के साथ जुड़ने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में खालिस्तान के झंडे फहराने का भी आरोप लगाया गया है।
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में दावा किया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने देशद्रोह संबंधी टिप्पणियाँ कीं, खालिस्तान का समर्थन किया और पहले की घटनाओं में लोक अधिकारियों को धमकाया।
  • कथित पूर्व कार्रवाइयों में सरकारी कार्यालयों के सामने धमकियाँ देना, भड़काऊ बयान देना तथा अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करना शामिल है।
  • FIR भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152 और धारा 197 के तहत दर्ज की गई थी।
  • याचिकाकर्त्ता ने झूठे आरोपों, देरी और ठोस सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए FIR और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।
  • इस प्रकार, मामला उच्च न्यायालय के समक्ष था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि BNS की धारा 152 के तहत प्रावधान को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहयेए कि इसमें अनिवार्य रूप से आपराधिक मनः स्थिति की आवश्यकता हो, अर्थात कार्य जानबूझकर या जानते हुए किया जाना चाहिये।
  • अभिव्यक्ति को सीमित करने वाले कानून विशिष्ट होने चाहिये और केवल तभी लागू होने चाहिये जब विद्रोह या अलगाव का स्पष्ट और तत्काल खतरा हो; केवल विसम्मति या आलोचना व्यक्त करना राजद्रोह या राष्ट्र-विरोधी गतिविधि के समान नहीं है।
  • इन कानूनों की व्याख्या संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप की जानी चाहिये, तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा करें तथा वैध अभिव्यक्ति का दमन न करें।
  • इस प्रावधान की व्याख्या संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि BNS की धारा 152 और धारा 197 दोनों प्रावधानों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिये, और प्रावधानों को भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।
  • इस प्रकार, इन अपराधों को आकर्षित करने के लिये आरोपित कृत्य और असामंजस्य या घृणा उत्पन्न करने की संभावना के बीच सीधा संबंध होना चाहिये।
  • वर्तमान तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि पंजाबी भाषा की अभिव्यंजना और प्रत्यक्ष प्रकृति के कारण बयान आपत्तिजनक लग सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्त्ता के वीडियो में अशांति या हिंसा भड़काने की कोई दुर्भावपूर्ण मंशा या साक्ष्य नहीं था।
  • न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वीडियो में भारत के नागरिकों के बीच समानता का संदेश दिया गया है, तथा इसमें विद्रोह, अलगाववाद को भड़काने या भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके कारण FIR को रद्द कर दिया गया, क्योंकि BNS की धारा 152 या 197 के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ।

BNS के तहत राजद्रोह क्या है?

  • BNS के तहत यह कहा जा सकता है कि राजद्रोह का अपराध BNS की धारा 152 के तहत प्रदान किया गया है।
  • यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 124 A में निहित है।
    • राजद्रोह का अपराध मूल रूप से वर्ष 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा महारानी या क्राउन के प्रति घृणा, अवमानना ​​या असंतोष के कृत्यों को दंडित करने के लिये शुरू किया गया था।
  • यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 124-A के तहत राजद्रोह के अपराध को BNS में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन धारा 152 में एक नया प्रावधान, कुछ हद तक समान शब्दों में, संसद में सांसदों द्वारा लाया गया है।
  • यह उन कृत्यों या प्रयासों को अपराध मानता है जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काते हैं, या अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं जो देश की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
  • प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रावधान ने IPC की धारा 124A को पुनः लागू कर दिया है, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से कौन-सा प्रावधान अधिक कठोर है।
  • उल्लेखनीय है कि धारा 124A के तहत आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है।
  • हालाँकि, BNS के तहत या तो आजीवन कारावास या सात वर्ष का कारावास और अनिवार्य जुर्माना का प्रावधान है।
  • इस प्रावधान का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना और अस्थिरता को रोकना है।
  • विधानमंडल ने इन प्रावधानों के माध्यम से उन कृत्यों पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा है जो भारत के इतिहास में अलगाववादी आंदोलनों की विविधता को देखते हुए देश को खंडित कर सकते हैं।

IPC की धारा 124A और BNS की धारा 152 में क्या अंतर है?

IPC की धारा 124A

BNS की धारा 152

राजद्रोह- जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपांकन द्वारा, या अन्यथा, [भारत] में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना ​​उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रसन्नता उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, उसे [आजीवन कारावास] से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- “असंतोष” पद के अंतर्गत अनिष्ठा और शत्रुता की सभी भावनाएँ सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण 2- घृणा, अवमानना ​​या अप्रसन्नता भड़काने या भड़काने का प्रयास किये बिना, वैध साधनों द्वारा उनमें परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं बनती हैं।

स्पष्टीकरण 3- घृणा, अवमानना ​​या अप्रसन्नता भड़काए बिना या भड़काने का प्रयास किये बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई के प्रति अस्वीकृती व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती हैं।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य - जो कोई, जानबूझकर या जानते हुए, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य चित्रण द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या ऐसे किसी कार्य में लिप्त होता है या करता है, उसे आजीवन कारावास या कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलापों को उत्तेजित किये बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किये बिना, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनमें परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों, या प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं बनती हैं।

राजद्रोह से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयज विधि क्या हैं?

  • केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962):
    • यह निर्धारित किया गया कि कानून संवैधानिक था और यह उन सभी लिखित या मौखिक शब्दों पर लागू होता था जिनका उद्देश्य सरकार को हिंसक तरीकों से धोखा देना था, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो।
    • जो नागरिक लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार की निंदा करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति है, बशर्ते कि वे लोगों को सरकार के विरुद्ध हिंसा करने के लिये न उकसाएँ।
    • यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने धारा 124A की संवैधानिकता को बरकरार रखा, परंतु उसने इसके अनुप्रयोग को लोक अव्यवस्था, कानून और व्यवस्था में व्यवधान, या अन्य बातों के अलावा हिंसा भड़काने के आशय या प्रवृत्ति वाले कार्यों तक सीमित कर दिया।
    • जैसा कि न्यायालय ने बताया, "राजद्रोह" के अपराध का सार हिंसा को उकसाना या बोले गए या लिखित रूप में शब्दों के माध्यम से लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति या आशय है, जिसमें कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना ​​भड़काने की क्षमता या प्रभाव हो, या राज्य के प्रति अविश्वास की भावना में असंतोष उत्पन्न हो।
  • डॉ. विनायक बिनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011):
    • उच्चतम न्यायालय ने किसी राजद्रोही कृत्य को पुनः परिभाषित किया है, यदि उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व हों:
      • लोक व्यवस्था में व्यवधान।
      • किसी वैध सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने का प्रयास।
      • राज्य या जनता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करना।