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सिविल कानून
छत्तीसगढ़ न्यायिक परीक्षा की प्रास्थिति
«12-Mar-2025
सुश्री विनीता यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य “कोई उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे भी उसी संवीक्षा से गुजरना होगा जिससे अधिवक्ता के रूप में नामांकित अन्य उम्मीदवार को गुजरना पड़ता है।” मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंह और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल |
स्रोत: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंह और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खण्ड पीठ ने धारित किया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2024 के लिये बार नामांकन एक न्यायोचित शर्त नहीं है।
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुश्री विनीता यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025) के मामले में यह धारित किया।
सुश्री विनीता यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- सुश्री विनीता यादव, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से विधि स्नातक हैं, ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने का अनुरोध किया था।
- 5 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने छत्तीसगढ़ अवर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) को प्रतिस्थापित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की।
- संशोधित नियम में यह अनिवार्य किया गया है कि उम्मीदवारों के पास न केवल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री होनी चाहिये, अपितु अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित भी होना चाहिये।
- तत्पश्चात् 23 दिसंबर, 2024 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2024 के लिये विज्ञापन जारी किया, जिसमें अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की इस आवश्यकता को शामिल किया गया।
- प्रार्थी, पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के कारण, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 49 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने से सांविधिक रूप से प्रतिबंधित था, जो किसी भी पूर्णकालिक उपजीविका में लगे व्यक्तियों के नामांकन को प्रतिबंधित करता है।
- परीक्षा के लिये ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी, 2025 थी।
- प्रार्थी ने संशोधित नियम और परीक्षा विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका (डब्ल्यूपीएस संख्या 608/2025) दायर कि, की जिसमें कहा गया कि इसने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के उसके अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
- प्रार्थी ने तर्क दिया कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड , मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली सहित कई अन्य राज्य न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिये समान नामांकन आवश्यकताएं लागू नहीं करते हैं।
- प्रार्थी ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश में, सिविल जज परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता होना केवल एक वैकल्पिक आवश्यकता है।
- प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (एआईआर 1952 एससी 75), अजय हसिया इत्यादि बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी एवं अन्य (एआईआर 1981 एससी 487), और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2002) 4 एससीसी 247 में दिये गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने प्रथम दृष्टया धारित किया कि प्रार्थी के तर्कों में सारभूत योग्यता है, जिस पर विचार किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने धारित किया कि चयन प्रक्रिया में, उम्मीदवारों की भागीदारी के दायरे को अनावश्यक शर्तें लगाकर सीमित नहीं किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने अभिकथित किया कि अधिक समावेशी दृष्टिकोण से उम्मीदवारों का एक व्यापक समूह बनेगा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक सेवा के लिये बेहतर योग्य व्यक्तियों का चयन संभव हो सकेगा।
- न्यायालय ने तर्क दिया कि विधि स्नातक, चाहे वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, चयन प्रक्रिया के दौरान समान संवीक्षा से गुजरेगा, जिससे नामांकन संबंधी विभेद काफी हद तक महत्वहीन हो जाएगा।
- न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रार्थी द्वारा उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने पर ऐसी शर्त लगाने में तर्कसंगत आधार का अभाव प्रतीत होता है।
- न्यायालय ने अवधारित किया कि अंतरिम उपाय के रूप में, प्रार्थी और समान प्रास्थिति वाले उम्मीदवारों को अन्य सभी मानदण्डों को पूरा करने के अधीन भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- न्यायालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय-सीमा को अधिमानतः 22 जनवरी 2025 से एक महीने तक बढ़ाने का निदेश दिया।
- न्यायालय ने आदेश दिया कि आयोग को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकन के बिना भी उम्मीदवारों को अपने आवेदन जमा करने की अनुमति देनी चाहिये।
- न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि उसका आदेश व्यक्तिगत रूप से (केवल प्रार्थी तक सीमित) के बजाय (समान प्रास्थिति वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला) के अधीन संचालित होगा।
- न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (अपने प्रशासनिक पक्ष में) से अनुरोध किया कि वह प्रार्थी द्वारा संदर्भित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन में विवादित संशोधन पर पुनर्विचार करे।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में गैर-नामांकित उम्मीदवारों की भागीदारी याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी।
- न्यायालय ने अभिकथित किया कि उच्चतम न्यायालय पहले से ही इस विवाद पर विचार कर रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान याचिका में शामिल विवाद प्रकृति में समान है, हम इस मामले को इस स्तर पर स्थगित करना उचित समझते हैं और इसे WP(C) संख्या 1022/1989 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा में लंबित रखते हैं।
अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (WP(C)सं. 1022/1989) का मामला क्या है?
अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में उच्चतम न्यायालय का आदेश (19 अप्रैल 2022)
यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों के लिये पदोन्नति आवश्यकताओं में संशोधन से संबंधित है:
- मूल आवश्यकताएँ:
- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिये पात्र होने के लिये पहले सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के रूप में 5 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती थी।
- 2010 के आदेश में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा 25% से घटाकर 10% कर दिया गया था।
- चिन्हित विवाद्यक:
- दिल्ली में एक विचित्र प्रास्थिति है जहाँ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एक ही काम करते हैं।
- पदों का अनुपात 80:20 है।
- इससे एक अड़चन उत्पन्न होती है जहाँ योग्य उम्मीदवार 5 वर्ष की सीनियर डिवीजन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं।
- संशोधन स्वीकृत:
- न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों को संशोधित करते हुए न्यायिक अधिकारियों को या तो: a) 7 वर्ष की अर्हक सेवा (जूनियर डिवीजन के रूप में 5 वर्ष + सीनियर डिवीजन के रूप में 2 वर्ष), या b) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 10 वर्ष की अर्हक सेवा की अनुमति दी।
- यह संशोधन केवल दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर लागू होता है।
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय का आदेश (मार्च 2025)
- यह गुजरात में न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में एक और नया आदेश प्रतीत होता है:
- विवाद :
- क्या JMFC और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों पर आवेदन करने के लिये वकील के रूप में न्यूनतम वर्षों का अभ्यास आवश्यक होना चाहिये।
- प्रास्थिति:
- यह मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है।
- मामले की सुनवाई हो चुकी है और निर्णय के लिये सुरक्षित रखा गया है।
- न्यायालय की कार्यवाही :
- गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई भर्ती कार्यवाही पर रोक लगा दी।
- गुजरात उच्च न्यायालय और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किये।
- वापस लेने का दिनांक 18 मार्च 2025 नियत किया गया।
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती विवाद में भी ऐसी ही घटना हुई थी।
- नियम संशोधन और प्रारंभिक चुनौती: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम के नियम 7(छ) में संशोधन करके प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिये तीन वर्ष के विधिक अभ्यास की आवश्यकता बताई थी, जिसे उन उम्मीदवारों द्वारा तुरंत चुनौती दी गई थी जिन्होंने इस आवश्यकता को पूरा किये बिना आवेदन करने के लिये अनंतिम अनुमति मांगी थी।
- उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक राहत: उच्च न्यायालय द्वारा अनंतिम आवेदनों को अस्वीकार करने के पश्चात्, प्रार्थीओं ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उम्मीदवारों को तीन वर्ष के अभ्यास की आवश्यकता या एलएलबी में 70% अंकों की आवश्यकता को पूरा किये बिना परीक्षा के लिये आवेदन करने की अनुमति देते हुए अंतरिम राहत दी।\
- विधिक अनिश्चितता के बीच भर्ती प्रक्रिया: उच्चतम न्यायालय में संशोधित नियमों को चुनौती दिये जाने के बावजूद, मध्य प्रदेश न्यायपालिका ने 17 नवंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया और 14 जनवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की।
- संशोधित नियमों का सत्यापन: भर्ती प्रक्रिया के दौरान, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने अंततः तीन वर्ष के अभ्यास की आवश्यकता वाले संशोधित नियमों की वैधता को बरकरार रखा, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ऐसे उम्मीदवारों की भागीदारी के साथ परीक्षा आयोजित की गई जो अब पुष्टि की गई पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करते थे।
- पुनर्मूल्यांकन के लिये याचिका: प्रारंभिक परिणाम घोषित होने और मुख्य परीक्षा आयोजित होने के पश्चात्, प्रारंभिक परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल करने से कट-ऑफ स्कोर कृत्रिम रूप से बढ़ गया, जिससे कम स्कोर वाले योग्य उम्मीदवार आगे नहीं बढ़ पाए।
- उच्च न्यायालय की प्रारंभिक खारिजी और उलटफेर: उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में पुनर्मूल्यांकन याचिका को खारिज कर दिया, परंतु पश्चात् में समीक्षा के पश्चात् अपने निर्णय को पलट दिया, जिसमें अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल करने से कट-ऑफ अंक कैसे प्रभावित होंगे, इसकी अपनी समझ में "स्पष्ट त्रुटियाँ" स्वीकार की गईं।
- महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष: 13 जून 2024 को जारी अपने समीक्षा आदेश में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिकथित किया कि प्रारंभिक परीक्षा से प्रारंभ होने वाले हर चरण में अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करने में विफल रहने के कारण भर्ती प्रक्रिया "संशोधित नियमों से भटक गई"।
- प्रक्रियात्मक सुधार का आदेश: उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को तीन वर्ष के अभ्यास आवश्यकता के अधीन अपनी पात्रता की पुष्टि करने वाले दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता थी, प्रभावी रूप से एक पूर्वव्यापी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को लागू करना।
- उच्चतम न्यायालय में अपील और अविरत विलंब: उच्च न्यायालय के समीक्षा आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसकी सुनवाई जनवरी 2025 में होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया में लगभग 11 महीने का विलंब हुआ और संशोधित प्रारंभिक परिणामों या मुख्य परीक्षा परिणामों पर कोई अद्यतन नहीं हुआ।
- मौलिक विधिक तनाव: यह मामला आवश्यक न्यायिक पदों के लिये समय पर भर्ती करने और पात्रता नियमों का कठोर रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रशासनिक दक्षता के बीच तनाव को उजागर करता है, यह दर्शाता है कि कैसे एक बहु-चरणीय भर्ती प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जटिल विधिक चुनौतियों में बदल सकती हैं, जिन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण व्यवधान के ठीक करना मुश्किल है।
छत्तीसगढ़ न्यायिक परीक्षा की वर्तमान प्रास्थिति क्या है?
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने शुरू में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2024 की घोषणा की थी, जिसके लिये आवेदन 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 के बीच जमा किये जाने थे।
- सुश्री विनीता यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (डब्ल्यूपीएस संख्या 608/2025) में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के पश्चात्, आयोग ने 23 जनवरी 2025 को जारी एक शुद्धिपत्र के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है।
- उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि जो विधि स्नातक अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हैं, वे अब याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन परीक्षा के लिये अनंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।
- यह मामला वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को निर्धारित है।
- यह मामला मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती विवाद से मिलता-जुलता है, जहाँ पात्रता मानदण्ड के संबंध में चल रहे मुकदमे के बावजूद परीक्षाएं आगे बढ़ीं।
- मध्य प्रदेश मामले में, प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2024 में आयोजित की गई थी, जबकि संशोधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित थीं।
- मध्य प्रदेश के पूर्व उदाहरण के आधार पर, संभावना है कि चल रही विधिक चुनौती के बावजूद छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा 18 मई 2025 को निर्धारित समय पर हो सकती है।
- हालांकि, यह न्यायालय से कोई स्पष्ट स्थगन आदेश न होने के अधीन होगा और संभवतः इस समझ पर सशर्त होगा कि गैर-नामांकित उम्मीदवारों की भागीदारी अनंतिम बनी हुई है।
- यह मामला इस तथ्य से जटिल है कि उच्चतम न्यायालय वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ (WP(C)सं. 1022/1989) में न्यायिक नियुक्तियों के लिये न्यूनतम अभ्यास आवश्यकताओं के संबंध में एक समान मामले पर विचार कर रहा है।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करते समय संभावित विधिक घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहना चाहिये, जो परीक्षा कार्यक्रम या पात्रता मानदण्ड को प्रभावित कर सकते हैं।