होम / सिविल प्रक्रिया संहिता
सांविधानिक विधि
डोमिनस लिटिस का सिद्धांत
»23-Jan-2024
परिचय:
डोमिनस लिटिस का सिद्धांत, एक लैटिन शब्द, जिसका अनुवाद "मुकदमे का मास्टर (Master of the Lawsuit)" है।
- सिविल प्रक्रिया सिद्धांत से उत्पन्न, यह उस पक्षकार की स्थापना करता है, जिसका मुकदमेबाज़ी प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है।
- डोमिनस लिटिस का सिद्धांत वादी को वाद के पक्षकार का चयन करने का अधिकार प्रदान करता है, फिर भी यह अधिकार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 1, नियम 10 के अधीन पूर्ण नहीं है।
- न्यायालय अपने विवेक से पक्षकारों को जोड़/हटा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापक समाधान के लिये सभी आवश्यक पक्षकार मौजूद हैं।
- न्यायालय पक्षकारों के प्रत्यक्ष हित और विवाद को सुलझाने में उनके योगदान का आकलन करता है, परिस्थितियों के आधार पर दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक बरकरार रखता है; किसी को भी पक्षकार बनाये जाने का स्वत: अधिकार नहीं है।
डोमिनस लिटिस सिद्धांत का उद्देश्य:
- "डोमिनस लिटिस" उस व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो वैधानिक मुकदमे का मालिक या नियंत्रणकर्त्ता होता है और इसके परिणाम में वास्तविक रुचि रखता है।
- इस व्यक्ति को अनुकूल निर्णय से लाभ होगा या प्रतिकूल निर्णय के परिणाम भुगतने होंगे।
- यह सिद्धांत किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है, जो मूल पक्षकार न होते हुए भी हस्तक्षेप करता है और मामले के एक पक्षकार पर नियंत्रण रखता है, जिसे न्यायालय द्वारा उत्तरदायी पक्षकार माना जाता है।
- CPC के आदेश 1, नियम 10 के तहत न्यायालय की शक्ति पक्षकारों को जोड़ने/बदलने के लिये सक्षम बनाता है, वह इस बात पर ज़ोर देता है कि वादी, "डोमिनस लिटिस" के रूप में, को किसी अवांछित पक्षकार के विरुद्ध मुकदमा करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है।
- हालाँकि, व्यापक समाधान सुनिश्चित करने के लिये, न्यायालय औपचारिक आवेदन के बिना भी आवश्यक पक्षकारों को शामिल करने का आदेश दे सकता है।
- डोमिनस लिटिस के सिद्धांत का अनुप्रयोग सतर्क रूप से होना चाहिये, और आदेश 1, नियम 10(2) CPC के तहत पक्षकारों को जोड़ने/बदलने का न्यायालय का अधिकार व्यापक है।
डोमिनस लिटिस के सिद्धांत की प्रयोज्यता और गैर-प्रयोज्यता क्या है?
- प्रयोज्यता:
- धारा 92 CPC, कार्यवाही:
- न्यायालय के पास किसी भी अन्य मुकदमे की तरह, CPC की धारा 92 के तहत किसी मुकदमे में एक पक्षकार को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का अधिकार है।
- मुकदमा करने का अधिकार आदेश 1, नियम 10 CPC द्वारा प्रशासित है।
- विशिष्ट प्रदर्शन वाद:
- विक्रय अनुबंध के लिये विशिष्ट वाद आरंभ करने वाले वादी को डोमिनस लिटिस माना जाता है और उन पक्षकारों को शामिल करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिनके विरुद्ध वे मुकदमा नहीं करना चाहते हैं, जब तक कि वैधानिक आवश्यकताओं से मजबूर न किया जाए।
- धारा 92 CPC, कार्यवाही:
- गैर प्रयोज्यता:
- विभाजन वाद (Partition Suit):
- विभाजन वाद में, डोमिनस लिटिस के सिद्धांत का कड़ाई से उपयोजन लागू नहीं होता है क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनों इसमें भागीदार होते हैं।
- निष्पादन याचिका:
- चांगंती लखमी राज्यम एवं अन्य बनाम कोल्ला रामा राव (1998) के मामले में यह माना गया है कि आदेश 1 नियम 10 CPC मुकदमों और अपीलों के लिये प्रासंगिक है, लेकिन निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।
- विभाजन वाद (Partition Suit):
- सीमित प्रयोज्यता:
- कार्रवाई के कारण:
- मोहनकुमारन नायर बनाम विजयकुमारन नायर (2008) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डोमिनस लिटिस के सिद्धांत का अनुप्रयोग CPC की धारा 15 से 18 के अंतर्गत आने वाले कार्रवाई के कारणों तक सीमित है।
- कार्रवाई के कारण:
निष्कर्ष:
- सिविल मामलों में, वादी को प्रायः डोमिनस लिटिस माना जाता है क्योंकि वे कथित क्षति या चोट के निवारण या मुआवज़े की मांग करने वाले पक्षकार हैं।
- CPC के आदेश 1 नियम 10(2) के अनुसार, अनुतोष प्रदान करना विवेकाधीन है और न्यायालय किसी तीसरे पक्षकार को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने से पहले वादी की प्राथमिकताओं पर विचार करता है।
- हालाँकि, यदि न्यायालय विवाद के संपूर्ण समाधान के लिये इसे आवश्यक समझता है, तो वह पक्षकार को वादी की सहमति के बिना भी प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है।
- यह इस सिद्धांत कि पुष्टि करता है कि वैधानिक कार्रवाई आरंभ करने वाले पक्षकार की मुकदमेबाज़ी की प्रक्रिया को आकार देने, कानूनी प्रणाली के भीतर विवादों के निष्पक्ष और कुशल समाधान को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिये।