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सांविधानिक विधि
भारत में न्यायालय अवमान
13-Nov-2023
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
परिचय
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने एक साक्षात्कार में बताया कि अवमानना के लिये कार्रवाई करने का संवैधानिक न्यायालयों का अधिकार न्यायालयों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये है, न कि न्यायाधीशों को आलोचना से बचाने के लिये। संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 129 और 215 के माध्यम से अवमानना को दंडित करने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (वर्ष 1971 का अधिनियम) में उल्लिखित परिचालन प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
न्यायालय अवमान
- न्यायालय की अवमानना एक विधिक अवधारणा है जो न्यायिक प्रणाली की गरिमा और अधिकार की रक्षा करती है।
- भारत में, न्यायालय अवमान को वर्ष 1971 के अधिनियम के तहत संबोधित किया जाता है, जो अवमाननापूर्ण कार्यों के लिये दंड को परिभाषित और निर्धारित करता है।
- प्राथमिक उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका के अधिकार का सम्मान और बरकरार रखा जाए।
- यद्यपि, अवमानना विधि की व्याख्या और अनुप्रयोग अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएँ पैदा करते हैं, जिससे एक नाजुक संतुलन बना रहता है जिसे बनाए रखा जाना चाहिये।
न्यायालय अवमान के प्रकार
- भारत में न्यायालय अवमान को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सिविल अवमान और आपराधिक अवमान।
- वर्ष 1971 के अधिनियम की धारा 2(b) के तहत, सिविल अवमान का तात्पर्य न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेशिका या अन्य प्रक्रियाओं के प्रति जानबूझकर अवज्ञा करना है, जबकि आपराधिक अवमान में ऐसे कार्य शामिल हैं जो कलंकित करते हैं या कलंकित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
- वर्ष 1971 के अधिनियम की धारा 2 (c) के तहत "आपराधिक अवमान" का अर्थ है किसी भी ऐसे बात का (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपणों द्वारा, या अन्यथा) का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य करने से अभिप्रेत है। —
(i) जो किसी न्यायालय को कलंकित करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है अथवा जो उसके प्राधिकार को अवनत करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे अवनत करने की है; अथवा
(ii) जो किसी न्यायिक कायर्वाही के सम्यक् अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या उसमें हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की है; अथवा
(iii) जो न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की है अथवा जो उसमें बाधा डालता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें बाधा डालने की है;
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में उपलब्ध बचाव
- निर्दोष प्रकाशन: धारा 3 के तहत यदि प्रकाशन करने वाले व्यक्तियों के पास इसके प्रकाशन के समय यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि कार्यवाही लंबित थी, तो प्रकाशन को "निर्दोष" के रूप में वर्णित किया गया है।
- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट: धारा 4 के तहत कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही या उसके किसी भी चरण की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा।
- निष्पक्ष आलोचना: धारा 5 के तहत यह भारतीय नागरिक का विशेषाधिकार प्राप्त अधिकार है कि वह जिसे सत्य मानता है उस पर विश्वास करे और अपने मन की बात कहे।
- पीठासीन अधिकारी के खिलाफ शिकायत: धारा 6 के तहत कोई व्यक्ति किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संबंध में सद्भावना से दिये गए किसी भी बयान के संबंध में न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा।
- बचाव के रूप में सत्य: धारा 13 न्यायालय को किसी भी अवमान कार्यवाही में वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति देने में सक्षम बनाती है यदि यह सार्वजनिक हित या सद्भावना है।
- माफी: धारा 12(1) के प्रावधान में कहा गया है कि न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार माफी मांगने पर आरोपी को बरी किया जा सकता है, या दी गई सज़ा माफ की जा सकती है।
न्यायालय अवमान का वर्तमान परिदृश्य
- अप्रैल 2018 में, विधि आयोग की एक रिपोर्ट से पता चला कि उच्च न्यायालयों में 568 आपराधिक अवमान मामले और 96,310 सिविल मामले लंबित थे।
- 10 अप्रैल, 2018 को, उच्चतम न्यायालय में 683 सिविल अवमान मामले और 15 आपराधिक अवमान मामले समाधान की प्रतीक्षा में थे।
निष्कर्ष
वर्ष 1971 के अधिनियम में सावधानीपूर्वक जाँच की आवश्यकता है और, यदि आवश्यक हो, तो वर्षों से उठाई गई अस्पष्टताओं और चिंताओं को दूर करने के लिये सुधार किया जाना चाहिये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये न्यायपालिका की प्रतिबद्धता, आने वाले वर्षों में न्यायालय के अधिकार की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण होगी।