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पर्यावरणीय विधि

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये विधिक आदेश

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 05-Mar-2024

स्रोत: द हिंदू

परिचय:

सबसे ऊँचे पर्वत की चोटी से लेकर समुद्र की सबसे गहरे गर्तों तक प्लास्टिक हर जगह सर्वव्यापी है। अवैज्ञानिक प्लास्टिक निपटान हिमालयी राज्यों का गला घोंट रहा है तथा इसकी जैवविविधता को प्रभावित कर रहा है। भारत सालाना लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है।

प्लास्टिक अपशिष्ट क्या है?

  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रकृति में गैर-जैवनिम्नीकरणीय होता है और सैकड़ों या हज़ारों वर्षों तक पर्यावरण में बना रह सकता है।
  • प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण में प्लास्टिक अपशिष्ट के जमा होने से होता है।
  • इसे प्राथमिक प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सिगरेट बट और बोतल के ढक्कन, या द्वितीयक प्लास्टिक, जो प्राथमिक प्लास्टिक के क्षरण के परिणामस्वरूप होता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव क्या होते हैं?

  • प्लास्टिक अपशिष्ट से आर्थिक नुकसान होता है क्योंकि यह पर्यटन जैसी राजस्व उत्पन्न करने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट ने जलीय, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जानवरों को गहनता से प्रभावित किया है।
  • यह खाद्य शृंखला में हस्तक्षेप करता है।
  • इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जिससे विभिन्न हार्मोनल और आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं।
  • इसके परिणामस्वरूप जल, वायु, भूमि और भूजल जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये विधिक प्रावधान क्या हैं?

  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) भारत के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नियामक ढाँचे का गठन करते हैं।
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:
    • इन नियमों ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 को प्रतिस्थापित कर दिया और स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक करने, सैनिटरी एवं पैकेजिंग अपशिष्ट के निपटान के लिये निर्माता की ज़िम्मेदारी, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पादकों से अपशिष्ट का संग्रह, निपटान और प्रसंस्करण के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क पर ध्यान केंद्रित किया।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:
    • यह प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादकों को प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने से रोकने और अन्य उपायों के साथ स्रोत पर अपशिष्ट के अलग-अलग भंडारण को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने का आदेश देता है।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022:
    • इन नियमों को फरवरी, 2022 में अधिसूचित किया गया था।
    • यह 1 जुलाई, 2022 तक कई एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
    • इसने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) को भी अनिवार्य कर दिया है जो उत्पादों के निर्माताओं को उत्पादों के जीवनकाल के अंत में अपने उत्पादों को इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिये ज़िम्मेदार बनाकर परिपत्रता को शामिल करता है।
  • विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR):
    • ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 ने भारत में पहली बार EPR की अवधारणा पेश की।
    • EPR का लक्ष्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगर पालिकाओं पर भार को कम करना है।
    • यह पर्यावरणीय लागतों को उत्पाद की कीमतों में एकीकृत करता है और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के डिज़ाइन को प्रोत्साहित करता है।
    • EPR विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों पर लागू होता है, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट शामिल हैं।
    • यह उत्पादकों को उनके पूरे जीवन चक्र में उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों के लिये ज़िम्मेदार बनाता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अन्य पहल क्या हैं?

  • एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड:
    • भारत ने जून, 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया।
    • नागरिकों को अपने क्षेत्र में SUP की बिक्री/उपयोग/विनिर्माण की जाँच करने और प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिये सशक्त बनाने के लिये एकल उपयोग प्लास्टिक शिकायत निवारण के लिये एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था।
  • इंडिया प्लास्टिक पैक्ट:
    • यह एशिया में अपनी तरह का पहला मामला है।
    • प्लास्टिक पैक्ट सामग्री के मूल्य शृंखला के भीतर प्लास्टिक को कम करने, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करने के लिये हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी और सहयोगात्मक पहल है।
  • प्रोजेक्ट रिप्लान:
    • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा प्रोजेक्ट रिप्लान (प्रकृति में प्लास्टिक को कम करना) शुरू किया गया।
    • इसका उद्देश्य अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करके प्लास्टिक बैग की खपत को कम करना है।

आगे की राह:

  • व्यवहार में संशोधन के लिये शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना
  • विकल्पों को बढ़ावा देना, प्रतिबंध या लेवी लागू होने से पूर्व विकल्पों की उपलब्धता का आकलन करना होगा।
  • पर्यावरण-अनुकूल और उद्देश्य के लिये उपयुक्त विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना, जो अधिक नुकसान न पहुँचाएँ।
  • इसमें में कर रिबेट, अनुसंधान और विकास निधि, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं उन परियोजनाओं का समर्थन शामिल हो सकता है जो एकल-उपयोग वाली वस्तुओं को पुनर्नवीनीकृत (रीसायकल) करते हैं तथा अपशिष्ट को एक संसाधन में बदलते हैं जिसे फिर से उपयोग किया जा सकता है।
  • विकल्प बनाने के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के आयात पर कर कम करना या समाप्त करना।
  • जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक या खोई जैसी विभिन्न सामग्रियों से बने खाद्य प्लास्टिक के उपयोग का विस्तार करना।
  • व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स (microbeads) का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिये।
  • सबसे अधिक समस्याग्रस्त एकल-उपयोग प्लास्टिक की पहचान करने के लिये आधारभूत मूल्यांकन करके सबसे अधिक समस्याग्रस्त एकल-उपयोग प्लास्टिक को लक्षित करना, साथ ही उनके कुप्रबंधन के वर्तमान कारणों, सीमा और प्रभावों की भी पहचान करना।
  • व्यापक खरीदारी सुनिश्चित करने के लिये खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, स्थानीय सरकार, निर्माताओं, नागरिक समाज, पर्यावरण समूहों और पर्यटन संघों जैसे प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करना तथा उन्हें शामिल करना।
  • यह सुनिश्चित करके कि भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट आवंटन हो, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपाय को प्रभावी ढंग से लागू करना।
  • यदि आवश्यक हो तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपायों की निगरानी और समायोजन करना तथा जनता को प्रगति के बारे में सूचित करना।