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आपराधिक कानून
धर्म संपरिवर्तन विरोधी विधि में संशोधन
«07-Nov-2024
स्रोत: द हिंदू
परिचय
जुलाई 2023 में, उत्तर प्रदेश राज्य ने धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि में व्यापक संशोधन किया है। सरकार ने अधिकतम सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया है, आरोपी लोगों के लिये ज़मानत पाना कठिन बना दिया है, तथा विवाह संबंधी वादों जैसी चीज़ों को अवैध धर्म संपरिवर्तन के दायरे में शामिल कर दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी (हिंदुत्व) एजेंडे के अंतर्गत ये परिवर्तन किये हैं, विशेषकर लोगों के लिये अपना धर्म बदलना कठिन बनाने तथा अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच संबंधों को हतोत्साहित करने के लिये।
उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं?
- उत्तर प्रदेश में संशोधित संविधि अब किसी को भी सीधे तौर पर शामिल हुए बिना धर्म परिवर्तन के विषय में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है - सामाजिक कार्यकर्त्ता या पुलिस तब भी मामला दर्ज कर सकते हैं जब कोई वास्तविक पीड़ित शिकायत न कर रहा हो।
- धार्मिक अल्पसंख्यक (विशेष रूप से ईसाई एवं मुस्लिम) उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि उनकी प्रार्थना सभाओं एवं समारोहों को किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा बिना किसी साक्ष्य के "बलात धर्म परिवर्तन के प्रयास" के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है।
- यह संविधि पुलिस एवं निगरानी समूहों को लोगों के व्यक्तिगत धार्मिक विकल्पों एवं अंतरधार्मिक रिश्तों में हस्तक्षेप करने की अत्यधिक शक्ति देता है, जिसमें अधिकतम सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी गई है।
- इन मामलों को संभालने में न्यायालय असंगत रही हैं - कुछ न्यायालय अन्य तीसरे पक्ष की शिकायतों को खारिज कर देती हैं, जबकि अन्य उन्हें स्वीकार कर लेती हैं, जिससे सांविधिक भ्रम उत्पन्न होता है।
- ये परिवर्तन हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को समर्थन देने के लिये राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं, न कि लोगों को बलात धर्म संपरिवर्तन से रक्षण के लिये, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं अंतरधार्मिक जोड़ों के उत्पीड़न को प्रभावी रूप से वैध बनाता है।
- यह संविधि मूलभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालता है तथा विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों को प्रभावित करता है जो सामाजिक समर्थन एवं समुदायिक निर्माण के लिये धार्मिक समारोहों का उपयोग करते हैं।
भारत में धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधियों की पृष्ठभूमि एवं महत्त्व क्या था?
- 2009 में केरल एवं कर्नाटक में कथित बलात धर्म संपरिवर्तन के मामलों के बाद धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि को प्रमुखता मिली, जो बाद में म्यांमार, पाकिस्तान एवं UK सहित अन्य क्षेत्रों में फैल गया।
- ऐतिहासिक जड़ें औपनिवेशिक भारत (1924 कानपुर मामला) से जुडती हैं, जहाँ अंतरधार्मिक विवाह एवं धर्म संपरिवर्तन को लेकर तनाव व्याप्त था, विशेष रूप से हिंदू महिलाओं द्वारा मुस्लिम पुरुषों से विवाह करने के संबंध में।
- भारत का विभाजन (1947) चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों ने सामूहिक प्रवास के दौरान बलात धर्म संपरिवर्तन एवं यौन शोषण के दावों के बीच "डैमेज कंट्रोल अभियान" चलाया था।
- हादिया मामला (2017) एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया जब केरल उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में एक अंतरधार्मिक विवाह को अमान्य कर दिया, हालाँकि बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया, जिससे नए सिरे से बहस छिड़ गई।
- "लव जिहाद" (विवाह के माध्यम से धर्म संपरिवर्तन के लिये मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को लक्षित करने की कथित प्रथा) के विषय में चिंताओं के कारण कई राज्य सरकारों ने विधायी कार्यवाही पर विचार किया।
- उत्तर प्रदेश ने 2021 में विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पारित करके इस दिशा में पहल की, जिसके अंतर्गत अगर एकमात्र उद्देश्य धर्म संपरिवर्तन है तो विवाह को अमान्य कर दिया गया है।
- यह आंदोलन मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी फैल गया है, जिन्होंने विवाह के द्वारा बलात धर्म संपरिवर्तन को रोकने के लिये या तो इसी तरह के संविधि पारित किये हैं या इस पर विचार कर रहे हैं।
राज्य के धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि
- धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधियों की विधायी यात्रा 1967 में ओडिशा से प्रारंभ हुई, जो बलपूर्वक या छल के द्वारा धर्म संपरिवर्तन को प्रतिषेध करने वाला पहला राज्य बना, इसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश ने अपने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के द्वारा ऐसा किया।
- वर्ष 1978 से वर्ष 2022 तक अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित कई राज्यों में इसी तरह की संविधि निर्माण करने की पहल हुई, जिसमें SC, ST, अप्राप्तावयों एवं महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि धर्म के अधिकार (अनुच्छेद 25) में दूसरों का धर्म संपरिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है, विशेषकर छल या बलपूर्वक साधनों के माध्यम से।
- केंद्र की स्थिति इस तथ्य पर बल देती है कि छल द्वारा धर्म संपरिवर्तन न केवल व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को भी बाधित कर सकता है, हालाँकि इसने धार्मिक संपरिवर्तनों पर केंद्रीय संविधि लाने के लिये प्रतिबद्धता नहीं जताई है।
- अधिकांश राज्य संविधियों में धर्म संपरिवर्तन गतिविधियों के लिये अधिकारियों (आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट) को अनिवार्य अधिसूचना की आवश्यकता होती है तथा गैर-अनुपालन के लिये दण्ड आरोपित किया जाता है, जो धार्मिक संपरिवर्तनों पर राज्य की सक्रिय निगरानी की मंशा को दर्शाता है।
यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021
- वर्ष 2021 में, यूपी विधानसभा ने इस अधिनियम को पारित किया, जिसने नवंबर 2020 में प्रख्यापित यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2020 को प्रतिस्थापित किया।
- यूपी-राज्य विधानसभा ने 24 नवंबर 2020 को अध्यादेश को स्वीकृति दे दी, जिसके बाद 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे स्वीकृति दी और हस्ताक्षर किये।
- उत्तर प्रदेश राज्य में लागू, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित एक धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि है।
- 4 मार्च 2021 को लागू हुआ।
- यह अधिनियम मिथ्याव्यपदेशन, बलात, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी चाल या कपट के द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधिविरुद्ध धर्मसंपरिवर्तन पर रोक लगाता है।
- इस अधिनियम की धारा 4 FIR दर्ज करने के लिये सक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
- कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित है, ऐसे धर्म संपरिवर्तन की FIR दर्ज करा सकता है जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि में संशोधन से शिकायतों का दायरा कैसे बढ़ेगा तथा इसके क्या निहितार्थ हैं?
- मूल धारा 4 विशिष्ट थी, जो केवल "पीड़ित व्यक्ति" एवं उनके निकटतम परिवार के सदस्यों (माता-पिता, भाई-बहन, या रक्त, विवाह या गोद लेने वाले रिश्तेदार) को विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के विषय में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती थी।
- संशोधन अब "किसी भी व्यक्ति" को शिकायतकर्त्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, भले ही वे कथित धर्म संपरिवर्तन से सीधे प्रभावित हुए हों या नहीं, जिससे शिकायत दर्ज करने वालों के दायरे बहुत हद तक बढ़ गया है।
- यह परिवर्तन प्रभावी रूप से तीसरे पक्ष की शिकायतों की प्रथा को वैध बनाता है, जिसमें पुलिस अधिकारी, कार्यकर्त्ता एवं स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं, जो मूल संविधि के अंतर्गत सांविधिक स्थिति की कमी के बावजूद पहले से ही ऐसी शिकायतें दर्ज कर रहे थे।
- सरकार ने इस संशोधन को उचित ठहराते हुए दावा किया कि निर्वचन में "कुछ कठिनाइयों को हल करने" के लिये यह आवश्यक था, विशेषकर उन मामलों के बाद जहाँ न्यायालयों ने तीसरे पक्ष के शिकायतकर्त्ताओं की विधिक स्थिति पर प्रश्न किया था।
- संशोधन के पूर्वव्यापी निहितार्थ हैं, क्योंकि सरकार संशोधन लागू होने से पहले ही तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई FIR का बचाव कर रही है, यह तर्क देते हुए कि पुलिस अधिकारी विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के मामलों में 'पीड़ित' व्यक्ति के रूप में योग्य हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि यह संशोधन किसी को भी शांतिपूर्ण धार्मिक समारोहों एवं अंतर-धार्मिक संबंधों को आपराधिक बनाने की अनुमति देकर संभावित दुरुपयोग को सक्षम बनाता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों एवं उनके सामाजिक समारोहों को प्रभावित करता है।
धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि में संशोधन से न्यायिक अस्पष्टताओं का समाधान कैसे हुआ है तथा इसके क्या निहितार्थ हैं?
- फरवरी में, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (जोस प्रकाश जॉर्ज केस) ने निर्णय दिया कि धारा 4 का दायरा सीमित है, जिसमें कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति या उनके तत्काल परिवार ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे VHP सदस्य की शिकायत को अक्षम घोषित किया जा सकता है।
- इसके विपरीत, डेज़ी जोसेफ मामले (2024) में, एक अन्य उच्च न्यायालय की पीठ ने सुझाव दिया कि कोई भी व्यक्ति सूचना प्रदाता के रूप में BNSS के अधीन FIR दर्ज करा सकता है, जो आगे विधिक विचार की आवश्यकता को दर्शाता है।
- बरेली की एक न्यायालय ने दो हिंदू व्यक्तियों को दोषमुक्त करके एवं एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्ता की शिकायत के आधार पर मिथ्या आधार पर गढ़े मामले दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश देकर सख्त निर्वचन का सन्देश दिया, तथा ऐसी FIR को अवैध घोषित किया।
- इसके विपरीत, लखनऊ के एक अधीनस्थ न्यायालय ने आतंकवाद निरोधी दस्ते के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के लिये 16 लोगों को दोषी ठहराया, जो कि भिन्न न्यायिक निर्वचन को प्रदर्शित करता है।
- संशोधन ने अब किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट अनुमति देकर सभी अस्पष्टता को दूर कर दिया है, जिससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप एवं पुलिस कार्यवाही को प्रभावी रूप से वैध बनाया जा सके।
- आलोचकों का तर्क है कि यह संशोधन पुलिस एवं निगरानी समूहों दोनों को सांविधिक समर्थन देकर धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं अंतरधार्मिक जोड़ों को संभावित रूप से परेशान करने का अधिकार देता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश के धर्म संपरिवर्तन विरोधी संविधि की धारा 4 में संशोधन इसके मूल दायरे से एक महत्त्वपूर्ण संशोधन का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस तथ्य पर प्रतिबंध निरसित करता है कि कौन शिकायत दर्ज कर सकता है तथा संभावित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं अंतरधार्मिक जोड़ों की व्यापक निगरानी को सक्षम बनाता है। मूल संविधि की असंगत न्यायिक निर्वचन को अब इस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो पुलिस एवं कार्यकर्त्ता समूहों सहित तीसरे पक्ष की शिकायतों को स्पष्ट रूप से वैध बनाता है। आजीवन कारावास एवं सख्त जमानत शर्तों सहित बढ़ी हुई सजा के साथ यह परिवर्तन, बलात धर्म संपरिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा के बजाय एक व्यापक राजनीतिक एजेंडे का सुझाव देता है।