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सांविधानिक विधि

निर्वाचन संचालन नियम

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 26-Dec-2024

स्रोत: द हिंदू

परिचय

चुनाव आचार संहिता में संशोधन करके चुनाव दस्तावेजों के एक भाग तक जनता की पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने संशोधनों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है।

चुनाव संचालन नियम क्या है?

  • निर्वाचन संचालन नियम, 1961 नियमों का एक समूह है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार चुनाव आयोजित करने के विषय में प्रावधान करता है।
  • निर्वाचन संचालन नियम के नियम 93 में निर्वाचन पत्रों के उत्पादन एवं निरीक्षण का प्रावधान है।
  • उपर्युक्त संशोधन से पहले नियम 93 (2) में यह प्रावधान था कि ऐसी शर्तों और ऐसे शुल्क के भुगतान के अधीन, जैसा कि चुनाव आयोग निर्देश दे सकता है, -
    • चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे;
    • तथा आवेदन करने पर उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

नियम 93 में क्या संशोधन किया गया है?

  • यह समाचार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को दिये गए निर्देश के बाद आई है।
  • न्यायालय ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेजों को साझा करने का निर्देश दिया है, जिसमें CCTV फुटेज को भी निर्वाचन संचालन नियम के नियम 93 (2) के अंतर्गत स्वीकार्य माना गया है।
  • यह संशोधन 20 दिसंबर को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया गया।
  • संशोधित नियम 93 (2) (a) में प्रावधान है कि "इन नियमों में निर्दिष्ट चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।"
  • पहले नियम में प्रावधान था कि चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।
  • चुनाव आयोग के अनुसार CCTV फुटेज साझा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ गोपनीयता महत्त्वपूर्ण है।

संशोधन को कई तरफ से आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

  • कार्यकर्त्ताओं के अनुसार, जहाँ तक ​​चुनावों का प्रश्न है, नियम 93 सूचना के अधिकार अधिनियम के समान है तथा इसमें कोई भी परिवर्तन प्रक्रिया के विषय में नागरिकों के सूचना के अधिकार को चोट पहुँचाता है।
  • राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के निदेशक वेंकटेश नायक के अनुसार:
    • संशोधन का उद्देश्य संसदीय एवं राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान बनाए गए बड़ी संख्या में दस्तावेजों तक नागरिक-मतदाताओं की पहुँच को प्रतिबंधित करना है, जिनमें से कई स्पष्ट रूप से चुनाव नियमों के संचालन में नहीं हैं, इसके अतिरिक्त उनका उल्लेख समय-समय पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं एवं मैनुअल में किया गया है।
    • उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पीठासीन अधिकारियों की डायरियाँ, जिसमें मतदान समाप्ति पर विस्तृत मतदाता मतदान डेटा एवं टोकन वितरण दर्ज किया जाता है, चुनाव संचालन नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य चुनाव अधिकारियों द्वारा दायर ऐसे अन्य रिपोर्टों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना है।

इस संशोधन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है?

  • कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि नियमों में परिवर्तन से चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधित चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में तेजी से गिरावट के विषय में उनके दावे की पुष्टि हुई है।
  • कांग्रेस ने संशोधनों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
  • कांग्रेस ने कहा है कि:
    • चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था, जिस पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व है, को एकतरफा एवं बिना सार्वजनिक परामर्श के, इस तरह के महत्त्वपूर्ण विधि में इस तरह के बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
    • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह “चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की एक व्यवस्थित षड्यंत्र” का भाग है।

निष्कर्ष

चुनाव संचालन नियमों में संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव से संबंधित नियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि संशोधन ने सूचना के अधिकार के महत्त्वपूर्ण अधिकार की सीमा को सीमित कर दिया है।